हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना लोगो
हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष में 120 दिन का रोज़गार प्रदान किया जायेगा।
    • पात्र लाभार्थियों को बेहतर आजीविका मुहैया करवाने के लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जायेगा।
    • पात्र लाभार्थी को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी या 300 रुपये प्रति दिन, जो भी अधिक हो, दी जाएगी।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना।
आरंभ होने की तिथि 2020.
लाभ
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष में 120 दिन का रोज़गार।
    • पात्र लाभार्थियों को बेहतर आजीविका मुहैया करवाने के लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जायेगा।
    • पात्र लाभार्थी को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी या 300 रुपये प्रति दिन, जो भी अधिक हो, दी जाएगी।
नोडल विभाग शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश। 
आवेदन का तरीका

योजना के बारे मे

  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • हिमाचल प्रदेश, शहरी विकास विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की उम्र 65 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए।
    • केवल घर का वयस्क सदस्य हैं काम करने का पात्र होगा।
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष में 120 दिन का रोज़गार प्रदान किया जायेगा।
    • पात्र लाभार्थियों को बेहतर आजीविका मुहैया करवाने के लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जायेगा।
    • पात्र लाभार्थी को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी या 300 रुपये प्रति दिन, जो भी अधिक हो, दी जाएगी।
  • मजदूरी का भुगतान 15 दिन का रोजगार समाप्त करने के बाद सात दिन की अवधि के भीतर सीधा लाभाथी के बैंक खाते में दिया जायेगा।
  • प्रशिक्षण लाभार्थियों को दीनदयाल अन्तोदय योजना-राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंको से सस्ती दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जायेगा।
  • योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी भी क्षेत्र में रहने वाले परिवार के व्यस्क सदस्य को संबन्धित शहरी निकाय में स्वयं को पंजीकृत करवाना पड़ेगा।
  • पात्र व्यक्ति हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष में 120 दिन का रोज़गार प्रदान किया जायेगा।
    • पात्र लाभार्थियों को बेहतर आजीविका मुहैया करवाने के लिए उनका कौशल प्रशिक्षण भी करवाया जायेगा।
    • पात्र लाभार्थी को सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी या 300 रुपये प्रति दिन, जो भी अधिक हो, दी जाएगी।

पात्रता

  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की उम्र 65 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए।
    • केवल घर का वयस्क सदस्य हैं काम करने का पात्र होगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • राशन कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा
  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं एमएमएसएजीवाई (MMSGY) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को एमएमएसएजीवाई (MMSGY) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को जॉब कार्ड सात दिनों के भीतर प्रदान किया जायेगा।
ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा
  • इच्छुक व्यक्ति लाभ लेने हेतु सम्बन्धित नगरीय निकाय से आवश्यक प्रपत्र प्राप्त कर सम्बन्धित नगरीय निकाय में अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
  • पात्र लाभार्थी मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का आवेदन पत्र शहरी विकास विभाग कार्यलय से प्राप्त कर सकते है।
  • एक परिवार के सभी पात्र लाभार्थियों को केवल एक ही आवेदन के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
  • पंजीकरण के बाद संबंधित शहरी निकाय द्वारा पंजीकृत व्यक्ति का निशुल्क जॉब कार्ड बनाया जायेगा।
  • आवेदक को जॉब कार्ड पंजीकरण के सात दिनों के भीतर प्रदान किया जायेगा।
  • पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर पात्र लाभार्थी को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा न करने पर यूएलबी द्वारा 75 रुपये प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

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