हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Mon, 21/08/2023 - 12:39
हरियाणा CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को बच्चे के जन्म के उपरान्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी को 21,000/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना।
लाभ पुरुष निर्माण कामगारों को बच्चे के जन्म के उपरान्त 21,000/-रुपए की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी हरियाणा के पुरुष निर्माण कामगार।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना की शरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • यह योजना निर्माण श्रमिक पुरुष की पत्नी को लाभ पहुंचने के लिए चलाई गई है इसी कारण से इस योजना को हरियाणा निर्माण श्रमिक पितृत्व
    लाभ योजना भी कहा जाता है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक पुरुषो को वित्तीय सहायता निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • योजना का उदेश यह है की निर्माण कामगार पुरुष की पत्नी और बच्चे की पौष्टिक आहार मिल पाए तथा वह स्वास्थ्य रहे पाए।
  • 21,000/- रुपए की वित्तीय सहायता लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।
  • यह लाभ एक परिवार की तीन पुत्री तथा एक परिवार के दो पुत्रो तक प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक की पत्नी किसी अन्य विभाग/बोर्ड के अंर्तगत लाभार्थी मातृत्व लाभ योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए
    परतु, अगर वह किसी बोर्ड के अंतर्गत मातृत्व लाभ योजना का लाभ ले चुकी है तो वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • बच्चे के जन्म के एक वर्ष के अंदर सभी आवश्यक दस्तावेज को अधिकारी के पास आवेदक को जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से सकती है ।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को बच्चे के जन्म के उपरान्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी को 21,000/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
  • आवेदक पुरुष की पत्नी ने कोई अन्य विभाग/बोर्ड के अंतर्गत किसी अन्य मातृत्व योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है। :-
    • हरियाणा में निवासी का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते के जानकारी।
    • निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • घोषणा पत्र।
    • वर्क स्लिप।
    • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना के आवेदन को भरने के लिए आवेदक को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • आधार कार्ड।
    • ईमेल आईडी।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार पितृत्व लाभ योजना का चयन करना होगा।
  • आवेदक योजना के आवेदन को ठीक से भरे तथा सभी आवश्यक दस्तावेज को पोर्टल पर उपलोड करे।
  • आवेदन की जाँच सबंधित अधियकरीओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को 21,000/- रुपए की वित्तीय राशि उसके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
  • साथ ही लाभार्थी SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज के अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है ।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
    सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: Fund Support

SnoCMSchemeGovt
1 हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना Haryana
2 हरियाणा मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजनाHaryana
3 हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना Haryana
4 हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना Haryana
5 डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनिकरण योजना Haryana
6 हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना Haryana
7 हरियाणा फसल विविधीकरण योजना Haryana
8 निरोगी हरियाणा योजनाHaryana
9 हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजनाHaryana
10 हरियाणा निमार्ण कामगार पुत्र विवाह वित्तीय सहायता योजनाHaryana
11 हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजनाHaryana
12 हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजनाHaryana
13 हरियाणा निर्माण कामगार मेधावी छात्र प्रोत्साहन राशी योजनाHaryana
14 हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजनाHaryana
15 हरियाणा निर्माण कामगार प्रोफेशनल, टेक्निकल कोर्सेज वित्तीय सहायता योजनाHaryana
16 हरियाणा निर्माण कामगार हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता योजना।Haryana
17 हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजनाHaryana
18 हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाHaryana
19 हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजनाHaryana
20 हरियाणा निर्माण कामगार मातृत्व लाभ योजनाHaryana
21 हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजनाHaryana
22 हरियाणा निर्माण कामगार सिलाई मशीन योजनाHaryana
23 हरियाणा निर्माण कामगार चिकित्सा सहायता योजनाHaryana
24 हरियाणा निर्माण कामगार मकान खरीद/ निर्माण हेतु ऋण योजनाHaryana
25 हरियाणा निर्माण कामगार के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजनाHaryana
26 हरियाणा निर्माण कामगार पैतृक घर जाने पर किराया योजनाHaryana
27 हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजनाHaryana
28 हरियाणा निर्माण कामगार के दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजनाHaryana
29 हरियाणा अपंजीकृत निर्माण कामगार की मृत्यु पर वित्तीय सहायता योजनाHaryana
30 हरियाणा निर्माण कामगार के बच्चो के लिए कोचिंग सहायता योजनाHaryana
31 हरियाणा निर्माण कामगार के इलाज के लिए वित्तीय सहायता योजनाHaryana
32 हरियाणा निर्माण कामगार विधवा पेंशन योजनाHaryana
33 हरियाणा निर्माण कामगार की पुत्री के लिए निःशुल्क स्कूटी योजनाHaryana
34 हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजनाHaryana
35 हरियाणा निर्माण कामगार औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता योजनाHaryana

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: Fund Support

SnoCMSchemeGovt
1 प्रधानमंत्री आवास योजना CENTRAL GOVT

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन