हाइलाइट
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 600/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना। |
लाभ | 600/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य की परित्यक्ता महिलाए। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
|
योजना के बारे में
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण परित्यक्त महिला अपना जीवन अच्छी तरह निर्वाह नहीं कर पाती।
- उनकी आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण उन्हें बहुत सारी कठनाईयो का सामना करना पढ़ता है।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की परित्यक्त महिला को जीवन व्यापन करने में कठिनाईयो का सामना नहीं करना पढ़े तथा उनकी मुश्किलें कम हो पाए।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
- समग्र सामाजिक सूरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना।
- सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- लाभार्थी महिला को योजना के अंतर्गत 600/-रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएगे।
- योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिला पात्र है।
- आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है तथा 59 वर्ष से अधिक है वह योजन के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक के पास परित्यक्ता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है :-
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वारा।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र के द्वारा।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 600/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
- आवेदक बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
- परित्यक्त महिला योजना के अंतर्गत पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- बीपीएल कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- परित्यक्ता प्रमाण पत्र।
- समग्र आईडी।
- आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- पेंशन योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर आवेदक को क्लिक करना होगा।
- पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- जिले को चुनना होगा।
- स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
- समग्र सदस्य आईडी।
- आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
- ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचयत अधिकारी द्वारा।
- शहरी क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद द्वारा।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन को निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त कर सकते है :-
- ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचयत कार्यालय।
- शहरी क्षेत्र से नगर निगम कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
- निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा जाँच के बाद स्वीकृति प्रदान की जाएगी :-
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- जनपद पंचायत अधिकारी।
- आयुक्त नगर निगम अधिकारी।
- मुख्या नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका तथा नगर परिषद अधिकारी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना आवेदक पत्र की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
- निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर -3,
भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.
Scheme Forum
योजना का प्रकार | सरकार |
---|---|
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना
नई टिप्पणी जोड़ें