झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Fri, 23/06/2023 - 12:52
झारखंड CM
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हाइलाइट
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा गर्भवती महिला निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • गर्भवती महिला श्रमिक को बच्चे के जन्म के समय आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • झारखण्ड सरकार द्वारा महिला निर्माण श्रमिक को बच्चे के जन्म के समय 15,000/- रूपये दिए जायेंगे।
    • योजना का लाभ केवल 2 बच्चों के जन्म देने तक ही मान्य होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना।
लाभ महिला निर्माण श्रमिकों को बच्चे के जन्म के समय 15,000/- रूपये की आर्थिक सहायता।
लाभार्थी झारखण्ड की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड में लगभग 6 लाख संगठित श्रमिक पंजीकृत है जिनमे महिलाएं भी शामिल है।
  • महिला निर्माण श्रमिकों के गर्भवस्था में हुवे खर्च और जन्म के बाद बच्चे की अच्छे से देखभाल के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा एक योजना की शुरुआत की गयी है।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना में झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश की पंजीकृत गर्भवती महिला निर्माण श्रमिकों को बच्चे के जन्म के समय आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी महिला श्रमिक को अपने बच्चे की देखभाल करने हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना है।
  • मातृत्व प्रसुविधा योजना के तहत झारखण्ड सरकार महिला निर्माण श्रमिक को बच्चे के जन्म के समय 15,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • इस धनराशि का उपयोग महिला निर्माण श्रमिक अपने बच्चे की देखभाल व उसे कुपोषण से बचाने के लिए कर सकती है।
  • निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ केवल 2 बच्चो के जन्म पर ही लिया जा सकता है।
  • योजना का लाभ केवल उसी गर्भवती महिला निर्माण श्रमिक को मिलेगा जिसका पंजीकरण झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में होगा।
  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना के लिए आवेदन करते समय श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना आवश्यक है।
  • लाभार्थी महिला श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ लेने के लिए झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर निर्माण श्रमिक परिवार मातृत्व प्रसुविधा योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा गर्भवती महिला निर्माण श्रमिक लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • गर्भवती महिला श्रमिक को बच्चे के जन्म के समय आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • झारखण्ड सरकार द्वारा महिला निर्माण श्रमिक को बच्चे के जन्म के समय 15,000/- रूपये दिए जायेंगे।
    • योजना का लाभ केवल 2 बच्चों के जन्म देने तक ही मान्य होगा।

पात्रता

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा गर्भवती महिला श्रमिकों के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • महिला निर्माण श्रमिक झारखण्ड की मूल निवासी होनी चाहिए।
    • महिला निर्माण श्रमिक गर्भवती होनी चाहिए।
    • महिला निर्माण श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत हो।
    • महिला निर्माण श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
    • झारखण्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र।
    • महिला का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या।
    • महिला श्रमिक का आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • गर्भवती होने का प्रमाण जैसे ANC पंजीकरण संख्या।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • मातृत्व प्रसुविधा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी महिला श्रमिक को सर्वप्रथम झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
  • पंजीकरण करते समय लाभार्थी महिला श्रमिक को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
  • उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात लाभार्थी महिला श्रमिक को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही झारखण्ड निर्माण श्रमिक मातृत्व प्रसुविधा योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • पात्र पाए गए आवेदन पत्रों की लाभार्थी महिला श्रमिक को मातृत्व प्रसुविधा की धनराशि उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
  • श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
    झारखण्ड - 834002.

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