बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Mon, 05/02/2024 - 12:54
बिहार CM
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हाइलाइट
  • बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना।
लाभ 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन की सहायता।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम संसाधन विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • वृद्धावस्था में व्यक्ति के शरीर में काम करने की क्षमता कम हो जाती है।
  • व्यक्ति के पास वृद्धावस्था में अधिक समय तक काम करने की तगत नहीं रहती।
  • निर्माण श्रमिक का कार्य शरीरिक श्रम का होता है वह पुलों या भवनों जैसे आदि निर्माण क्षेत्रों में काम करते है।
  • शारीरिक श्रम का कार्य होने के कारण निर्माण श्रमिक वृद्धावस्था में कार्य नहीं कर पाते जिसके कारण उनकी आय का कोई स्रोत नहीं होता।
  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वृद्धावस्था में उन्हें बहुत सारी कठनाईओ का समाना करना पढता है।
  • इन्ही सारी समस्याओ को हल करने के लिए बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुवात बिहार सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना बिहार के श्रम संसाधन विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 60 वर्ष आयु पूर्ण करने पर वृद्धावस्था में 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक जिसके बोर्ड में सदयस्ता 5 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक जो किसी अन्य समाजिक सुरक्षा योजना के अंदर पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक की भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में न्यूतम 5 वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक की आयु 60 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक ने किसी अन्य समाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी प्रति माह पेंशन का लाभ बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले पंजीकृत श्रमिक आईडी को डालना होगा।
  • आवेदक को योजनाओ की सूचि में से बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्रों की जाँच श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक बिहार निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का आवेदन पत्र अपने नज़दीकी श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसमे पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी दस्तावेजों को सलंग्न करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों को श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभर्थियो को लाभ प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • बिहार श्रम संसाधन विभाग सम्पर्क विवरण।
  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2525558.
  • बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- biharbhawan111@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार
    सी विंग, चौथी मंजिल, नियोजन भवन, इनकम टैक्स गोलंबर के पास,
    पटना पटना - 800001.
  • श्रम संसाधन विभाग, बिहार
    नियोजन भवन, आयकर गोलंबर के पास,
    जवाहर लाल नेहरू पथ, पटना, बिहार-800001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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