मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
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मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह योजना लोगो।
हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओ को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को 2,00,000/-रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी महिलाओ के समूह को 10,000/-रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना।
लाभ
  • महिला को 2,00,000/-रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी।
  • महिलाओ के समूह को 10,000/-रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
लाभार्थी राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाए।
नोडल विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण गरीब वर्ग की महिलाए अपने स्वव्यवसाय नहीं कर पाती।
  • सरकार ने महिलाओ को सुविधा देने के लिए स्वसहायता समूह कार्यलय जिसके माध्यम से महिलाए मानसिक तथा आर्थिक रूप से विकसित हो पाए।
  • स्वसहायता समूह को और अधिक विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना की शुरुवत की गई है।
  • योजना के उदेश यह है की अनुसूचित जाति की महिलाए अपने स्वव्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित हो पाए।
  • मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं वीएक्स निगम मर्यादित द्वारा संचालित की जा रही है।
  • मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना को निम्नलखित नाम से भी जाना जाता है।
    • सावित्री बाई स्व सहायता समूह योजना।
    • सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह विकास योजना।
  • योजना के अंतर्गत प्रति महिला लाभार्थी को स्वव्यवसाय हेतु 2,00,000/-रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
  • 10,000/-रुपए राशि अनुदान के रूप में महिलाओ के समूह को दिया जाएगा।
  • महिला जो अनुसूचित जाति की नहीं है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • पात्र आवेदक मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के ले सकते है।

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओ को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को 2,00,000/-रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी महिलाओ के समूह को 10,000/-रुपए तक की अनुदान राशि दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला अनुसूचित जाति वर्ग की होनी चाहिए।
  • स्वयं सहायता समूह की महिलाए पात्र है।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए महिलाओ को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकरी।
    • समग्र आईडी।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • वोटर कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • बी.पी.एल कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना आवेदन पत्र को आवेदक अपने जिले के निम्नलिखित कार्यालय/ समिति से प्राप्त कर सकते है :-
    • जिला अंत्यावसायी सरकारी विकास समिति मर्यादित द्वारा।
    • अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय द्वारा।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संग्नल करने होंगे।
  • सभी दस्तावेजों समेत आवेदन पत्र को वही जमा करने होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • आवेदन पत्र तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद स्व-सहायता समूह की महिलाओ को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

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