प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

द्वारा प्रस्तुत Megha on Thu, 18/04/2024 - 11:31
केन्द्रीय सरकार CM
Scheme Open
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana Announcement
हाइलाइट
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभाथियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएगे:-
    • पहले बच्चे के जन्म पर लाभार्थी महिला को 5000/- रुपये की सहायता दो किश्तों में प्रदान की जाएगी।
    • दूसरे बच्चे के जन्म के समय 6000/- रुपये एक ही किश्त में लाभार्थी को प्रदान किये जाएगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेल्पलाइन नंबर:- 14408
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित सहायता हेतु हेल्पडेस्क नंबर:- 118
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपातकालीन नंबर:- 112
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- pmmvy-mwcd@gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
आरंभ वर्ष 2017
लाभ महिलाओं को पहली लड़की के जन्म पर 5,000 रुपये और दूसरी लड़की के जन्म के समय पर 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी सभी स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाएं।
नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए योजना को सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवेदक तीन तरीको से आवेदन कर सकते है:-
    • ऑनलाइन आवेदन पत्र से।
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र से।
    • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मोबाइल एप से।

योजना के बारे मे

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत शुरू किया गया।
  • यह एक मातृत्व लाभ योजना है, जिसे देश के सभी जिलों में शुरू किया गया।
  • इस योजना को भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था।
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 9 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।
  • भारत में ज़्यदातर महिलाएं अल्प-पोषण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं और कुछ एनीमिया से पीड़ित है।
  • इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" की शुरुवात की।
  • इस योजना के माध्यम से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और पोषण सुधार ला सके।
  • आर्थिक परेशानियों के कारण कुछ महिलाएं गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक काम करना जारी रखती है।
  • इस योजना के माध्यम से उन्हें मजदूरी हानि के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान किया जाता है ताकि महिला पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके।
  • योजना के तहत महिलाओं को पहली लड़की के जन्म पर 5,000 रुपये और दूसरी लड़की के जन्म के समय पर 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • पहले 5,000 रुपये की वित्तय सहायता तीन किश्तों में प्रदान की जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के अंतर्गत इसे दो किश्तों में प्रदान करना शुरू किया गया।
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के तहत लाभार्थी महिलाओं को दूसरे बच्चे के जन्म के समय 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए बच्चे के जन्म के 270 दिन तक पंजीकरण कर सकता है।

योजना के अंतगर्त मिलने वाले लाभ

  • योजना के तहत महिलाओं को पहली लड़की के जन्म पर 5,000 रुपये और दूसरी लड़की के जन्म के समय पर 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ जो इस योजना के लिए पात्र है वे सभी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • यदि महिला गर्भपात या मृत जन्म के बाद भविष्य में गर्भधारण करती है तो उसे योजना के लिए नया लाभार्थी माना जाएगा।
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के तहत कुछ निम्नलिखित बदलाव किये गए है:-
    प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1.0 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0
    • आधार तीसरी किश्त के समय अनिवार्य है।
    • पंजीकरण के समय ही आधार कार्ड जरुरी है।
    • सहायता की प्रामाणिकता और मंजूरी को एक स्तर पर ही जाँच किया जाता है।
    • सहायता की प्रामाणिकता और मंजूरी को दो स्तर पर ही जाँच करना शुरू किया गया।
    • लाभ केवल पहली कन्या के जन्म पर ही मिलता था।
    • लाभ को बढ़ा कर दूसरी कन्या के जन्म तक कर दिया गया।
    • तीन किस्तों में लाभ प्रदान किया जाता था।
    • दो किश्तों में लाभ प्रदान किया जाता है।
    • स्व-पंजीकरण केवल दिल्ली और यूपी के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध था।
    • देश के सभी नागरिको के लिए पंजीकरण हेतु पोर्टल और मोबाइल एप शुरू किया गया।
    • कोई मोबाइल ऐप नहीं उपलब्ध नहीं था।
    • मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया।
    • गर्भपात या मृत जन्म के बाद पंजीकरण की अनुमति नहीं थी।
    • गर्भपात या मृत जन्म होने पर, अगली गर्भावस्था के लिए पंजीकरण के लिए पात्र माना जाता है।

