प्रधानमंत्री कुसुम योजना

द्वारा प्रस्तुत Megha on Sat, 13/04/2024 - 12:04
केन्द्रीय सरकार CM
Scheme Open
Pradhan Mantri Kusum Yojana Logo
हाइलाइट
  • किसान अपनी बंजर और अनुत्पादक भूमि को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए उपयोग कर सकते है।
  • सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुल लगत पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी।
  • सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पन बिजली को वितरण कंपनी को बेच कर किसान सालाना 60,000 से 1 लाख रुपये तक कमा सकता है।
  • इससे किसानो बिजली का उत्पादन कर सकते है जिससे उन्हें खेतो की सिचाई करने में सहयता मिलेगी और अतिरिक्त बिजली को वितरण कंपनी को बेच कर वित्तय सहायता प्राप्त कर सकते है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना टोल फ्री नंबर: 1800-180-3333
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना हेल्पडेस्क ईमेल: pmkusum-mnre@gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम प्रधानमंत्री कुसुम योजना।
आरंभ वर्ष 2019
लाभ योजना के तहत किसानो को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की सहायता प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी भारतीय किसान।
नोडल मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए योजना को सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका योजना का आवेदन प्रधानमंत्री कुसुम योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

योजना के बारे मे

  • भारत में कई ऐसे किसान है जिनके पास बंजर जमीन है और उसका कोई उपयोग नहीं है।
  • खाली बंजर जमीनों का सही से उपयोग हो सके इसलिए भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री कुसुम योजना" शुरू करने का फैसला किया।
  • यह योजना केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई थी।
  • इस योजना के तहत उन सभी किसानो को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास भंजर भूमि उपलब्ध है।
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से बंजर भूमि का भी उपयोग सही से हो पाएगा और किसानो की भी सहायता प्राप्त हो पाएगी।
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना का पूरा नाम "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना" है।
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना को और भी अन्य नामो से जाना जाता है:-
    • "पीएम कुसुम योजना।"
    • "प्राइम मिनिस्टर कुसुम स्कीम।"
    • "पीएम कुसुम स्कीम।"
    • "प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना।"
  • इस योजना के तहत किसान दो तरीको से बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा कर लाभ ले सकते है:-
    • पहला ये की किसान सौर ऊर्जा संयंत्र लगा कर उससे उत्पन होने वाली बिजली को वितरण कंपनी को बेच कर या फिर भूमि को लीज पर देकर किराया ले सकते है।
    • किसानो के पास दूसरा विकल्प यह है की वे सौर पंप लगा कर अपनी खेती की सिचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते है और बाकि बिजली घर के कामो के लिए इस्तेमाल कर सकते है। यदि इसके बाद भी किसान के पास उत्पन बिजली बचती है तो वह बिजली वितरण कंपनी से संपर्क करके उसे बेच भी सकते है।
  • योजना के अंतर्गत केवल वही किसान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते है जिनके पास बंजर, दलदली या फिर ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में भूमि है।
  • किसान खुद अपनी जमीनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते है या फिर वे अपनी जमीन डेवलपर्स को पट्टे पर दे सकते हैं।
  • सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पन बिजली को वितरण कंपनी को बेच कर किसान सालाना 60,000 से 1 लाख रुपये तक कमा सकता है।
  • ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में किसानो को अपनी फसलों की सिचाई में दिक्कत होती है , सौर कृषि पंप स्थापित करके किसानो को अपने खेतो में सिचाई करने में मदद मिलेगी।
  • खेतो की सिचाई के लिए किसान 7.5 hp तक का सौर कृषि पंप स्थापित कर सकते है।
  • सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुल लगत पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी।
  • कुल लागत का 40 % किसान बैंक द्वारा लोन ले सकते है, जिसकी वापसी के लिए उन्हें 30 वर्षो का समय दिया जाएगा।
  • सौर पंप की वजह से डीजल जनरेटर का उपयोग कम हो जाएगा और जो लागत डीजल जनरेटर के उपयोग में लगती थी उस राशि को किसान ऋृण चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते है।
  • इस तरह से किसान ऋृण राशि को जल्द से जल्द चूका सकता है।
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रधानमंत्री कुसुम योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भरा जा सकता है।
  • मार्च 2026 तक, सरकार का लक्ष्य 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना है और इसके लिए उन्हें 34,422 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की संभावना है।

योजना के अंतगर्त मिलने वाले लाभ

  • योजना के तहत किसानो को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सरकार द्वारा वित्तय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • सोलर पंप और अन्य तकनिकी उपकरण लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत किसानो को सोलर प्लांट द्वारा अपने कृषि और घरेलू कार्य करने में सहयता मिलेगी।
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन घटकों में विभाजित है:-
    घटक ए घटक बी घटक सी
    इसके तहत किसान/डेवलपर/सहकारी/पंचायत/किसान उत्पादक 10,000 मेगावाट तक का सोलर प्लांट स्थापित कर सकते है। इसके तहत किसान ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप लगा सकते है। इसके तहत, 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को व्यक्तिगत पंप और फीडर लेवल सोलराइजेशन के माध्यम से सौर ऊर्जा से सुसज्जित किया जाएगा।
    यह सोलर प्लांट ग्राउंड या स्टिल्ट माउंटेड होगा। जिसके लिए किसान को 7.5 एचपी क्षमता तक स्टैंड-अलोन पंप स्थापित करने में सहायता प्रदान की जायगी। इस योजना के तहत उन व्यक्तिगत किसानों को समर्थन दिया जाएगा जिनके के पास ग्रिड से जुड़े कृषि पंप हैं।
    केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन वितरण कम्पनी को उत्पन की हुई बिजली बेच सकते है। इसके लिए किसानो को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुल लागत का 30% सब्सिडी दी जाएगी। बाकि 40% किसान द्वारा चुकाया जाएगा।

