मसाला क्षेत्र विस्तार योजना मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के माध्यम से चुनिंदा मसाला फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना है ।
चयनित फसलें
- बीजवाली मसाला फसलें
- कंड/प्रकंड वाली हल्दी
- अदरक
स्वरुप
- योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं किसानों को मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जो वर्तमान में मसालों की खेती नहीं कर रहे हैं।
- यह योजना सभी वगो के लिए लागू होगी।
- वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त किसान भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगें।
- योजना के अंतर्गत अनुदान एक किसान को केवल एक ही बार देय होगा।
- किसान पहली बार जितने क्षेत्रफल में चाहे खेती कर सकता है परंतु अनुदान न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिए देय होगा।
अनुदान की पात्रता
- बीज मसाला फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा।
- जड़ एवं केंद्र /प्रकंद वाली व्यावसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा।
योजना कार्य क्षेत्र
मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू
पात्रता (किसानों के लिए)
सभी वर्ग के किसानों के लिए
आवेदन कैसे करें
- किसान को आधार नंबर सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
- योजना का क्रियान्वयन किसान की निजी भूमिमें किया जायेगा।
- हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
- सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाती के हितग्राहियों हेत पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।
- ऑनलाइन MPFSTS पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
- वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।
ज़रूरी दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- खसरा नंबर /B1 / वन पट्टे की प्रति
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
संपर्क
जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.वि.अधि.
ऑनलाइन आवेदन
पात्र उम्मीदवार ऑनलाईन www.mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
Economic Background
Person Type
Scheme Type
Govt
Scheme Name
Center
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
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