मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 6 और 9 में दर्ज पात्र बालिकाओं को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई जाती है । निशुल्क साइकिल योजना का लाभ सभी वर्गों की ऐसी बालिकाओं को मिलता है जिनके गांव में माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है और जो दूसरे गांव या शहर में जाकर सरकारी विद्यालयों की कक्षा 6ठीं एवं 9वीं में प्रवेश लेकर पढाई करती है |
पात्रता
वे छात्र जिनके पास गाँवों में हाई स्कूल की सुविधा नहीं है और जिन छात्रों के गाँवों में उच्च विद्यालय की सुविधा है, लेकिन २ किलोमीटर की दुरी पर है ऐसे छात्रों को योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है । इस योजना में आय, जाति और गरीबी रेखा का कोई बंधन नहीं है।
योजना का लाभ
योजना के अर्न्तगत कक्षा 6ठीं की लड़कियों को 18 इंच साइकिल के लिए अधिकतम अनुदान राशि रु.2300/-एवं कक्षा 9वीं की लड़कियों को 20 इंच साइकिल के लिए अधिकतम अनुदान राशि रु.2400/-प्रति पात्र बालिका के मान से साइकिल क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
लाभ कैसे प्राप्त होगा
- सामग्र पते का उपयोग छात्र के निवास स्थान के रूप में किया जाएगा।
- सभी छात्रों को योजना का लाभ उठाने के लिए एक यूनिक बैंक अकाउंट का उपयोग करना आवश्यक होगा जो एक परिवार के भीतर के छात्र एक ही अकाउंट नंबर का उपयोग कर सकते हैं)
- हाई स्कूल और हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टम के रूल इंजन द्वारा पहचाने गए पात्र छात्रों का सत्यापन करेंगे।
- मोबाइल नंबर और खाता संख्या एचएस / एचएसएस के प्रिंसिपल द्वारा पंजीकृत और सत्यापित की जाएगी।
- छात्रों को डीडीओ द्वारा योजना के तहत साइकिल स्वीकृत किया जाएगा और सिस्टम से अपेक्षित बिल जनरेट किया जाएगा।
- प्रणाली यह तय करेगी कि छात्र की पात्रता के सत्यापन के क्रम में डीडीओ द्वारा चक्र स्वीकृत किए जाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि चक्र के लिए निधियों के संवितरण में डीडीओ द्वारा किसी भी तरह का विवेक नहीं किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन होने पर लाभ प्राप्त / न प्राप्त करने की पात्रता, छात्र की समाग्रा आईडी के आधार पर निर्धारित की जाती है! योग्य होने पर साइकिल की आपूर्ति की जाएगी ।
आवश्यक दस्तावेज़
- पिछले कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
- यूनिक बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
- पते का सबूत
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