झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लोगो
हाइलाइट
  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थियों को प्रति माह मुफ्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
    • लाभार्थियों को निम्नलिखित खाद्यान मुफ्त देय होंगे :-
      • चावल।
      • गेंहू।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड खाद्य ,सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 18003456598.
    • 0651-2400960.
    • 0651-2400958.
  • झारखण्ड खाद्य ,सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- food.secy@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना।
आरंभ होने का वर्ष 15-सितम्बर-2020.
लाभ झारखण्ड के गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी।
लाभार्थी
  • अन्तोदय परिवार।
  • गरीब तबके के परिवार।
  • वह परिवार जो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी नहीं है।
नोडल विभाग खाद्य ,सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,झारखण्ड।
आवेदन का तरीका झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुवात की गई है।
  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना 15 सितम्बर 2020 में शुरू की गई थी।
  • योजना का उद्देश्य यह है की गरीब परिवार जो अनाज खरीदने में असक्षम है उन्हें राशन कम दामों पर उपलब्ध कराया जाए।
  • यह योजना झारखण्ड के खाद्य ,सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा लाभार्थियों को 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल एवं गेंहू दिया जाता था।
  • परन्तु इस वर्ष सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है की 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक लाभार्थियों को चावल/ गेंहू मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मुफ्त खाद्य सामग्री प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी ।
  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को गेंहू एवं चावल प्रति माह प्रदान किया जाएगा ।
  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक पात्र है :-
    • अन्तोदय परिवार।
    • वह परिवार जो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी नहीं है।
    • गरीब तबके के परिवार।
  • पात्र लाभार्थी झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।

योजना के लाभ

  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थियों को प्रति माह मुफ्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
    • लाभार्थियों को निम्नलिखित खाद्यान मुफ्त देय होंगे :-
      • चावल।
      • गेंहू।

पात्रताएं

  • आवेदक झारखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित होना चाहिए :-
    • अन्तोदय परिवार।
    • गरीब तबके के परिवार।
    • वह परिवार जो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • झारखण्ड में निवासी का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • राशन कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन पत्र को वह किसी भी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र में दिए गए विवरण ठीक से भरे।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्र करे।
  • झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेज उसी राशन की दुकान में जमा करे जहा से आवेदन पत्र लिया गया था।
  • आवेदन पत्र का सत्यापन संबंधित अधिकारिओ द्वारा किया जाएगा।
  • सत्यापन के बाद, चयनित लाभार्थी को मुफ्त खाद्य सामग्री प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी ।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड खाद्य ,सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 18003456598.
    • 0651-2400960.
    • 0651-2400958.
  • झारखण्ड खाद्य ,सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- food.secy@gmail.com.
  • खाद्य ,सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,झारखण्ड
    प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची-834004.

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