हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना
हाइलाइट
- हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत आवेदक को: -
- राज्य सरकार द्वारा 8000 से 12000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- छात्रवृत्ति कक्षा 11 से परास्नातक तक के मेधावी छात्रों को उपलब्ध होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
- हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेल्पडेस्क:
saral.haryana@gov.in
योजना के बारे मे
- शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा समय के साथ निरंतर रूप से बढ़ रही है।
- प्रत्येक वर्ग का छात्र इस प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जिससे आने वाले समय में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
- परन्तु समाज के पिछड़ा वर्ग के छात्र अपनी पारिवारिक आर्थिक कमजोरी की चलते इस प्रतिस्पर्धा में अन्य वर्ग के छात्रों से कदमताल करने में अक्षम है।
- इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने इन वर्ग के छात्रों योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना का नाम है "डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना"।
- योजना के अंतर्गत ऐसे छात्र जो अनुसूचित जाती एवं पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु, अर्ध-घुमन्तु, टपरीवास एवं समाज के अन्य वर्ग से आते है, योजना का लाभ ले सकते है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य इस आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के छात्रों को आर्थिक सम्बल प्रदान करना है।
- योजना के द्वारा यह छात्र अपनी स्कूली शिक्षा से लेकर परास्नातक की शिक्षा को ग्रहण कर सकते है।
- अतः यह योजना इन वर्ग के छात्रों का मनोबल तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को बनाये रखने में सहायता करेगी।
- यह योजना छात्र के मेरिट पर आधारित है अतः जो छात्र किसी सामान्य योजना का लाभ ले रहे है इसके लिए पात्र होंगे, परन्तु मेरिट आधारित अन्य योजना के लिए वो पात्र नहीं होंगे।
- योजना का 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र तथा 40 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी की लिए सुरक्षित होगा।
- योजना के आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय विभाग को जमा किया जाएगा।
- डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेतु आवेदक को विभाग द्वारा जारी पत्र को पूर्ण करना होगा।
- अधूरे तथा गलत जानकारी वाले आवेदन को विभाग द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।
- इस छात्रवृत्ति का लाभ सभी सरकारी/ गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयो में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राये को दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत आवेदक को: -
- राज्य सरकार द्वारा 8000 से 12000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- छात्रवृत्ति कक्षा 11 से परास्नातक तक के मेधावी छात्रों को उपलब्ध होगी।
जाती |
छात्रवृत्ति प्रदान करने की कक्षा |
छात्रवृत्ति की दर |
---|
एससी/विमुक्त जाति/घुमन्तु/अर्ध घुमन्तु |
11वी कक्षा व सभी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में
|
8000 |
स्नातक (प्रथम वर्ष) |
आर्ट्स/ कॉमर्स साइंस और सभी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज |
8000 |
इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
9000 |
चिकित्सा और संबद्ध पाठ्यक्रम |
9000 |
परास्नातक (प्रथम वर्ष) |
आर्ट्स/ कॉमर्स साइंस |
11000 |
इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
11000 |
चिकित्सा और संबद्ध पाठ्यक्रम |
12000 |
पिछड़े वर्गों (ब्लॉक-ए) |
मैट्रिक |
8000 |
पिछड़े वर्गों (ब्लॉक-बी) |
मैट्रिक |
8000 |
समाज के अन्य वर्ग |
मैट्रिक |
8000 |
पात्रता
- हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के आवेदन हेतु, लाभार्थी को निम्नलिखित पत्र को पूर्ण करना होगा: -
- आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 4 लाख से अधिक न हो।
- आवेदक अनुसूचित जाती/पिछड़ा वर्ग/समाज के अन्य वर्ग से सम्बंधित हो।
- आवेदकों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
- आवेदक को छात्रवृत्ति के लिए अपनी पिछली कक्षा में निम्न प्रतिशत प्राप्त होना आवश्यक है : -
जाती |
आधार कक्षा |
अंको का प्रतिशत |
---|
शहरी |
ग्रामीण |
---|
एससी/विमुक्त जाति/घुमन्तु/अर्ध घुमन्तु |
मैट्रिक
|
70 |
60 |
इंटरमीडिएट |
75 |
70 |
स्नातक |
65 |
60 |
पिछड़े वर्गों (ब्लॉक-ए) |
मैट्रिक |
70 |
60 |
पिछड़े वर्गों (ब्लॉक-बी) |
मैट्रिक |
80 |
75 |
अन्य वर्ग के छात्र |
मैट्रिक |
80 |
75 |
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेतु आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
- आधार कार्ड/ पहचान पत्र /पासपोर्ट।
- जन्म प्रमाण पत्र/ मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- बैंक सम्बंधित दस्तावेज।
- निवास प्रमाण पत्र।
- फोटोग्राफ।
- शैक्षणिक अंक तालिका की प्रति।
- परिवार आय प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक संसथान के प्रधानाचार्य से उच्च कक्षा में दाखिला हेतु प्रमाण पत्र।
- वर्तमान शैक्षणिक संसथान के आई कार्ड की प्रति।
आवेदन की प्रक्रिया
- हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना का आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक को सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- आवेदक को सर्वप्रथम विभाग के इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- वही पहले से पंजीकृत आवेदक अपने लॉगिन आईडी से साइन इन कर सकते है।
- नए पंजीकरण हेतु आवेदक को मुख्य पेज पर "नया उपयोगकर्ता" का चयन करना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई जानकारी को दर्ज करे।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद आवेदक को लॉगिन आईडी का विवरण एसएमएस तथा ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगा।
- प्राप्त विवरण से सरल हरियाणा के पोर्टल पर साइन इन करे।
- साइन इन पश्चात डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना का चुनाव करे।
- ऑनलाइन आवेदन के लिंक को चुने।
- आवेदक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरे।
- जरूरी दस्तावेजों की सूची को अपलोड करने के पश्चात अपने आवेदन को जमा कर दे।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात आपको ईमेल व एसएमएस के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त होगी।
- आवेदन की प्राप्त आईडी से आप अपने आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते है।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आवेदक अनुसूचित जाती एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- मुख्य पेज पर क्विक लिंक्स में आवेदन फॉर्म का चयन करे।
- उपलब्ध फॉर्म में से अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना का चयन करे।
- अगले पेज में डाउनलोड आवेदन फॉर्म का चयन करे।
- प्राप्त आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें।
- आवेदन फॉर्म में दिए गए विवरण को सावधानी पूर्वक भरे।
- दर्शाये गए दस्तवेजो की सत्यापित सूची संलग्न करे।
- दिए गए स्थान पर आवेदक का नवीनतम फोटो चस्पा करे जो की प्रधानचार्य द्वारा सत्यापित हो।
- फॉर्म भरने के पश्चात उसको विभाग के कार्यालय में जमा कर दे।
- आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेजों की जाँच पश्चात योजना का लाभ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400
- हरियाणा डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हेल्पडेस्क:
saral.haryana@gov.in
- अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय
बे नंबर 53-54, कल्याण भवन, सेक्टर - 2,
पंचकुला- 134109
हरियाणा, भारत.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार |
योजना का प्रकार |
सरकार |
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