मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की राशि देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना।
लाभ 600/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • मंदबुद्धि तथा बहु विकलांग व्यक्तियों को जीवन जीने में बहुत कठिनाईओ का सामना करना पढ़ता है।
  • विकलांगता के कारण अपनी पहचान बनाने में अशक्षम होते है तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती।
  • विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सरकार आए दिन नई योजना के माध्यम से लाभ पहुंचने का प्रयास करती रहती है।
  • सरकार का प्रयास रहता है की दिव्यांग व्यक्ति तथा बच्चो को सुविधा दे तथा उनके माता/पिता की उनके पालन पोषण हेतु मदद कर पाए ।
  • इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की दिव्यांगों के जीवन में प्रकाश आ सके तथा उनका विकास हो सके।
  • मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना को छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचलित की जा रही है।
  • लाभार्थी को योजना के अंतर्गत 600/-रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए जिन आवेदकों की आयु 6 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • केवल 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक को 1995 अधिनियम के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र को जमा करना अनिवार्य है।
  • मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के लाभ प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की राशि देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
  • जो आवेदक बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित विकलांग है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • आवेदक जिनके पास अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांगता का प्रमाण होना चाहिए ।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • समग्र आईडी।
    • आधार कार्ड।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन करने के लिए पहले निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जिले के नाम।
    • स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
    • समग्र आईडी।
  • योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना को चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
    • ग्राम पंचायत/ जनपद पंचयत अधिकारी द्वारा।
    • नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी द्वारा।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में 600/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के भी प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश मंदबुद्धि/ बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त कर सकते है:-
    • ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत कार्यालय।
    • नगर निगम/ नगर पालिका कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • सम्पर्क विवरण।
    • व्यक्तिगत विवरण।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को भरने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को वही जमा करना है जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • जमा करने के बाद आवेदन पत्र की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
    • ग्राम पंचायत अधिकारी।
    • जनपद पंचायत अधिकारी।
    • नगर निगम अधिकारी।
    • नगर पालिका अधिकारी।
    • नगर परिषद अधिकारी।
  • चयनित लाभाथियों को जाँच के बाद 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
  • निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
    पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नंबर-3,
    भोपाल, म.प्र.,पिन- 462016.

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन

Rich Format