Highlights
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- महिलाओं को उद्यम और व्यवसाय स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण 7 % ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध कराया जायेगा।
Website
Customer Care
- हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2564720
- हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पडेस्क ईमेल :-
- hwdc1982@gmail.com
- hwdc@hry.nic.in
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2022. |
लाभ |
|
नोडल विभाग | हरियाणा महिला विकास निगम। |
योजना के बारे मे
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का संचालन किया जाएगा।
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि उनकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे।
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होना आवश्यक।
- केवल राज्य की महिलाये ही इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- महिलाओ की पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या फिर इससे काम हो।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- महिलाओं को उद्यम और व्यवसाय स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण 7 % ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोज़गार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोज़गार प्रदान कर सकेंगी।
- पात्र व्यक्ति हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- महिलाओं को उद्यम और व्यवसाय स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण 7 % ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध कराया जायेगा।
पात्रता
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होना आवश्यक।
- केवल राज्य की महिलाये ही इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- महिलाओ की पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या फिर इससे काम हो।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में होना अनिवार्य है।
- इससे पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफॉलटर न हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- परिवार पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- उद्यम स्थापित करने संबंधी दस्तावेज।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा महिला विकास निगम कार्यलय में जाना होगा।
- इसके पश्चात् आवेदक को हरियाणा मुख्यमंत्री मातृशक्ति उद्यमिता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2564720
- हरियाणा महिला विकास निगम हेल्पडेस्क ईमेल :-
- hwdc1982@gmail.com
- hwdc@hry.nic.in
- हरियाणा महिला विकास निगम पता :-
एससीओ-212, दूसरी मंजिल,
सेक्टर 14, पंचकूला।
Scheme Forum
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about Haryana Mukhyamantri Matrashakti Udhyamita Yojana
Add new comment