हाइलाइट
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत, राज्य की लाभार्थी महिला को उनके दूसरे बच्चे के बच्चे के लिए 5000 रूपए की सहायता राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी।
- यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते मे ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग दूरभाष:
- 01274-223694
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना |
मे प्रारम्भ | 2023 |
फायदे | गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओ को 5000 रूपए की आर्थिक सहायता |
लाभार्थी |
अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति की कामगार महिलाये एवं 40% से अधिक विकलांग महिला, इ श्रम कार्ड धारक, बी.पी.एल राशन कार्ड धारक महिला, प्रधानमंत्री जान आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी महिला इस योजना का लाभ ले सकती है |
नोडल मंत्रालय | महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा |
आवदेन का तरीका | हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व योजना का आवेदन ऑफलाइन आवेदन पात्र द्वारा होगा |
योजना के बारे मे
- भारत मे हर तीसरी महिला अल्पपोषित तथा हर दूसरी महिला रक्ताल्पता से पीड़ित है।
- अमूमन यह देखा जाता है की, कामगार महिलाये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए गर्भावस्था के आखरी समय तक कार्य जारी रखती है।
- इसके पश्चात बच्चे को जन्म देने के बाद वक्त से पहले ही वह अपने काम को शुरू कर देती है, जबकि उनका शरीर अभी पूरी तरह से स्वस्थय नहीं हुआ होता ।
- इससे न केवल वह अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने से रोक रही है, बल्कि आपने नवजात शिशु को स्तनपान कराने की क्षमता को भी कम कर रही है।
- इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए, राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना" का शुभारम्भ किया, जो की केंद्र सरकार द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" का विस्तारित संस्करण है।
- इस योजना के तहत महिलाओ को गर्भावस्था के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई व स्तनपान करने वाली महिलाओ मे भरण पोषण करने मे मदद मिलेगी।
- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 6000 रूपए की प्रोत्साहन राशि तीन किश्तों मे प्रदान की जाती है।
- वही राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना मे लाभार्थी को एकमुश्त 5000 रूपए प्रदान किये जाते है।
- हालाँकि, केंद्र द्वारा संचालित यह योजना केवल पहले बच्चे तक ही सिमित थी।
- जिसको हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए, राज्य की लाभार्थी महिला को उनके दूसरे बच्चे के बच्चे के लिए सुनिश्चित किया है ।
- पहले इस योजना के तहत दूसरा बच्चा लड़का होने पर लाभ नहीं मिलता था, परन्तु अब दूसरे जीवित बच्चे (लड़के) के लिए भी मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा साल 2022 -23 के बजट के दौरान की थी।
- केवल गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली माताए जिनके बच्चे का जन्म 8 मार्च, 2022 या उसके बाद हुआ है ले सकती है।
- इस योजना के फलस्वरूप सहायता राशि से लाभार्थी महिला को समय से पहले काम पर नहीं जाना पड़ेगा तथा वह इस राशि से अपने स्वास्थ्य का ख्याल सुनिश्चित कर सकेंगी।
- इस योजना का लाभ, राज्य की अनसूचित जाती, जनजाति, दिव्यांग, इ श्रम कार्ड धारक, तथा किसान सामान निधि एवं प्रधानमंत्री जन आरोगय योजना का लाभ ले रही महिला ले सकती है।
- लाभार्थी महिला इसका आवेदन अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र तथा आशा वर्कर के माधयम से कर सकती है।
- योजना का लाभ लेने हेतु महिला को यह भी सुनिश्चित करना होगा की उसके परिवार की वार्षिक आया 8 लाख से अधिक न हो।
- वह महिला जो केंद्र तथ प्रदेश सरकार एवं सार्वजानिक उपकर्मो मे कार्यरत है इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
- यह भी ज्ञात रहे की, लाभार्थी महिला को सहायता राशि लेने के लिए गर्भावस्था का पंजीकरण करने के पश्चात कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच, तथा शिशु का पंजीकरण एवं उसको ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी तथा हेपेटाइटिस का टिका लगवाना अनिवार्य है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को 5000 रूपए की सहायता राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी।
- यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते मे ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व योजना का लाभ निम्नलिखित मे से किसी एक शर्त को पूर्ण करने वाली महिला उठा सकती है :
- राज्य की अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति की कामगार महिलाये।
- 40% से अधिक दिव्यांग महिला।
- इ- श्रम कार्ड धारक
- बीपीएल कार्ड धारक, एवं
- वह महिलाये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य तथा किसान सम्मान योजना की लाभार्थी है।
- उपर्युक्त महिला के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो।
- वह महिला जो सार्वजनिक उप्कर्मो, केंद्र, तथा राज्य सरकार मे कार्यरत महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व योजना के लाभ लेने होते लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- बी.पी.एल राशन कार्ड
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)
- जाती प्रमाण पत्र
- किसान सम्मान निधि योजना (यदि लागु हो)
- परिवार पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आय प्रमाण पत्र
आवेदन करने की प्रक्रिया
- हरियाणा मुख्यमंत्री मातृत्व योजना का लाभ पाने हेतु लाभार्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- इसके लिए, सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या आशा वर्कर से संपर्क करे।
- वहाँ से आपको एक आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
- उस आवेदन फॉर्म मे पूछी गई आवश्यक जानकारी को दर्ज करके, महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ संलग्न करके जमा कर दे।
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आपके आवेदन फॉर्म तथा दस्तवेजो की जांच की जाएगी ।
- सफलतापूर्वक जांच के पश्चात योजना की सुनिश्चित राशि ऑनलाइन माध्यम से आपके बैंक खाते मे जमा कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा दूरभाष:
- 01274-223694
- अधिक जानकारी हेतु अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या आशा वर्कर से संपर्क करे।
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