उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री हुनर योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Tue, 07/05/2024 - 15:12
उत्तराखण्ड CM
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Uttarakhand Mukhyamantri Hunar Yojana Logo
हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत व्यक्ति को निम्न लाभ प्रदान किए जाएंगे: -
    • बेरोजगार युवाओ को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्लंबिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसी कार्यो का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
    • प्रशिक्षण के दौरान व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार मानदेय भी दिया जाएगा।
    • प्रशिक्षित व्यक्ति को संस्था द्वारा रोजगार प्राप्त करने में सहायता।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संपर्क सूत्र: 0135-2788723
  • उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेल्पडेस्क: alpsankhyak1@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री हुनर योजना
आरंभ वर्ष 2015.
लाभ विभिन्न कौशल का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के दौरान मानदेय।
लाभार्थी राज्य के अल्पसंख्यक समाज के बेरोजगार व्यक्ति।
नोडल विभाग अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम, उत्तराखण्ड।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका मुख्यमंत्री हुनर योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।

योजना के बारे मे

  • उत्तराखण्ड सरकार अपने प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान हेतु प्रतिबद्ध है।
  • इसके लिए सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए अनेक लाभकारी योजनाओ को लागु करती आयी है।
  • राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक योजना को लागु किया गया है।
  • इस योजना का नाम है "मुख्यमंत्री हुनर योजना"।
  • जैसा की नाम से प्रदर्शित होता है की इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो के हुनर को पहचानकर उसको तराशना है।
  • इसके लिए सरकार लाभार्थियों को उनके हुनर अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
  • प्रशिक्षण में विशेषकर कढ़ाई, चिकनकारी, जरदौजी, पेंचवर्क, रत्न एवं आभूषण जड़ाई, बुनाई, काष्ठ कार्य कालीन बनाना इत्यादि बनाना सिखाया जाएगा।
  • प्रशिक्षण में उन्हें कार्य की बारीकियों की जानकारी एवं सम्बंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
  • प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को सरकार द्वारा मानदेय भी प्रदान किया जाएगा।
  • यह मानदेय उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षण की अवधि के अंतर्गत प्रदान होगा।
  • मानदेय की राशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री हुनर योजना के सफलतापूर्वक संचालन का जिम्मा राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम को दिया गया है।
  • योजना का कार्यक्षेत्र पूरा उत्तराखंड होगा जिसमे सम्पूर्ण राज्य के पात्र लाभार्थी आवेदन कर सकते है।
  • मुख्यमंत्री हुनर योजना का लाभ केवल अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति ही ले सकेंगे।
  • अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, एवं जैन वर्ग के व्यक्ति शामिल है।
  • ऐसे आवेदन जो मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, सरकार द्वारा निरस्त कर दिए जाएंगे।
  • इसलिए योजना के आवेदन पूर्व व्यक्ति जारी जरूरी दिशानिर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ ले।
  • प्रशिक्षण पश्चात प्रशिक्षित व्यक्ति को संस्थान द्वारा प्लेसमेंट भी करवाई जाएगी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत व्यक्ति को निम्न लाभ प्रदान किए जाएंगे: -
    • बेरोजगार युवाओ को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्लंबिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसी कार्यो का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
    • प्रशिक्षण के दौरान व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार मानदेय भी दिया जाएगा।
प्रशिक्षण की अवधि। देय स्टाईपेंड।
100 घंटे तक। 2,000/- रूपए
150 घंटे तक। 2,500/- रूपए
250 घंटे तक। 3,000/- रूपए
300 घंटे तक। 4,500/- रूपए

पात्रता

  • उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी 'मुख्यमंत्री हुनर योजना' का लाभ केवल वही व्यक्ति ले सकेंगे जो योजनान्तर्गत निर्देशित निम्न पात्रता को पूर्ण करेंगे: -
    • ऐसे आवेदक जो अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंधित हो।
    • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
    • आवेदक कम से कम पांचवी पास होना चाहिए।
    • आवेदक की शिक्षा उत्तराखंड बोर्ड या फिर मदरसे से दोनो सें मान्य होगी।
    • सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसायों में प्रशिक्षण चाहने वाले व्यक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल होना चाहिए।
    • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3,50,000/- एवं
    • शहरी क्षेत्र के आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री हुनर योजना के आवेदन समय आवेदक को अपनी पात्रता सिद्ध करने हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • मोबाइल नंबर।
    • बैंक सम्बंधित दस्तावेज।
    • जन्म प्रमाण पत्र।

आवेदन की प्रक्रिया

  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री हुनर योजना के लिए केवल पात्र व्यक्ति ही आवेदन कर सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री हुनर योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।
  • पात्र अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।
  • प्राप्त आवेदन पत्र में लाभार्थी अपने विवरण को स्पष्ट रूप से दर्ज करे।
  • विवरण दर्ज करने के साथ पात्रता को सिद्ध करने हेतु आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संग्लग्न करने होंगे।
  • पूर्ण रूप से भरे मुख्यमंत्री हुनर योजना के आवेदन को कार्यालय में जमा कर दे।
  • प्राप्त आवेदन की विभाग द्वारा जाँच की जाएगी।
  • जाँच में सफल पाए गए आवेदनों की सूचना लाभार्थी को एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संपर्क सूत्र: 0135-2788723
  • उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेल्पडेस्क: alpsankhyak1@gmail.com
  • प्रधान कार्यालय
    अल्पसंख्यक कल्याण भवन,
    शहीद भगत सिंह कलोनी, अधोईवाला, देहरादून
जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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