
इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृति कक्षा 11 और 12 (म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मण्डल का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त अषासकीय हायर सेकेण्ड्री विद्यालय) में इकलौती बेटी को रु. 5000 प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान करना।
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें
- विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं कालम 4 में उल्लेखित आवश्यक प्रमाण पत्र ।
- आवेदन नि शुल्क
- सम्पर्क अधिकारी-
- संकुल प्राचार्य (आहरण वितरण अधिकारी)शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/
- विकासखंड शिक्षा अधिकारी/
- जिला शिक्षा अधिकारी।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संतान है
- मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम में 10वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त।
- यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेंगी जिनका मासिक शुल्क 1500 रूपये से कम है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- 10 वीं की मार्कशीट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र बैंक अकाउंट विवरण
- इकलौती बेटी प्रमाण पत्र
संपर्क विवरण
इ-मेल एड्रेस : deochi-lilp@nic.in
फ़ोन नंबर : 07162-243253
फैक्स नंबर : 07162-242331
Website
Economic Background
Person Type
Scheme Type
Govt
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