मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। गरीबों और जरूरतमंदों, निराश्रित / गरीब परिवारों और श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के तहत लाभार्थियों की लड़कियों / विधवाओं / परित्यक्त परिवारों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी। यह सामान्य, एससी / एसटी वर्ग की विवाहित महिलाओं के कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग की एक योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं।
3 तरह की विवाह योजना
- कन्यादान योजना,
- निकाह योजना (केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए),
- विकलांगों के लिए विवाह सहायता
पात्रता
- सामान्य वर्ग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग।
- लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए यानी न्यूनतम कानूनी उम्र शादी की तारीख पर एक लड़की की शादी के लिए।
- लाभार्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- यह सहायता केवल एक परिवार में 2 बेटियों की शादी तक दी जाएगी
- विधवा अपनी बेटी की शादी पर बीपीएल श्रेणी से संबंधित है।
- विधवा या तलाकशुदा पुनर्विवाह कर रही है बशर्ते वह सहायता के लिए योग्य हो और
- अपनी शादी के लिए पहले इस सहायता का लाभ नहीं उठाया है।
- सरकारी संगठनों / संस्थानों में रहने वाली बेसहारा लड़कियां।
लाभ
लड़कियों के घर की स्थापना के लिए 48000 रूपये लड़कियों के खाते में जमा किया जाता है और जनपद पंचायत को विवाह समारोह की प्रतिपूर्ति के लिए 3,000 / -रूपये प्रदान किये जाते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मध्य प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- मैट्रिक का प्रमाण पत्र
- स्वयं सत्यापित आय घोषणा प्रमाण पत्र।
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- खाता विवरण सहेजना
आवेदन कैसे करें
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करें,
- शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन जमा करें।
संपर्क विवरण
सामाजिक न्याय और अस्वस्थता कल्याण विभाग
मध्य प्रदेश सरकार
फोन नंबर: 0755-2556916
फैक्स नंबर: 0755-2552665
ईमेल: dir.socialjustice@mp.gov.in, dpswbp@nic.in
Economic Background
Person Type
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