Uttar Pradesh Pension Scheme

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Uttar Pradesh CM
Scheme Open
Highlights
  • वृद्ध नागरिकों को 500 रुपए रुपए प्रति माह।
  • विधवा / निराश्रित महिला को 1000/- रुपए प्रति माह।
  • विकलांग नागरिको को 1000/- रुपए प्रति माह।
  • कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को 3000/- रुपए प्रति माह। 
Customer Care
  • समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश संपर्क :-
    • हेल्पलाइन नंबर - 0522-2209259
    • ईमेल - director.sw@dirsamajkalyan.in
  • महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश संपर्क :-
    • हेल्पलाइन नंबर :- 18004190001
    • ईमेल :- widowpensionmahilakalyan@gmail.com
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश संपर्क :-
    • हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
    • ईमेल :- dir.hwd-up@gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश पेंशन योजना ।
लाभार्थी
  • वृद्ध व्यक्ति।
  • विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला।
  • दिव्यांग व्यक्ति।
  • कुष्ठ रोगियों।
लाभ
  • वृद्ध नागरिकों को 500 रुपए रुपए प्रति माह।
  • विधवा / निराश्रित महिला को 1000/- रुपए प्रति माह।
  • विकलांग नागरिको को 1000/- रुपए प्रति माह।
  • कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को 3000/- रुपए प्रति माह। 
आवेदन का तरीका ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • उत्तर प्रदेश पेंशन योजना योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिक जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करवाना है।
  • इससे मुख्यतः राज्य के निमिन्लिखित वर्गो के नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है:-
    • 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध।
    • 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित/विधवा महिला।
    • 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग।
    • किसी भी आयु वर्ग के कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति।
  • इस योजना के माध्यम से नागरिकों को होने वाली आर्थिक समस्या से राहत मिलेगी।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित चार योजनाओ का उपमेल है: 
  • उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ आवेदकों को दिया जायेगा :-
    • वृद्ध नागरिकों को 500 रुपए रुपए प्रति माह।
    • विधवा / निराश्रित महिला को 1000/- रुपए प्रति माह।
    • विकलांग नागरिको को 1000/- रुपए प्रति माह।
    • कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को 3000/- रुपए प्रति माह। 

पात्रता

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-

योजना का नाम पात्रता
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। 
  • सरकारी सेवा में कार्यरत रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
  • आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू 56460/- वार्षिक तक हो।
उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना
  • निराश्रित महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • निराश्रित महिला के पति की मृत्यु हो गयी हो।
  • निराश्रित महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला की आयु 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
  • निराश्रित महिला एवं उसके परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • निराश्रित महिला द्वारा केंद्र या राज्य सरकार से कोई भी अन्य पेंशन का लाभ न लिया जा रहा हो।
  • निराश्रित महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
  • निराश्रित महिला बच्चे नाबालिग हो अथवा बालिग़ होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हों।
  • निराश्रित महिला द्वारा द्वारा पुनर्विवाह न किया गया हो।
  • शासन के अन्य विभाग द्वारा वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन या शासकीय सहायता प्राप्त न हो रही हो।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना
  • उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
  • गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। 
  • आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू 56460/- वार्षिक तक हो।
  • अन्य पेंशन योजना का लाभ न उठा रहे हो।
उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना
  • उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन (दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो)।
  • कुष्ठ रोग के कारण हुये दिव्यांगजन किसी भी आयु वर्ग के हों।
  • गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। 
  • अन्य पेंशन योजना का लाभ न उठा रहे हो।
  • उक्त पेंशन/अनुदान के लिये बी.पी.एल. आय सीमा निर्धारित होगी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-

योजना का नाम दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • आवेदक का पैन कार्ड।
  • आवासीय प्रमाण पत्र।
  • पहचान पत्र।
  • राशन कार्ड।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाते का विवरण।
उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना
  • आयु सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड।
  • बैंक खाता की छाया प्रति।
  • आई०एफ०एस०सी० कोड।
  • मोबाइल नंबर।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • पहचान पत्र।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • बैंक अकाउंट पासबुक।
उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना
  • आधार कार्ड।
  • राशन कार्ड।
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
  • बैंक खता विवरण।
  • जन्म प्रमाण पत्र।
  • कृष्ठ रोग प्रमाण पत्र।
  • गरीबी रेखा से निचे का प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • आवेदक इस योजना के अंतर्गत पेंशन धनराशि प्राप्त करने हेतु 2 प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-
    • किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
    • स्वयं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से।
  • सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को सबसे पहले खुद को पंजीकृत करना होगा।
  • पंजीकृत करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    व्यक्तिगत विवरण
    • जनपद का नाम।
    • आवेदक का नाम।
    • पिता / पति का नाम।
    • पूरा पता।
    • नगरीय या ग्रामीण निवासी।
    • श्रेणी।
    • तहसील।
    • जन्म तिथि।
    • मोबाइल नंबर।
    बैंक का विवरण
    • बैंक का नाम
    • बैंक शाखा का नाम
    • खाता संख्या
    • IFSC कोड
    आय का विवरण
    • तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की संख्या
    • तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक।
  • इसके पश्चात् सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी अपलोड कर दें।
  • उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो जायेंगे।
  • इसके बाद आवेदक के आवेदन के सबमिट होने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने की समस्त जानकारी एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश संपर्क :-
    • हेल्पलाइन नंबर - 0522-2209259
    • ईमेल - director.sw@dirsamajkalyan.in
  • महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश संपर्क :-
    • हेल्पलाइन नंबर :- 18004190001
    • ईमेल :- widowpensionmahilakalyan@gmail.com
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश संपर्क :-
    • हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
    • ईमेल :- dir.hwd-up@gov.in

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Chief Minister Kanya Sumangala Yojana Uttar Pradesh
2 Uttar Pradesh Mukhyamantri Shikshuta Protsahan Yojana Uttar Pradesh
3 Uttar Pradesh Baal Shramik Vidhya Yojana Uttar Pradesh
4 Uttar Pradesh Leprosy Pension Scheme Uttar Pradesh
5 Uttar Pradesh Kamdhenu Dairy Scheme Uttar Pradesh
6 Uttar Pradesh Mukhyamnatri Bal Seva Yojana Uttar Pradesh
7 Uttar Pradesh Mukhyamantri Sahbhagita Yojana Uttar Pradesh
8 Uttar Pradesh Matritva, Shishu Evam Balika Madad Yojana Uttar Pradesh
9 Uttar Pradesh Sant Ravidas Shiksha Protsahan Yojana Uttar Pradesh
10 Uttar Pradesh Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana Uttar Pradesh
11 उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना Uttar Pradesh
12 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना Uttar Pradesh
13 उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना Uttar Pradesh
14 उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना Uttar Pradesh
15 उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना Uttar Pradesh
16 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना Uttar Pradesh
17 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना Uttar Pradesh
18 उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार अक्षमता पेंशन योजना Uttar Pradesh
19 उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना Uttar Pradesh
20 उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना Uttar Pradesh
21 उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना Uttar Pradesh

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All CENTRAL GOVT

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