हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगी :-
    • लाभार्थी को प्रति वर्ष निर्माण कामगार बोर्ड में सदयस्ता नवीकरण करते समय वस्तुओ की खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी को 5,100/- रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • निम्नलिखित वस्तु के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। :-
      • साड़ी।
      • सूट।
      • चप्पल।
      • रेनकोट ।
      • छतरी।
      • रबड़ गढ्डा।
      • स्वच्छ नैपकिन।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना।
लाभ उपकरण खरीदने के लिए महिला निर्माण कामगार को 5,100/- रुपए की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी हरियाणा की निर्माण कामगार महिलाए।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हरियाणा सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना की शुरुवात की गई है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के अंतर्गत महिला निर्माण श्रम का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुओ को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • 5,100/- रुपए प्रति वर्ष निम्नलिखित वस्तुओ की खरीद के लिए महिलाओ को प्रदान किए जाएगे :-
    • साड़ी।
    • सूट।
    • चप्पल ।
    • रेनकोट।
    • छतरी।
    • रबड़ गद्दे।
    • रसोई के बर्तन ।
    • स्वच्छ नैपकिन।
  • प्रति वर्ष निर्माण कामगार की सदस्य्ता नवीनीकरण के समय निर्माण कामगार महिलाओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिलाओ को निर्माण कामगार बोर्ड में सदयस्ता को नवीनीकरण करना अनिवार्य है।
  • यह योजना निर्माण श्रमिक महिलाओ के लिए सम्मान हेतु चलाई गई है इसी कारण से इस योजना को हरियाणा मुख्यमंत्री निर्माण कामगार महिला सम्मान योजना भी कहा जाता है।
  • निर्माण कामगार महिला की निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए जिन निर्माण श्रमिक महिलाओ की सदयस्ता एक वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगी :-
    • लाभार्थी को प्रति वर्ष निर्माण कामगार बोर्ड में सदयस्ता नवीकरण करते समय वस्तुओ की खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी को 5,100/- रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • निम्नलिखित वस्तु के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। :-
      • साड़ी।
      • सूट।
      • चप्पल।
      • रेनकोट ।
      • छतरी।
      • रबड़ गढ्डा।
      • स्वच्छ नैपकिन।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड से न्यूनतम एक वर्ष की सदस्य्ता होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है।:-
    • हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • वस्तुओ की कीमत तथा खरीदने के श्रोत का प्रमाण।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • घोषणा पत्र।
    • वर्क स्लिप।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।
    • आधार कार्ड।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण के बाद आवेदक को पोर्टल पर मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद योजना की सूचि में से हरियाणा मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना का चयन करना होगा।
  • योजना का विवरण भरना होगा तथा योजना से जुड़े सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • आवेदक पत्र के जाँच सबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी निर्माण कामगार बोर्ड की सदस्य्ता नवीकरण करने के समय वस्तुओ की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है।
  • साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकता है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
    सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.

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