हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हिमाचल प्रदेश CM
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हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना लोगो।
हाइलाइट
  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा घोषित "मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना" के तहत कृषक व वृद्ध जन जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक की हो उनको राज्य सरकार मुफ्त चिकित्सा मुहैया कराएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बिमा योजना सोसाइटी संपर्क सूत्र: 0177- 2629802
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना
आरंभ वर्ष 2024.
लाभ मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
लाभार्थी आयकर के अंतर्गत न आने वाले 70 वर्ष से अधिक के व्यक्ति।
नोडल विभाग हिमाचल प्रदेश स्वस्थ्य बिमा योजना सोसाइटी।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका विभाग द्वारा आवेदन सम्बंधित दिशानिर्देश जल्द जारी किये जाएंगे।

योजना के बारे मे

  • अपने प्रदेश की जनता को उच्च और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना प्रत्येक सरकार की पहली प्राथमिकता होती है।
  • स्वस्थ जनता से ही एक राज्य अपनी सफलता की और अग्रसित हो सकता है।
  • इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार अपने राज्य की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलबध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
  • इन सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार समयनुसार कई स्वास्थ्य समन्धित योजनाओ को लागू करती आयी है।
  • इन योजना के अंतर्गत आने वाली राज्य की जनता को विषम परिस्थितयो में लाभ प्रदान किया जाता है।
  • हाल ही में प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुखिविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश का 2024-25 बजट पेश किया।
  • बजट में उनका ध्यान मुख रूप से प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने पर था।
  • उनके अनुसार राज्य में चल रही अन्य चिकित्सा सहायता योजनाओ से स्वास्थय सुविधाओं में व्यापक विस्तार हुआ है।
  • हालाँकि उनकी प्राथमिकता राज्य के प्रत्येक आयु तथ वर्ग की जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना है।
  • उनकी इस दूर दर्शिता को देखते हुए उन्होंने राज्य की जनता के लिए एक नई स्वस्थ्य योजना लागु करने का निर्णय लिया है।
  • इस योजना का नाम है "मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना"।
  • इस योजना से पूर्व में घोषित स्वास्थ्य योजनाओ का पूर्ण रूप से लाभ न ले पा रहे व्यक्तियों को मिलेगा।
  • योजना के अंतर्गत राज्य के कृषको व वृद्धो को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
  • योजना का लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो तथा वे आयकर के दायरे में न आते हो।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य उम्र के अंतिम पड़ाव में आर्थिक तंगी झेल रहे इन वृद्ध जनो को उचित स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में मुहैया कराना है।
  • मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • जिसके जरूरी दिशानिर्देश और आवेदन की प्रक्रिया सरकार द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा घोषित "मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना" के तहत पात्र लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे: -
    • योजना के तहत राज्य के पात्र लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।
    • योजना का लाभ राज्य के कृषको एवं वृद्ध जन को ही प्राप्त होगा।

पात्रता

  • मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना का लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को उपलब्ध होगा जो सरकार द्वारा जारी की गई पात्रता को वहन करेगा। आदेशानुसार केवल निम्नलिखित व्यक्ति ही, "हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना" का लाभ से सकेंगे।
    • ऐसे व्यक्ति जो राज्य के स्थायी निवासी हो।
    • ऐसे व्यक्ति जो आयकर के दायरे में न आता हो।
    • ऐसे व्यक्ति जो 70 वर्ष से अधिक की आयु के हो।
    • ऐसे व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना के तहत पेंशन न प्राप्त कर रहे हो।
    • वृद्ध जन और कृषको को ही इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना के आवेदन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे। योजना के लिए अपनी पात्रता को पूर्ण करने हेतु लाभार्थी को आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तवेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसकी संभावित सूची इस प्रकार से है: -
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • किसान सम्बंधित दस्तावेज (यदि लागु हो)
    • पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • राशन कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • अन्य योजना का लाभ न लेने हेतु शपथ पत्र।
    • व निर्देशनुसार अन्य दस्तावेज।

आवेदन की प्रक्रिया

  • राज्य सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना एक नवीनतम योजना है, जिसके आवेदन सम्बंधित दिशानिर्देश अभी सरकार द्वारा जारी नहीं किये गए है। हालाँकि योजना के आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकेंगे।
  • पात्र लाभार्थी को जारी दिशानिर्देश अनुसार योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • योजना के लिए आवेदन करते समय लाभार्थियों को उनके विवरण वा जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
  • प्राप्त आवेदको की सफलतापूर्वक जांच उपरांत लाभार्थियों को योजना के तहत लाभ उपलब्ध कराये जाएंगे।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बिमा योजना सोसाइटी संपर्क सूत्र: 0177- 2629802
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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