उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को सौर ऊर्जा प्लेटें तथा सौर ऊर्जा पैनल उपलब्ध कराया जाएगा।
    • लाभार्थी को विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता/ डीलर के माध्यम से सहायता दी जाएगी।
    • लाभार्थी को यह लाभ पुरे जीवन में केवल एक ही बार दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना।
लाभ सौर ऊर्जा प्लेटें तथा पैनल दिया जाएगा।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक के परिवार।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण श्रमिक की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण निर्माण श्रमिक तथा उनके परिवार बुनियादी जरूरतों से वार्चित रह जाते है।
  • वह बिजली, पानी आदी जरूरतों को अधिक आय नहीं होने के कारण नहीं पूरा कर पाते।
  • बिजली का बील अधिक आने के कारण उन्हें उसका भुक्तान करने के लिए बहुत कठिनायों का सामना करना पढ़ेगा।
  • निर्माण श्रमिकों की इन्ही समस्याओ को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिकों के घरो तक बिजली पहुंच सके तथा उनके घरो में भी प्रकाश हो पाए।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को सोर ऊर्जा प्लेटें तथा सौर ऊर्जा पैनल उपलब्ध कराई जाएगी।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • लाभार्थियों के चयन हतु श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच में सभी जानकारियो के सही पाए जाने पर चयनित लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थी को सौर ऊर्जा सहायता विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता तथा डीलर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
  • वह निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत है उनके परिवार योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक को श्रमिक कार्ड को जमा करना अनिवार्य है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी रख-रखाव एवं सर्विस चार्ज के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता को कर सम्पर्क करना होगा।
  • लाभार्थी निर्माण श्रमिक के परिवार को योजना के अंतर्गत लाभ पुरे जीवन में केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।
  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना का लाभ सीएससी सेंटर में जा कर ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर भी आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना के आवेदन पत्र को भर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को सौर ऊर्जा प्लेटें तथा सौर ऊर्जा पैनल उपलब्ध कराया जाएगा।
    • लाभार्थी को विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता/ डीलर के माध्यम से सहायता दी जाएगी।
    • लाभार्थी को यह लाभ पुरे जीवन में केवल एक ही बार दिया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक का परिवार योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • आवेदक ने किसी अन्य विभाग की सौर ऊर्जा सहायता का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • श्रमिक कार्ड/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक सौर ऊर्जा सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को अपने नज़दीकी निम्नलिखित केंद्र/ सेंटर में जा कर भर सकते है :-
    • उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
    • उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
  • आवेदक केंद्र/ सेंटर में जा कर एजेंट की सहायता से योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच पूरी होने के बाद चयन किए गए लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • विभाग द्वारा लाभार्थियों को संबंधित आपूर्तिकर्ता/ डीलर के माध्यम से सौर ऊर्जा की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड- 248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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