उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना

द्वारा प्रस्तुत pinky on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तर प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • योजना के तहत प्रशिक्षार्थीयों को टूल किट के लिए 500 /- रूपए दिए जायगे।
    • इस योजना के तहत 5000 /- रूपए लाभार्थीयों को स्टाइपेंड दिया जायगा।
    • योजना के तहत प्रशिक्षार्थीयों को एक माह तक सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जायगा।
    • इस योजना के तहत प्रशिक्षार्थीयों को तीन माह तक व्यावहारिक प्रशिक्षण दी जायगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 0512-2218401
    • 0512-2234956
    • 0512-2219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना।
आरंभ होने की तिथि 2007 - 08.
लाभ कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जायगा।
लाभार्थी
  • अनुसूचित जाति।
  • अनुसूचित जनजाति।
नोडल विभाग उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय ,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2007-08 में शरू की गयी है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना है।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का विकास करना है जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।
  • 'उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थीयों को कौशल प्रशिक्षण देना है ताकि वह सम्बंधित ट्रेड में परिपूर्ण हो सके।
  • योजना के तहत अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार सृजन के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाता जिससे उनका विकास हो सके।
  • इस योजना के तहत उन्हें उन्नयन के लिए सामूहिक प्रशिक्षण भी दिया जायगा जिससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
  • इस योजना के तहत उन्हें निम्नलिखित प्रशिक्षण दिए जायगे :-
    • प्लंबरिंग।
    • इलेक्ट्रिशियन।
    • कंप्यूटर।
    • टेलरिंग।
    • ब्यूटिशन।
    • फैशन डिजायनिंग।
  • इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के लोगो को बेरोजगारी का सामना नहीं करना होगा और उन्हें रोजगार मिलेगे।
  • इस योजना के तहत तकनीकी ट्रेड के लिए लाभार्थी 8वीं कक्षा पास हो और गैर तकनिकी ट्रेड के लिए पढ़ना लिखना आना चाहिए।
  • इस योजना में प्रशिक्षार्थीयों के चयन का कार्य निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा किया जायगा:-
    • मुख्यविकास अधिकारी।
    • महाप्रबंधक।
    • जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी।
    • जिले के सभी राजकीय पोलटेक्नीशियन।
  • योजना के तहत प्रशिक्षार्थीयों को टूल किट के लिए 500 /- रूपए तथा 5000 /- रूपए स्टाइपेंड दिया जायगा।
  • उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत लाभार्थीयों को एक माह तक सैद्धांतिक प्रशिक्षण तथा तीन माह तक व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायगा।
  • लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • योजना के तहत प्रशिक्षार्थीयों को टूल किट के लिए 500 /- रूपए दिए जायगे।
    • इस योजना के तहत 5000 /- रूपए लाभार्थीयों को स्टाइपेंड दिया जायगा।
    • योजना के तहत प्रशिक्षार्थीयों को एक माह तक सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जायगा।
    • इस योजना के तहत प्रशिक्षार्थीयों को तीन माह तक व्यावहारिक प्रशिक्षण दी जायगी।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
    • आवेदक को तकनीकी ट्रेड के लिए कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए।
    • गैर तकनिकी ट्रेड के लिए आवेदक को पढ़ना लिखना आना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज होने अनिवार्य है :-
    • आधा कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का पोर्टल खोलने के बाद अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना का चयन करना होगा।
  • उसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाईल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आधार कार्ड का नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करे।
  • पोर्टल में लॉगिन करने के बाद उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदक फॉर्म खुल जायगा।
  • उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • आधा कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।
  • आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • उद्योग एवं उद्यम केंद्र के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 0512-2218401
    • 0512-2234956
    • 0512-2219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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