मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

Submitted by shahrukh on Tue, 08/03/2022 - 17:42
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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने के ध्येय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को पूंजीगत ऋण 10.00 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

लाभ

  1. इस योजना के तहत 4% से अधिक की ब्याज दर, जो 10% के अधीन है, सामान्य उम्मीदवारों के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी।
  2. आरक्षित श्रेणियों (एससी / एसटी, ओबीसी, महिला, पूर्व सैनिक, पीएच / वीएच) के लिए ब्याज दर पूरी तरह से छूट दी जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में वहन किया जाएगा।
  3. व्यवसायिक बैंको तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित गॉंव या ग्रामीण क्षेत्र स्थित हों, नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  4. जनपदों में जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।

योजना की अवधि

यह योजना इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 5 साल तक लागू रहेगी।

कार्यक्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्रों को यू.पी. के तहत परिभाषित किया गया है। समय-समय पर खादी ग्रामोद्योग आयोग / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित राज्य सरकार और ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा पंचायत राज संहिता।

योग्य उद्यमी

  1. इस योजना के तहत उद्यमियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित गुणों पर लाभान्वित किया जाएगा
  2. प्राथमिकता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / पॉयलेटेकनिक द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को दी जाएगी।
  3. शिक्षित बेरोजगार युवा जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई है।
  4. एक उम्मीदवार TRYSEM और किसी अन्य सरकारी योजना के तहत प्रशिक्षित।
  5. पारंपरिक कारीगर स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाएं।
  6. उम्मीदवार ने व्यावसायिक शिक्षा [एक विषय के रूप में ग्राम उद्योग के साथ 10 + 2 उत्तीर्ण की]।
  7. जिन्होंने संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराया है।

लाभार्थी की पहचान

अन्य राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए गठित डीएम / सीडीओ / एसडीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति उधारकर्ताओं की पहचान करेगी या समिति के रूप में यूपी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा गठित की जाएगी। ऋण मंजूर करने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उधार कर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और गाँव के निवासी और स्थायी रूप से वहाँ निवास करना चाहिए। उसे यूनिट की स्थापना के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता होनी चाहिए।

चयन के लिए पात्रता मापदंड

  • उधार कर्ताओं की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • 50% उधारकर्ता SC / ST /O.B.C वर्ग से होने चाहिए।
  • पहचान योग्य लाभार्थियों के लिए स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर ग्रामोद्योग इकाइयों की पहचान की जानी चाहिए।
  • प्राथमिकता ऐसी इकाइयों को दी जाएंगी जो स्थानीय चचेरे भाई की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन में लगी होंगी।

ऋण की मात्रा

  1. पहले चरण में इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को टर्म लोन / वर्किंग कैपिटल के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान मिलेगा।
  2. सामान्य श्रेणी के लिए बैंक ऋण का स्व योगदान 10% होगा
  3. एससी / एसटी / महिला / पीएच / ओबीसी / भूतपूर्व सैनिक के लिए कुल परियोजना लागत का 5%।

मार्जिन मनी / सुरक्षा और गारंटी

समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मार्जिन मनी / सुरक्षा और गारंटी ली जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा5.00 लाख रूपये के ऋण की गारंटी पर छूट दी जाती है।

पुनर्वित्त

योजना के तहत पुनर्वित्त सिडबी / नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

ब्याज सब्सिडी का भुगतान

ऋण की मंजूरी के बाद, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा और इसे एक निर्धारित प्रारूप पर नवीनीकृत करेगा [अनुबंध- A]

संपर्क करने का पता

  • उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

  • 8, तिलक मार्ग, लखनऊ - 226001
  • फोन : 2208321/2208310/2208313/2207004
  • फैक्स : 0522-2208243
  • ई-मेल : ceoupkvib@gmail.com
  • वेबसाइट : www.upkvib.gov.in
क्र॰सं॰ मण्डल का नाम कार्यालय का पता नाम जनपद मोबाइल नं०(सी०यू०जी०)
1 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी शीतला रोड गुलमोहर वटिका खंडारी आगरा 7408410749
2 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी रसलगंज, अलीगढ़ अलीगढ 7408410754
3 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी 8, वेली रोड, इलाहाबाद इलाहाबाद 7703006954
4 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी 5/160, सिधारी आजमगढ़ 7408410761
5 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी रामपुर बाग बरेली 7408410765
6 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी जिला परिषद, आवासीय भवन, कचहरी बस्ती 7408410788
7 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी जिला परिषद, आवासीय भवन, कचहरी बस्ती 7408410852
8 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी ख्वासपुरा फैज़ाबाद 7408410718
9 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी 890, लच्छीपुर गोरखपुर 7703006955
10 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी रामा बिल्डिंग, ईलाइट सिनेमा के पीछे झाँसी 7408410796
11 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी 15ए, शारदानगर, क्यू ब्लाक कानपुर नगर 7408410799
12 परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी 8, कैण्ट रोड, कैसरबाद लखनऊ 7408410806
क्र॰सं॰ मण्डल का नाम कार्यालय का पता नाम जनपद मोबाइल नं०(सी०यू०जी०)
1 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी शीतला रोड गुलमोहर वटिका खंडारी आगरा 7408410750
2 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रसलगंज अलीगढ 7408410755
3 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बैंक कालोनी, श्रृगांर नगर एटा 7408410756
4 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी विकास भवन, ढबरई फ़िरोज़ाबाद 7418410751
5 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भावत चौराहा, राधारमण रोड मैनपुरी 7408410752
6 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी 6, नया कटरा, दिलकुशा इलाहाबाद 7703006953
7 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी 105, सिविल लाइन्स फतेहपुर 7408410759
8 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी 119, सिविल लाइन्स प्रतापगढ़ 7703006952
9 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ओसा मंझनपुर चौराहा कौशाम्बी 7408410760
10 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रामपुर उदयभान बलिया 7408410763  
11 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भीटी चौराहा, कुशवाहा सीड स्टोर मऊ 7408410764
12 प्रबन्धक ग्रामोद्योग/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बरेली रोड, निकट पुरानी चुंगी, शाहबाजपुर बदांयू 7408410766

 

 

 

 

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