बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना लोगो।
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • सरकार द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
    • गैर सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को 2,000/-रुपए प्रति वर्ष से ले कर 15,000/-रुपए प्रति वर्ष तक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
    • केंद्रीय संस्थानों में पढ़ने वाल छात्रों को न्यूनतम 75,000/-रुपए प्रति वर्ष से ले कर 4,00,000/-रुपए प्रति वर्ष तक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
    • छात्रवृति के साथ साथ लाभार्थी छात्रों को उनके कोर्स के अनुसार अनुरक्षण भत्ता भी दिया जाएगा।
    • तथा नेत्रहीन छात्र को अनुरक्षण भत्ता के साथ पाठक भत्ता भी देय होगा ।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना।
लाभ उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को छात्रवृति दी जाएगी।
लाभार्थी
  • पिछड़े वर्ग के छात्र(BC)।
  • अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र(OBC)।
नोडल विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार ।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • बिहार सरकार द्वारा बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की पिछड़े वर्ग एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को बिना किसी आर्थिक समस्या के शिक्षा मिल पाए।
  • बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग तथा अंत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृति दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को उनके समहू के अनुसार अनुरक्षण भत्ता भी दिया जाएगा।
  • नेत्रहीन छात्रों को अनुरक्षण भत्ता के साथ साथ उनके कोर्सेज के अनुसार पाठक भत्ता के रूप में राशि दी जाएगी।
  • आवेदक जिन्होंने किसी व्यवसायक कोर्स में शिक्षा प्राप्त कर ली है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • छात्रों को निम्नलिखित समहू के अनुसार अनुरक्षण भत्ता के अंतर्गत शुल्क प्रदान किया जाएगा :-
    • समहू 'क' (ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज)
    • समहू 'ख' (अन्य स्नातकोत्तर डिग्री कोर्सेज)
    • समहू 'ग' (अन्य स्नातक डिग्री कोर्सेज)
    • समहू 'घ' (पोस्ट मेट्रिक के गैर डिग्री कोर्स)
  • छात्र बी.ए. के बाद बी.कॉम जैसे शिक्षा के एक चरण को पार करने के बाद उसी चरण की शिक्षा प्राप्त कर रहे है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • केवल वही आवेदक पात्र है जो सरकार द्वारा बिहार में स्थित मान्यता प्राप्त प्रवेशिकोत्तर या मध्यमिकोत्तर कोर्स पढ़ रहे है।
  • जिन छात्रों के माता/ पिता की वार्षिक आय 3,00,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकते है, जो बिहार पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत आने वाले सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षण शुल्क तथा अन्य आवश्यक शुल्क के दर से छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा गैर सरकार संस्थानों के छात्रों की निम्नलिखित छात्रवृति प्रदान की जाएगी :-
    कोर्स के नाम छात्रवृति राशि
    10+2 इंटरमीडिएट कक्षा विद्यालयों/ महाविद्यालयों 2,000/-रुपए प्रति वर्ष
    • बी.ए
    • बी.एस.सी
    • बी.कॉम
    • अन्य स्नातक कोर्स
    5,000/-रुपए प्रति वर्ष
    • एम.ए
    • एम्.एस.सी
    • एम्.कॉम
    • अन्य स्नातकोत्तर कोर्स
    5,000/-रुपए प्रति वर्ष
    ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों 5,000/-रुपए प्रति वर्ष
    डिप्लोमा तथा पॉलिटेक्निक 10,000/-रुपए प्रति वर्ष
    व्यवसायिक तथा तकनीकी कोर्स 15,000/-रुपए प्रति वर्ष
  • सरकार द्वारा बिहार में स्थित केंद्रीय सरकारी संस्थानो/ यूनिवर्सिटी के छात्रों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    कोर्स का नाम छात्रवृति राशि
    भारतीय प्रबधन संस्थान, बोधगया 75,000/-रुपए प्रति वर्ष
    • चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान
    • ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं समाजिक परिवर्तन संस्थान
    • अन्य प्रबंधन संस्थान।
    4,00,000/-रुपए प्रति वर्ष
    आई आई टी(Indian institute of tecnology),पटना 2,00,000/-रुपए प्रति वर्ष
    नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलोग्य(National institute of tecnology),पटना 1,25,000/-रुपए प्रति वर्ष
    • राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलोग्य संस्थान,पटना
    • अखिल भारतीय आयुव्रिज्ञान संस्थान,पटना
    • केन्द्रय कृषि संस्थान
    • अन्य केंद्रीय संस्थान
    1,00,000/-रुपए प्रति वर्ष
    स्टेट एक्ट के अंतर्गत आने वाली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी(National law university) 1,25,000/-रुपए प्रति वर्ष
  • सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को निम्नलिखित अनुरक्षण भत्ता दिया जाएगा:-
    कोर्स छात्रवास में रहने वाले छात्र दिवा छात्र
    समहू 'क'(स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री) 750/-रुपए प्रति माह 350/-रुपए प्रति माह
    समहू 'ख'(अन्य स्नातकोत्तर डिग्री कोर्सेज) 510/-रुपए प्रति माह 335/-रुपए प्रति माह
    समहू 'ग'(अन्य स्नातक डिग्री कोर्सेज ) 400/-रुपए प्रति माह 210/-रुपए प्रति माह
    समहू 'घ'(पोस्ट मेट्रिक के गैर डिग्री कोर्स) 260/-रुपए प्रति माह 160/-रुपए प्रति माह
  • नेत्रहीन छात्रों के लिए निम्नलिखित राशि पाठक भत्ता के लिए दी जाएगी:-
    समहू राशि
    समहू 'क' 'ख' 175/-रुपए प्रति माह
    समहू 'ग' 130/-रुपए प्रति माह
    समहू 'घ' 90/-रुपए प्रति माह

पात्रताएं

  • आवेदक छात्र बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक छात्र निम्नलिखित जाति से होना चाहिए :-
    • पिछड़ा वर्ग।
    • अन्य पिछड़ा वर्ग।
  • आवेदक छात्र के माता/ पिता की वार्षिक आय 3,00,000/-रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक जिन्होंने विश्वद्यालयो तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत प्रवेशिकोत्तर परीक्षा या कोई अन्य उच्चत्तर परीक्षा पास की है, केवल वह योजना के लिए पात्र है।
  • आवेदक जो राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थानों से प्रवेशकोत्तर कोर्स कर रहे है वह योजना के लिए पात्र है :-
    • सरकारी संस्थान।
    • मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थान।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • माता/ पिता का आय प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • जाति प्रमाण पत्र।

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