पात्रता

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ लाभ के लिए पात्र है।
  • ऐसी महिलाएँ जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पीएसयू के साथ नियमित रोजगार में हैं वे सभी इस योजना के आवेदन के लिए पात्रता नहीं रखते है।
  • जिनका 01-04-2022 को या उसके बाद दूसरे बच्चे के लिए गर्भधारण हुआ है, वे सभी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखते है।
  • यदि महिला गर्भपात या मृत जन्म के बाद भविष्य में गर्भधारण करती है तो उसे योजना के लिए नया लाभार्थी माना जाएगा।
  • लाभार्थी केवल एक बार ही योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
  • योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा भी योजना की शर्तो को पूर्ण करके लाभ ले सकती हैं।
  • महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग इस प्रकार से है:-
    • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबध रखते है।
    • आंशिक रूप से (40%) या पूरी तरह से अक्षम।
    • बीपीएल राशन कार्ड धारक।
    • आयुष्मान योजना के अंतर्गत PMJAY के लाभार्थी।
    • ई-श्रम कार्ड धारक।
    • किसान सम्मान निधि के लाभार्थी।
    • मनरेगा जॉब कार्ड धारक।
    • परिवार की शुद्ध आय 8 लाख से कम है।
    • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा।
    • एनएफएसए के तहत राशन कार्ड।
  • लाभार्थी की न्यूनतम और अधिकतम आयु 18 वर्ष और 7 महीने और 55 वर्ष से कम होनी चाहिए।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आवेदन के समय लाभार्थियों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवयशक है:-
    • आय प्रमाण पत्र (सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य है)।
    • मनरेगा जॉब कार्ड।
    • किसान सम्मान निधि कार्ड।
    • ई-श्रम कार्ड।
    • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी।
    • बीपीएल राशन कार्ड।
    • सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र।
    • एससी और एसटी प्रमाण पत्र।
    • एनएफएसए राशन कार्ड।

आवेदन की प्रक्रिया

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आवेदन के लिए लाभार्थी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • यदि लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वे सभी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र की मदद से आवेदन कर सकते है।
  • सबसे पहले आवेदक को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
  • जिसके लोए उसे होम पेज पर जाकर "नागरिक लॉगिन" पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर को दर्ज करे।
  • मोबाइल नंबर के सत्यापन के बाद आवेदक को अपना अकाउंट बनाना होगा जिसके लिए उसे सभी पूछे गए विवरण भरने होंगे।
  • पंजीकरण पूर्ण होने के बाद, आवेदक के मोबाइल नंबर पर उसका लॉगिन विवरण भेजा जाएगा।
  • लॉगिन करने के बाद डेटा एंट्री से "लाभार्थी पंजीकरण" का चयन करना है।
  • सभी जरुरी दस्तावेज अपलोड करे और आवेदन पत्र की जाँच करने के बाद सब्मिट पर क्लीक करके आवेदन पत्र जमा कर दे।
  • इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सभी आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी।
  • आवेदन पत्रों के सत्यापन के बाद पात्र प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है।
  • इसके लिए उन्हें अपने नजदीकी आंगनवाड़ी कर्मचारी या फिर आशा से संपर्क करना होगा।
  • आंगनवाड़ी कर्मचारी और आशा लाभार्थी का पंजीकरण करके उसका आवेदन पत्र भरेंगे।
  • लाभार्थी को सभी आवयशक विवरण और दस्तावेज उन्हें देने होंगे।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद आशा लाभार्थी का आवेदन पत्र जमा कर देंगे।
  • आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद पात्र प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत भुगतान की शर्ते

  • पहले बच्चे के जन्म के समय योजना की शर्तें:-
    किश्त राशि (रुपये) शर्ते
    पंजीकरण/पहली किस्त 3000
    • एलएमपी से छह महीने के भीतर कम से कम दो प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) के साथ गर्भावस्था पंजीकरण।
    दूसरी किस्त 2000
    • बच्चे के जन्म के बाद पंजीकरण के समय।
    • शिशु ने टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करने पर।
  • दूसरे बच्चे के जन्म के समय योजना की शर्तें:-
    किश्त राशि (रुपये) शर्ते
    एकल किस्त 6000
    • गर्भावस्था पंजीकरण और कम से कम दो प्रसवपूर्व जांच (अधिमानतः एलएमपी के 6 महीने के भीतर)
    • बच्चे के जन्म का पंजीकरण पूर्ण होना चाहिए।
    • बच्चे ने 14 सप्ताह का अनिवार्य टीकाकरण चक्र पूर्ण होना चाहिए।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेल्पलाइन नंबर:- 14408
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित सहायता हेतु हेल्पडेस्क नंबर:- 118
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपातकालीन नंबर:- 112
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- pmmvy-mwcd@gov.in
योजना का प्रकार सरकार

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