राजस्थान एक रुपये किलो गेहूँ योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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राजस्थान एक रुपये किलो गेहूँ योजना लोगो
हाइलाइट
  • राजस्थान एक रुपये किलो गेहूँ योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • अंत्योदय राशनकार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रतिराशन कार्ड प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।
    • बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2227352
  • राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • secy-food-rj@nic.in 
    • afcfood-rj@nic.in  
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान एक रुपये किलो गेहूँ योजना।
आरंभ होने की तिथि 2019.
लाभ अंत्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपए प्रतिकिलों की दर से गेहूं उप्लब्ध करवाना।
नोडल विभाग राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • एक रुपये किलो गेहूँ योजना  राजस्थान सरकार की बीपीएल, स्टेट बीपीएल,अंत्योदय राशनकार्ड धारियो के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है।
  • इससे मुख्यतः राज्य के की अंत्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपए प्रतिकिलों की दर से गेहूं प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है।
  • राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  • एक रुपये किलो गेहूँ योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित मुख्य उद्देश्य है :-
    • अंत्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को 1 रुपए प्रतिकिलों की दर से गेहूं उप्लब्ध करवाया जाना।
    •  जिससे लोग आसानी से गेहूं खरीद सके, और निर्धन वर्ग के सभी लोगो को भूखा ना रहना पड़े।
  • एक रुपये किलो गेहूँ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति ही पात्र होंगी:-
    • सभी राशन कार्ड धारक।
    • बीपीएल परिवार।
    • स्टेट बीपीएल परिवार।
    • अंत्योदय परिवार।
  • एक रुपये किलो गेहूँ योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • अंत्योदय राशनकार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रतिराशन कार्ड प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।
    • बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।
  • योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशनकार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रतिराशन कार्ड तथा बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5
    किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है।
  • पात्र व्यक्ति एक रुपये किलो गेहूँ योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान एक रुपये किलो गेहूँ योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • अंत्योदय राशनकार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रतिराशन कार्ड प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।
    • बीपीएल, स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रुपए प्रतिकिलो की दर से गेहूं।

पात्रता

  • एक रुपये किलो गेहूँ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगी:-
    • राजस्थान का स्थाई निवासी।
    • सभी राशन कार्ड धारक।
    • बीपीएल परिवार।
    • स्टेट बीपीएल परिवार।
    • अंत्योदय परिवार।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • एक रुपये किलो गेहूँ योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • राशनकार्ड।
    • बीपीएल कार्ड।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • राजस्थान एक रुपये किलो गेहू योजना में आवेदन करने के लिए सवप्रथम अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाना होगा।
  • सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदक का आवेदन पत्र भरा जायेगा।
  • आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को अच्छे से दर्ज करवाये।
  • इसके पश्चात् राजस्थान गेहूं योजना में मांगे गए दस्तावेजों को सीएससी सेंटर में दे।
  • आपके दस्तावेज सीएससी सेंटर के माध्यम से अपलोड कर दिये जायेंगे।
  • आपकी राजस्थान गेहूं योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी होती है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2227352
  • राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • secy-food-rj@nic.in 
    • afcfood-rj@nic.in  
  • राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पता:-
    खाद्य विभाग सरकार सचिवालय,
    जयपुर (राज.) - 302005

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