मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Sat, 09/12/2023 - 17:25
मध्य प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को 600/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना।
लाभ 600/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य की परित्यक्ता महिलाए।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण परित्यक्त महिला अपना जीवन अच्छी तरह निर्वाह नहीं कर पाती।
  • उनकी आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण उन्हें बहुत सारी कठनाईयो का सामना करना पढ़ता है।
  • इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की परित्यक्त महिला को जीवन व्यापन करने में कठिनाईयो का सामना नहीं करना पढ़े तथा उनकी मुश्किलें कम हो पाए।
  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
    • समग्र सामाजिक सूरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना।
    • सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना।
  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • लाभार्थी महिला को योजना के अंतर्गत 600/-रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएगे।
  • योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिला पात्र है।
  • आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है तथा 59 वर्ष से अधिक है वह योजन के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदक के पास परित्यक्ता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को 600/-रुपए प्रति माह देय होंगे।

पात्रताएं

  • आवेदक मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
  • आवेदक बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
  • परित्यक्त महिला योजना के अंतर्गत पात्र है।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • बीपीएल कार्ड।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • परित्यक्ता प्रमाण पत्र।
    • समग्र आईडी।
    • आधार कार्ड।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • पेंशन योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर आवेदक को क्लिक करना होगा।
  • पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जिले को चुनना होगा।
    • स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
    • समग्र सदस्य आईडी।
  • आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
    • ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचयत अधिकारी द्वारा।
    • शहरी क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद द्वारा।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन को निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त कर सकते है :-
    • ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचयत कार्यालय।
    • शहरी क्षेत्र से नगर निगम कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
  • निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा जाँच के बाद स्वीकृति प्रदान की जाएगी :-
    • मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
    • जनपद पंचायत अधिकारी।
    • आयुक्त नगर निगम अधिकारी।
    • मुख्या नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका तथा नगर परिषद अधिकारी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
  • निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
    पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्‍बर -3,
    भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.
योजना का प्रकार सरकार

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