उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।
    • मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिक को साइकिल की सुविधा दी जाएगी।
    • लाभार्थी को यह लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805 .
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना।
लाभ निर्माण श्रमिक को साइकिल दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण श्रमिक अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते है।
  • निर्माण श्रमिक को काम की तलाश में दूर जाना पढ़ता है।
  • वह काम पर परिवहन की सहायता से जाते या पैदल जिसके कारण उनका धन तथा समय बहुत खर्च हो जाता है।
  • इन्ही समस्याओ के समाधान हेतु उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी निर्माण श्रमिकों को निशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्माकर कल्याण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिक को साइकिल की सुविधा दी जाएगी।
  • लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ पुरे जीवन में एक बार ही दिया जाएगा।
  • निर्माण श्रमिक जो बोर्ड में पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • आवेदक को स्वघोषणा प्रमाण पत्र तथा श्रमिक कार्ड को जमा करना अनिवार्य है।
  • आवेदक द्वारा आवेदन करने के बाद श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी।
  • अधिकारियो द्वारा जाँच के बाद सभी जानकारियों के सही पाए जाने पर लाभार्थी को साइकिल दी जाएगी।
  • पात्र लाभार्थी श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर एजेंट की सहायता से उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जा कर भी भर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।
    • मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिक को साइकिल की सुविधा दी जाएगी।
    • लाभार्थी को यह लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिक योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • श्रमिक कार्ड/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
    • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
    • मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक साइकिल सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित केंद्र/ सेंटर में जा कर भर सकते है।
    • उत्तराखण्ड सीएससी सेंटर।
    • उत्तराखण्ड श्रमिक सुविधा केंद्र।
  • आवेदक केंद्र/सेंटर में जा कर एजेंट की सहायता से योजना के आवेदन पत्र को भर सकते है।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • लाभार्थियों के चयन हेतु श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • अधिकारियो द्वारा जाँच के बाद चयनित लाभार्थी निर्माण श्रमिकों को विभाग द्वारा बुलाया जाएगा।
  • निर्माण श्रमिक को बुलाकर साइकिल प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805 .
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड-248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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