औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना

Submitted by shahrukh on Mon, 07/03/2022 - 13:43
Highlights

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Customer Care

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औषधीय एवं सुगन्धित फसल क्षेत्र विस्तार योजना मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका उद्देश्य गुणवत्तायुक्त अधिक उपज देने वाली, अल्प अवधि वाली औषधीय एवं सुगन्धित प्रजातियों का क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है

चयनित फसलें

  1. बेल
  2. सर्पगंधा
  3. कालमेघ
  4. सफ़ेद मुसली
  5. आंवला
  6. अश्वगंधा
  7. सतावर
  8. तुलसी
  9. कोलियस
  10. गुड़मार स्टीविया

स्वरूप

योजना के तहत किसान को स्वेच्छा से क्षेत्र से अनुकूल औषधीय एवं सुगन्धित फसल लगाने पर कम से कम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर का लाभ देने का प्रावधान है।
योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा में औषधीय एवं सुगन्धित फसलों की खेती पर अनुदान पात्रता अनुसार देय है।

पात्रता (किसानों के लिए)

सभी वर्ग के किसानों के लिए

योजना कार्य क्षेत्र

मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू

अनुदान की पात्रता

हितग्राही किसान को औषधीय एवं सुगन्धित फसल उत्पायदन पर निम्नतनुसार अनुदान देय है : -

क्र. फसल लागत मापदंड प्रति है रूपये में. अनुदान पात्रता प्रतिशत में अनुदान की राशि रूपये में
1 बेल 40000 50 20000
2 सर्पगंधा 62500 50 31250
3 कालमेघ 25000 20 5000
4 सफ़ेद मुसली 312500 20 62500
5 आंवला 65000 20 13000
6 अश्वगंधा 25000 20 5000
7 सतावर 62500 20 12500
8 तुलसी 30000 20 6000
9 कोलियस 43000 20 8600
10 गुड़मार स्टीविया 25000 20 5000

आवेदन कैसे करें

  1. किसान को आधार नंबर सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
  2. योजना का क्रियान्वयन किसान की निजी भूमि में किया जायेगा।
  3. हितग्राही के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
  4. सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाती के हितग्राहियों हेत पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।
  5. ऑनलाइन MPFSTS पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
  6. वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • खसरा नंबर /B1 / वन पट्टे की प्रति
  • बैंक पासबुक
  • जाती प्रमाण पत्र

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