उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना

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उत्तर प्रदेश CM
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना का लोगो।
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे :-
    • लाभार्थि को दो स्वदेशी नसल गाय की इकाई की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत सब्सिड़ी के तहत अधिकतम ,80,000 /- रूपए का अनुदान दिया जायगा।
    • लाभार्थि को निम्नलिखित कार्यो के लिए अनुदान राशि दिया जायगा :-
      • गायों के 3 वर्ष का पशु बीमा बनाने के लिए।
      • चारा काटने वाली मशीन के लिए।
      • पशुओ को रखने के लिए शेड निर्माण के लिए।
      • पशु ट्राजिंट बीमा के लिए।
      • दूसरे राज्य से गाय खरीदने के लिए तथा उसे लाने ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा के लिए।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का फ़ोन नंबर :- 0522-2286927
  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का हेल्पलाइन नंबर :- 18001218894
  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का ईमेल आईडी :- mcup@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना।
आरंभ होने की तिथि 6 जून 2023 .
लाभ स्वदेशी गया और नसल को बढ़ावा देना जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके।
लाभार्थी राज्य के दुग्ध उत्पाद किसान।
नोडल विभाग दुग्धशाला विकास विभाग ,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना की शुआत 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है।
  • इस योजन का मुख्य उदेश्य स्वदेशी गया और नसल को बढ़ावा देना और राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि करना है।
  • योजना के तहत राज्य में स्वदेशी उन्नत नसल की गयो की संख्या में वृद्धि करना है प्रति व्यक्ति दुगध उत्पादकता में वृद्धि करना है।
  • ' डेयरी विकास विभाग ' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना के तहत राज्य में स्वदेशी गायों की संख्या और नस्लों में बढ़ावा देना है जिससे की दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके।
  • योजना के तहत राज्य के पशुपालक एवं कृषको को आत्म निर्भर बनाना है।
  • इस योजना के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के युवकों एवं महिलाओं को पशुपालन के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन करना है।
  • स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के तहत राज्य में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है जिससे की पशुपलकों का जीवन स्तर बेहतर बन सके।
  • इस योजना के तहत निम्नलिखित उन्नत नसल की स्वदेशी गायों की खरीद पर अनुदान राशि दी जायगी :-
    • साहीवाल।
    • थारपाकर।
    • गिरी।
    • संकर।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत 50 % महिला कृषक एवं पशुपालक को प्रधानता दी जायगी तथा 50% अन्य वर्गौ ं के लोगौ को लाभान्वित किया जायगा।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के तहत अधिकतम दो गाय की इकाई की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत , 80,000 /- रूपए दिया जायगा।
  • इस योजना के तहत गाय खरीदने और गाय के लिए चारा काटने वाली मशीन के लिए अनुदान दिया जायगा।
  • पशुओ के 3 वर्ष का बीमा बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है।
  • पशुओ को रखने के लिए शेड निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जायगी।
  • लाभार्थियों को दूसरे राज्य से गाय खरीदने के लिए तथा उसे लाने ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा के लिए अनुदान दिया जायगा।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के पहले चरण को 18 मंडल के जनपदों में शरू किया जायगा उसके बाद पुरे उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू किया जायगा।
  • इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादक/पशुपालक के पास पहले से ही 2 गायो या इससे अधिक स्वदेशी उन्नत नसल की गाये नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशुपालक दूसरे राज्य से गायों को ला सकते है उसके लिए परिवहन का ख़र्चा राज्य सरकार द्वारा दिया जायगा।
  • राज्य सरकार द्वारा पशुओ को दूसरे राज्य से लाने के लिए अनुमति पत्र दिया जायगा जिससे पशुओं को लाने में कोई असुविधा नहीं हो।
  • चयन पत्र प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को 02 माह के भीतर स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय ख़रीदना होगा।
  • योजना के तहत गायों की पहचान के लिए माइक्रोचिप्स /इयर टैगिंग सिस्टम /पहचान के लिए इयर टैगिंग होना जरूरी है।
  • पशु को ख़रीदने के लिए सभी औपचारिकताओं एवं अभिलेख का ध्यान लाभार्थी द्वारा किया जायगा।
  • पहले चरण में चयनित आवेदकों को अब अनुदान राशि के लिए आवेदन करना होगा।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ- सवंर्धन योजना के तहत आवेदक को गाय लेने के एक माह भीतर ही फिर से अनुदान आवेदन पत्र द्वारा आवेदन करना होगा।
  • उसके बाद अनुदान आवेदन पत्र स्वीकार होने के बाद अनुदान की राशि लाभार्थी के खाते में डाल दिए जायगे।
  • लाभार्थी इस योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र भर कर आवेदन कर सकते है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के डेयरी विकास विभाग में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे :-
    • लाभार्थि को दो स्वदेशी नसल गाय की इकाई की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत सब्सिड़ी के तहत अधिकतम ,80,000 /- रूपए का अनुदान दिया जायगा।
    • लाभार्थि को निम्नलिखित कार्यो के लिए अनुदान राशि दिया जायगा :-
      • गायों के 3 वर्ष का पशु बीमा बनाने के लिए।
      • चारा काटने वाली मशीन के लिए।
      • पशुओ को रखने के लिए शेड निर्माण के लिए।
      • पशु ट्राजिंट बीमा के लिए।
      • दूसरे राज्य से गाय खरीदने के लिए तथा उसे लाने ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा के लिए।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • दुग्ध उत्पादक / पशुपालक के पास पहले से ही 2 गायो या इससे अधिक स्वदेशी उन्नत नसल की गाये नहीं होनी चाहिए।
    • आवेदक के द्वारा दूसरे राज्य से खरीदी गयी उन्नत नस्ल की गाय होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • मोबाईल नंबर।

