हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्लिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को संकर्मित बीमारी या कार्य स्थल में दुर्घटना के कारण विकलांग होने पर 3000 रुपए प्रति महीने पेंशन प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना।
लाभ निर्माण कामगार को कार्य स्थल पर दुघटना या संक्रमण बीमारी होने पर पेंशन प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगार।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना के अंर्तगत निम्नलिखित कारण से विकलांग हुए निर्माण कामगार को पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • निर्माण कार्य करते समय कार्य स्थल दुर्घटना होने से विकलांग होने पर।
    • संक्रामक बीमारी से विकलांग होने पर।
  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
    • हरियाणा अपंगता पेंशन योजना।
    • हरियाणा निशक्तता पेंशन योजना।
  • लाभार्थी को 3000 प्रति माह सहायता पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएगे ।
  • आवेदक जो 70 प्रतिशत से कम विकलांग है वह योजना के पात्र नहीं है।
  • आवेदक की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में तीन वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए और जिन आवेदकों की सदयस्ता तीन वर्ष से काम है वह योजना के पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्लिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को संकर्मित बीमारी या कार्य स्थल में दुर्घटना के कारण विकलांग होने पर 3000 रुपए प्रति महीने पेंशन प्रदान की जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक को 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की विकलांगता होनी चाहिए।
  • आवेदक की निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम तीन वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
  • आवेदक सकर्मिक बीमारी या कार्य स्थल में निर्माण कार्य करते समय दुर्घटना से विकलांग हुआ हो।
  • आवेदक किसी अन्य विकलांग पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेदज आवश्यक है :-
    • स्थाई प्रमाण पत्र/हरियाणा निवास प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • वर्क स्लिप।
    • घोषणा पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना का आवेदन पत्र भरने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।
    • आधार कार्ड।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए हुआ यूजर नाम और पसवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद लाभार्थी को योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निशक्तता पेंशन योजना का चयन करना होगा।
  • हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता पेंशन योजना अन्तोदय पोर्टल पर हरियाणा निशक्तता पेंशन योजना के नाम से उपलब्ध है।
  • योजना के समस्त विवरण भरकर आवयश्क दस्तावेज पोर्टल पर उपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन हर महीने दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है।
  • साथ ही लाभार्थी SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज के अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है ।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
    सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.

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