![Jharkhand Mukhyamantri Behan-Beti Swavalamban Protsahan Yojana Info. Jharkhand Mukhyamantri Behan-Beti Swavalamban Protsahan Yojana Info.](/sites/default/files/styles/max_width_500px/public/2024-07/Mukhyamantri%20Behan-Beti%20Swavalamban%20Protsahan%20Yojana%20Info.png?itok=398ycnQc)
हाइलाइट
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलाओ को सरकार द्वारा प्रत्येक माह 1,000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2400757
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की हेल्पडेस्क :- swdjharkhand@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना। |
आरंभ दिवस | 1 जुलाई 2024. |
लाभ | मासिक आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | राज्य के गरीब वर्ग की महिलाए। |
नोडल विभाग | महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | योजना के लिए आवेदन लाभार्थी आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकता है। |
योजना के बारे मे
- झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओ के लिए एक नवीनतम योजना की घोषणा की गई है।
- मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन द्वारा 28 जून 2024 को राज्य की कैबिनेट मीटिंग में 'मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना' को सम्पूर्ण राज्य में लागु करने का निर्णय लिया।
- महिलाओ को केंद्र में रखकर जारी की गई मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य की सभी वर्ग की गरीब बहन और बेटी लाभान्वित होंगी।
- मुख्यमंत्री द्वारा जारी की 'मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना' को 'मुख्यमंत्री माई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना' के नाम से भी जाना जाएगा।
- जारी की गई इस योजना के तहत पात्र सभी लाभार्थियों को सरकार द्वारा 1,000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रत्येक माह प्रदान की जाएगी।
- योजना का मुख्य मकसद राज्य की गरीब वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली सभी महिलाओ को आर्थिक सम्बल प्रदान करना और स्वावलम्बी बनाना है।
- राज्य की तक़रीबन 40 लाख महिलाए मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकेंगी।
- इस योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागु करने हेतु सरकार द्वारा राज्य के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को इसका नोडल विभाग चयनित किया गया है।
- मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ सरकार द्वार पात्र व्यक्ति को अगस्त माह से प्रदान किया जाएगा।
- योजना के सफल क्रियान्वय हेतु सरकार द्वारा चार हजार करोड़ की धनराशि जारी की जाएगी।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य की ऐसी स्थायी निवासी महिला को दिया जाएगा, जिनकी आयु 25 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो।
- ऐसी महिला जिनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक है उनके लिए सरकार द्वारा पहले से ही 'झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना' के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के लिए केवल पात्र व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है, जिसके आवेदन 1 जुलाई 2024 से स्वीकारे जाएंगे।
- लाभार्थी मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र दर्शाए गए माधयम से कर सकते है।
- योजना के आवेदन तथा उसकी पात्रता से जुडी अधिक जानकारी के लिए सरकार द्वारा योजना के दिशानिर्देश जल्द जारी किये जाएंगे।
- योजना की सम्पूर्ण जानकारी के लिए सरकार द्वारा राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को एक विशेष पोर्टल जारी करने के आदेश दिए है।
- योजना का लाभ अधिक से अधिक लाभार्थियों को मिले इसके लिए राज्य के अधिकारियो को योजना के व्यपक प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया गया है।
- इसके लिए सरकार द्वारा राज्य के प्रमुख स्थानों पर कैंप लगाने का आयोजन किया जाएगा, जिनमे व्यक्ति योजना के आवेदन पत्र और उससे जुडी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा किया जाएगा।
- योजना से जुडी अन्य और नवीनतम जानकारी प्राप्त होने पर उसे इस स्थान पर साझा कर दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदक हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करके प्राप्त कर सकते है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के तहत :-
- राज्य सरकार द्वारा पात्र महिलाओ को प्रत्येक माह एक हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- यह राशि राज्य की 25 से 49 वर्ष की महिलाओ को प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के आवेदन हेतु व्यक्ति को योजना के अंतर्गत जारी की गई सभी पात्रता को पूर्ण करना आवश्यक है। योजना के अंतर्गत जारी पात्रता का विवरण कुछ इस प्रकार है :-
- आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
- केवल महिला लाभार्थी ही योजना का लाभ ले सकती है।
- पात्र महिलाओ की आयु 25 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- इस योजना के सामान किसी अन्य योजना का लाभ ले रहे व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- योजना सम्बंधित अन्य पात्रता जल्दी जारी की जाएंगी।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के आवेदन के दौरान लाभार्थी को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनकी सूची कुछ इस प्रकार से है :-
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जाती प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक दस्तावेज।
- राशन कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- आय प्रमाण पत्र।
- एवं योजना निर्देशित अन्य दस्तावेज।
आवेदन की प्रक्रिया
- केवल पात्र व्यक्ति ही 'झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना' के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन (सीएससी) के माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।
- आवेदन के माध्यम की जानकारी स्पष्ट जानकारी न होने के चलते उसकी प्रक्रिया प्रदर्शित नहीं की जा सकती।
- हालाँकि, योजना के आवेदन हेतु सरकार द्वारा राज्य के प्रमुख स्थानों पर कैंप का भी आयोजन किया जाएगा।
- इस कैंप में आवेदक 'झारखंड मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना' के आवेदन पत्र और उससे सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक द्वारा आवेदन पत्रों में अपने विवरण के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
- नोडल विभाग द्वारा 'मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना' के आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
- जांच में सफल पाए गए आवेदनों को मुख्यमंत्री माई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- योजना के आवेदन सम्बंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर उस यह पर साझा किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी (माई-कुई) स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र जल्द जारी होंगे।
- झारखंड मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के दिशानिर्देश सरकार द्वारा जल्द जारी किए जाएंगे।
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट।
सम्पर्क करने का विवरण
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2400757
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की हेल्पडेस्क :- swdjharkhand@gmail.com
- प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा,
रांची -834004
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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