छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
छत्तीसगढ CM
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छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना लोगो
हाइलाइट
  • छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत लाभार्थियों को 20,000/- रूपयें की चिकित्सा सहायता अथवा उपचार में हुआ वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, संबंधित चिकित्सा व्यवसायी को प्रदान किया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना।
लाभ
  • छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत लाभार्थियों को 20,000/- रूपयें की चिकित्सा सहायता अथवा उपचार में हुआ वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, को प्रदान किया जाएगा।
नोडल विभाग श्रम विभाग, छत्तीसगढ़।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। 
  • छत्तीसगढ, श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का किसी भी जिले में पंजीयन होना अनिवार्य।
    • मण्डल में श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्ण कर लिया हो।
    • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसने मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्ण कर लिया हो को योजना लाभ हेतु पात्र होंगे।
  • छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत लाभार्थियों को 20,000/- रूपयें की चिकित्सा सहायता अथवा उपचार में हुआ वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।
  • पात्र व्यक्ति छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत लाभार्थियों को 20,000/- रूपयें की चिकित्सा सहायता अथवा उपचार में हुआ वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, संबंधित चिकित्सा व्यवसायी को प्रदान किया जाएगा।

पात्रता

  • छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का किसी भी जिले में पंजीयन होना अनिवार्य।
    • मण्डल में श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्ण कर लिया हो।
    • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • अस्पताल सर्टिफिकेट।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपने नज़दीकी श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को छत्तीसगढ़ दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0771-2443513
    • 0771-2443514
    • 0771-2443515
    • 0771-2443516
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ हेल्पडेस्क ईमेल :- cglc2012@gmail.com
  • श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पता :-
    (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)
    खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती
    भवन, अटल नगर रायपुर(छ.ग.)।

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