    केंद्र सरकार द्वारा 30% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और जो व्यक्ति एनईआर/पहाड़ी/द्वीपों में रहते है उनके लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी।

    बैंको द्वारा भी कुल लागत का 70% तक का ऋृण दिया जा सकता है।

    राज्य द्वारा भी किसानो को अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जा सकती है , ताकि कुल लागत में उनका योगदान कम हो सके।

    किसानों की बंजर/परती/चरागाह/दलदली/खेती योग्य भूमि में अधिकतम 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का नवीकरणीय विद्युत जनरेटर स्थापित किया जा सकता है। यदि किसान 7.5 एचपी से ज़्यदा क्षमता वाला सोलर पंप लगाना चाहते है तो वे लगा सकते है परन्तु वित्तय सहायता केवल 7.5 एचपी क्षमता वाले पंप पर मिलेगी। ऐसे किसान सिचाई के लिए भी सौर पंप का इस्तेमाल कर सकते है और बाकि ऊर्जा वह वितरण कम्पनियों को भी बेच सकते है।
    31 जनवरी 2024 तक, 4766 सौर क्षमता को स्वीकृति दी गयी है और अभी तक 165.28 क्षमता स्थापित की गई है। 31 जनवरी 2024 तक 1294787 स्टैंडअलोन पंप को स्वीकृति मिली है , जिमे से 285823 पंप स्थापित कर दिए गए है। 31 जनवरी 2024 तक 161204 आईपीएस को स्वीकृति मिली, जिनमे से 2117 आईपीएस स्थापित कर दिए गए है। और 3376466 फीडर लेवल पंप को स्वीकृति मिली, जिनमे से 5267 सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए गए है।

पात्रता

  • किसानो को प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा:-
    • किसानो के पास अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए।
    • किसानो की जमीन विद्युत सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत प्राथमिकता केवल निम्न किसानो को दी जाएगी:-
    • ऐसे किसान जिनकी जमीन ग्रामीण क्षेत्र में है।
    • जो किसान ऐसे क्षेत्रों में रहते है जहाँ बिजली का कोई सदन नहीं है या फिर बिजली का कोई कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।
    • इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले उन्ही किसानो को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पर्याप्त भूमि होगी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना के आवेदन के समय आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवयशक है:-
    • किसान की जमीन के दस्तावेज।
    • लीज़ अग्रीमेंट(यदि कोई हो)।
    • बैंक के खाते का विवरण।
    • खसरा खतौनी नंबर।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • स्वघोषणा पत्र।
    • जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र।
    • पहचान प्रमाण के लिए निम्न में से कोई एक:-
      • आधार कार्ड।
      • मतदाता पहचान पत्र।
      • पैन कार्ड।
      • चालक लाइसेंस।

आवेदन की प्रक्रिया

  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए सभी पात्र किसानो को प्रधानमंत्री कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से योजना के लिए आवेदन करना होगा।
  • किसानो को अपने राज्य के कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ही योजना के लिए आवेदन करना होगा।
  • जिसके लिए आवेदक को सबसे पहले प्रधानमंत्री कुसुम योजना के पोर्टल पर जाकर "अबाउट स्कीम" पर क्लिक करना।
  • इसके बाद "राज्य के कार्यान्वयन एजेंसियों" के लिंक पर क्लिक करना है।
  • अपने राज्य के ऑनलाइन पोर्टल का चयन करके के बाद सबसे पहले आवेदक को चयन करना होगा की वे अपनी भूमि को पट्टे पर देना कहते है या फिर सौर ऊर्जा पंप लगवाना कहते है।
  • इसके पश्चात आवेदक को पूछे गए सभी आवयशक विवरणों को भरना होगा।
  • सभी विवरण भरने के बाद आवेदक को अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • दस्तावेज अपलोड करने के बाद एक बार आवेदन पत्र की अच्छे से जाँच करके "सबमिट" पर क्लिक करना है।
  • आवेदन पत्र सफलतापूर्ण जमा करने के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर पंजीकरण पूर्ण होने का संदेश पोर्टल द्वारा भेजा जाएगा, जिसमे आवेदक का "पंजीकरण संख्या" लिखा होगा।
  • कार्यान्वयन एजेंसियो द्वारा सभी आवेदन पत्रों की जाँच के बाद पात्र किसानो से संपर्क करके आगे की प्रकिया पूरी की जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना टोल फ्री नंबर: 1800-180-3333
  • प्रधानमंत्री कुसुम योजना हेल्पडेस्क ईमेल: pmkusum-mnre@gov.in
  • पता:- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय,
    अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
    लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

टिप्पणियाँ

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन