बिहार सम्बल योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 26/10/2023 - 11:50
बिहार CM
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हाइलाइट
  • बिहार सम्बल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निशुल्क कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण की सुविधा।
    • स्वरोजगार के लिए ऋण की सुविधा।
    • दिव्यांग बच्चो के लिए विशेष विद्यालयों में छात्रवृति दी जाएगी।
    • सरकार द्वारा विशेष विद्यालयों का निर्माण किए जाएगे।
    • 20,000/-रुपए प्रति माह बहु दिव्यांग व्यक्ति को देय होंगे।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार सम्बल योजना।
लाभ
  • नशुल्क कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण।
  • स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2,00,000/-रुपए तक के ऋण की सुविधा।
  • विशेष विद्यालयों में शिक्षा एवं छात्रवृत्ति।
लाभार्थी राज्य के दिव्यांगन।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, बिहार ।
आवेदन का तरीका बिहार सम्बल योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • विकलांग व्यक्ति को विकलांगता के कारण जीवन व्यापन करने में बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पढता है।
  • विकलांगता के कारण वह अपने कार्य के लिए दुसरो पर निर्भर रहते है।
  • विकलांग व्यक्ति के कोई आय का स्रोत भी नहीं होता जिसके कारण उनका विकास नहीं हो पता।
  • इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार सम्बल योजना की शुरुवात की गई है।
  • बिहार सम्बल योजना बिहार की मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के अंतर्गत अति है।
  • बिहार सम्बल योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना का उदेश्य यह है की दिव्यांग व्यक्तियों को समाजिक सुरक्षा मिल पाए तथा उनका विकास हो पाए।
  • लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन्हें स्वरोजगार करने हेतु 2,00,000/-रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।
  • विकलांग बच्चो को योजना के अंतर्गत विशेष विद्यालयों में शिक्षा के लिए छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा संचालित नेत्रहीन विद्यालय/ मूक बधिर विद्यालय/दिवाकालीन विद्यालयों में बच्चो को लाभ प्रदान किए जाएगे।
  • विशेष विद्यालयों में लाभ प्रदान करने हेतु लाभार्थी बच्चे की आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
  • बहु दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए योजना के अंतर्गत कोई आय तथा आयु सीमा नहीं है। 
  • ट्राईसाइकिल लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए तथा 60% विकलांगता होनी चाहिए।
  • पात्र लाभार्थी बिहार सम्बल योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकते है, जो बिहार के ऑनलाइन सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • बिहार सम्बल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    श्रेणी लाभ
    कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण
    • लाभार्थी को कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण की सुविधा निशुल्क दी जाएगी।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित विशेष उपकरण प्रदान किए जाएगे :-
      • ट्राईसाइकिल।
      • श्रवण यंत्र।
      • बैसाखी।
      • नेत्रहीन के लिए छड़ी।
    स्वरोजगार ऋण
    • लाभार्थी को उघम तथा व्यवसाय हेतु अधिकतम 2,00,000/-रुपए का ऋण देय होगा।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित उघम या व्यवसाय में ऋण दिया जाएगा :-
      • लघु उघम।
      • कारीगरी एवं उघम विकास कार्य।
      • दिव्यांग व्यक्ति के लिए साधन निर्माण।
      • कृषि कार्य।
      • दिव्यांग उघमियों को उत्पादन एवं उत्पाद में।
    विशेष विद्यालय
    • विशेष विद्यालय में पढ़ रहे दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के लिए छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
    • सरकार द्वारा विकलांग बच्चो के लिए निम्नलिखित विशेष विद्यालय बनाए जाएगे :-
      • नेत्रहीन विद्यालय।
      • मूक बधिर विद्यालय।
      • मानसिक मंद दिवाकालीन विद्यालय।
    बहु दिव्यांगता बहु दिव्यांगता वाले विकलांग व्यक्ति को 20,000/-रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी।
    प्रमाणीकरण दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

पात्रताएं

  • कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण

    • आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • आवेदक की वार्षिक आय 2,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • 40 % या उसे अधिक विकलांगता होनी चाहिए ।
    • ट्रॉईसाइकिल का लाभ लेने के लिए 60% या उसे अधिक विकलांगता होनी चाहिए।
    • ट्रॉईसाइकिल का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की आयु अधिकतम 18 वर्ष होनी चाहिए ।
  • स्वरोजगार ऋण

    • आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बिच होनी चाहिए।
    • आवेदक की वार्षिक आय 2,00,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विशेष विद्यालय

    • आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक बच्चे की आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
    • आवेदक बच्चे के माता/पिता की आयु 2,00,000/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • आवेदक सरकार द्वारा संचालित नेत्रहीन विद्यालय/ मूक बधिर विद्यालय/दिवाकालीन विद्यालयों से होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार सम्बल योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • जाती प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी बिहार सम्बल योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • बिहार सम्बल योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को आवेदक बिहार के ऑनलाइन सर्विस पोर्टल के माध्यम से भर सकते है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
    • आवेदक का नाम।
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
  • पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन पत्र समेत जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

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