हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे।:-
    • निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग उनकी पत्नी या पति को पेंशन के रूप में प्रदान कि जाएगी ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना।
लाभ निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग पति/पत्नी को प्रदान किया जाएगा।
लाभार्थी निर्माण कामगार के पति या पत्नी।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण कामगार वृद्ध अवस्ता में अपनी पेंशन के माध्यम से जींवन निर्वाह कर रहे होते है ।
  • तथा उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार का कोई आय श्रोत नहीं होने के कारण वह बेसहारा हो जाते है।
  • इन्ही समस्याओ का समाधान करने के लिए हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना का उदेश यह है की निर्माण कामगारों के परिवार को पेंशन प्रदान की जाए।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी आधी पेंशन को प्रति माह उनके पति/ पत्नी को प्रदान किया जाएगा ।
  • लाभार्थी को पति/ पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
  • वही लाभार्थी पात्र होंगे जिनके पत्नी/ पति की पेंशन हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत द्वारा प्रदान की जाती हो।
  • हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना को हरियाणा पारिवारिक पेंशन योजना से भी जाना जाता है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे।:-
    • निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग उनकी पत्नी या पति को पेंशन के रूप में प्रदान कि जाएगी ।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक जिनके पति/पत्नी को पेंशन हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा दी जा रही है।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है:-
    • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • पति मृत्यु प्रमाण पत्र (पत्नी के लिए )
    • पत्नी मृत्यु प्रमाण पत्र (पति के लिए )
    • ईमेल आईडी।
    • कानूनी जीवनसाथी का प्रमाण।
    • निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
    • वर्क स्लिप।
    • मोबाइल नंबर।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकते है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद पोर्टल पर लॉगिन ,मोबाइल पर आए यूजर नाम और पासवर्ड से करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद हरियाणा पारिवारिक पेंशन योजना को योजनाओ की सूचि में से चयन करना होगा।
  • हरियाणा निर्माण कामगार पारिवारिक पेंशन योजना अन्तोदय सरल पोर्टल पर हरियाणा पारिवारिक पेंशन योजना के नाम से पोर्टल पर है।
  • आवेदक को योजना का विवरण भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन की जाँच सबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद आवेदक को प्रति माह पेंशन दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन देख सकता है।
  • साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकता है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
    सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.

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