अनुदान आवेदन के लिए दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना का लाभ लेने के लिए अनुदान आवेदन के निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :-
    • दुग्ध उत्पादक /पशुपालक का आधार कार्ड की छायाप्रति।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • गाय खरीदने से प्राप्त रसीद की प्रति ।
    • ट्राजिंट बीमा के संबंधित अभिलेख की प्रति।
    • परिवाह में लगे पैसे की रसीद की कॉपी।
    • 03 वर्ष का पशु बीमा से संबंधित अभिलेख की कॉपी।
    • चारा काटने वाली मशीन के खरीदने से संबधित दस्तावेज की फोटोकॉपी।
    • गायों को रखने के लिए शेड निर्माण में होने वाले ख़र्च से संबधित दस्तावेजों की फोटो कॉपी।
    • गायों के पहचान हेतु माइक्रोचिप्स /इयर टैगिंग /पहचान का मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण पत्र एवं पहचान संख्या।
    • पशु स्वास्थ्य पत्र जिसमे गाय की प्रजाति लिखी हो।
    • लाभार्थी के बैंक पासबुक की छायाप्रति।

आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के डेयरी विकास विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
  • वहाँ से आवेदन पत्र ले और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से देखे और भरे।
  • सभी जानकारीयों को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलंग्न करे।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करे।
  • मुख्य पशु चिकित्सा एवं जनपद के मुख्य विकास अधिकारीआवेदन पत्र और दस्तावेजों को सत्यापित करते है ।
  • मुख्य पशु चिकित्सा एवं जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आवेदन पत्र को मंजूरी देगे।
  • जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र होने पर डिस्ट्रिक्ट एक्सिक्यूटिव कमेटी द्वारा आवेदन पात्रो को ई-लाटरी के माध्यम से लाभार्थीयो का चयन किया जायगा।
  • डिस्ट्रिक्ट एक्सिक्यूटिव कमेटी द्वारा चयनित लाभार्थीयो की सूची मिशन मुख्यालय को चयन के 07 दिन के भीतर उपलब्ध करवाई जायगी।

अनुदान आवेदन प्रक्रिया

  • पहले चरण में चयनित होने के बाद लाभार्थीयो को अनुदान के लिए आवेदन करना होगा।
  • आवेदक के द्वारा स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय लेने के एक माह भीतर ही फिर से आवेदन पत्र द्वारा आवेदन करना होगा।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अनुदान आवेदन पत्र भरना होगा।
  • आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को अनुदान के लिए सलग्न करना होगा ।
  • लाभार्थी को ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ये सरे दस्तावेजों को जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय में जमा करना होगा।
  • जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी एवं संबंधित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इस आवेदन पत्र और दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
  • जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी एवं संबंधित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी देगे।
  • आवेदक द्वारा किये गए आवेदन का प्रशिक्षण ,सत्यापित , मूल्यांकन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एक्सिक्यूटिव कमेटी की संतुष्टि प्राप्त की जायगी।
  • उचित सत्यापित होने के एक माह के भीतर अनुदान राशि डी. बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में डाल दिए जायगे।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का फ़ोन नंबर :- 0522-2286927
  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का हेल्पलाइन नंबर :- 18001218894
  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का ईमेल आईडी :- mcup@nic.in
  • दुग्ध आयुक्त कार्यालय, तृतीय तल, जवाहर भवन,अशोक मार्ग
    लखनऊ-226001

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