प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Thu, 02/05/2024 - 13:14
केन्द्रीय सरकार CM
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हाइलाइट
  • ग्रामीण क्षेत्रों में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • इसके माध्यम से माल के परिवहन में मदद मिलेगी और उसे ख़राब होने से बचाया जा सकता है।
  • लोगो को बाजार, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक गतिविधियों तक पहुँचने में सहायता मिलेगी।
  • सड़क के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र महानगरों से जुड़ पाएंगे जिससे छोटे व्यवसाय और उद्यमिता में वृद्धि होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेल्पलाइन नंबर:- 011-26716930, 011-26716936
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- nrrda@pmgsy.nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
आरंभ वर्ष 2000
उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र जो की सडको से नहीं जुड़े हुए है।
नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय

योजना के बारे मे

  • भारत में लगभग 74% जनसंख्या गाँव में रहती है और लगभग 825,000 गाँवों और निवास स्थानों में से लगभग 330,000 गाँवो को सड़क से जोड़ा नहीं गया है।
  • इस वजह से गाँव के लोगो को बाजार, स्कूल, अस्पताल और अन्य आवश्यकताओं तक पहुँचने में परेशानी होती है।
  • वर्ष 2000 में इसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' नामक एक योजना की घोषणा की।
  • योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • पहले योजना को केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित किया जाता था, लेकिन फिर कुछ संशोधन के बाद वित्त प्राप्ति को सभी राज्यो के लिए 60:40 कर दिया गया।
  • सिर्फ 8 उत्तर पूर्वी और 3 हिमालयी राज्य में अनुपात 90:10 है।
  • वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक सफलतापूर्वक 1,5719 निवास स्थानों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा गया।
  • यह योजना राज्य स्तरीय स्थायी समिति को अग्रसर की जाती है, मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगी।
  • मंजूरी मिलने पर परियोजना को 9-12 महीनों में कार्यान्वित किया जा सकता है।
  • अंक-विवरण के अनुसार 753,932 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी हो चुकी है और 8,920 सड़क का काम प्रगति पर है।
  • वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण है जो की 2019 में शुरू किया गया था।
  • इस चरण में सरकार ने 1.25 लाख किमी के माध्यम से रुटों को समेकित करने और निवास स्थानों को कृषि बाजार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और अस्पतालों से कनेक्ट करने पर ध्यान दिया है।
  • पीएमजीएसवाई-I के पहले चरण में प्रमुख ध्यान ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करने पर लगाया गया था।
  • इसके बाद वर्ष 2012 में पीएमजीएसवाई-II की घोषणा की गई, जहां पर प्रमुख ध्यान वर्तमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क की रखरखाव और समेकन में रखा गया।

योजना के अंतगर्त मिलने वाले लाभ

  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को निम्नलिखित लाभ मिल पाएंगे:-
    • ग्रामीण क्षेत्रों में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
    • इसके माध्यम से माल के परिवहन में मदद मिलेगी और उसे ख़राब होने से बचाया जा सकता है।
    • लोगो को बाजार, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक गतिविधियों तक पहुँचने में सहायता मिलेगी।
    • सड़क के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र महानगरों से जुड़ पाएंगे जिससे छोटे व्यवसाय और उद्यमिता में वृद्धि होगी।

पात्रता

  • सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या 500 व्यक्ति होनी चाहिए।
  • पहाड़ी क्षेत्र के मामले में जनसंख्या 250 व्यक्तिों से कम नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा फण्ड दिया जाता है, इसलिए धन की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण पात्रता है।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • इस योजना के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकार द्वारा गठित एजेंसी आवश्यक शर्तों की पहचान करने के बाद आवेदन पर कार्रवाई करेगी।

आवेदन की प्रक्रिया

  • कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वयं आवेदन नहीं कर सकता है।
  • यदि वे शर्तों को पूरा करते हो और योजना के लाभों से वंचित हैं, तो वे अपने स्थानीय प्रशासन से सहायता ले सकते है।
  • इसके लिए उन्हें अपने ग्राम पंचायत या संबधित विभाग से संपर्क करना होगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेल्पलाइन नंबर:- 011-26716930, 011-26716936
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- nrrda@pmgsy.nic.in.
  • कार्यालय का पता:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
  • एनबीसीसी टॉवर, 5वीं मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली, दिल्ली 110066
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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