हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Wed, 14/08/2024 - 14:02
हरियाणा CM
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Haryana Contractor Saksham Yuva Yojana Logo
हाइलाइट
  • हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे : -
    • तीन महीने का कौशल प्रशिक्षण।
    • तीन लाख तक का ब्याज उक्त ऋण।
    • प्रशिक्षित युवा को 25 लाख तक का ठेका।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना हेल्पलाइन नंबर : - 0172-29963211
    0172-2997265
  • हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना ईमेल हेल्पडेस्क : - itisharyana@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना।
आरंभ वर्ष 2024
लाभ
  • तीन महीने का कौशल प्रशिक्षण।
  • 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण।
  • युवा 25 लाख तक का ठेका प्राप्त कर सकते है।
लाभार्थी इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा धारक स्थानीय युवा।
नोडल एजेंसी हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा किये जाएंगे।

योजना के बारे मे

  • राज्य के युवाओ के सम्पूर्ण कौशल विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओ को लागु किया गया है।
  • हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग वर्ग के छात्रों के लिए एक नवीन योजना की शुरुआत की है।
  • इस योजना का नाम है 'हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना', जिसे हरियाणा कांट्रेक्टर सक्षम युवा योजना के नाम से भी पहचाना जाता है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के इंजीनियरिंग वर्ग के छात्रों को उच्च कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी।
  • इस कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य के युवाओ के लिए ना केवल नए गोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि वह उद्यमिता एवं स्वरोजगार की ओर अग्रसित होंगे।
  • इस उद्यमिता एवं स्वरोजगार से न केवल राज्य का उत्थान होगा बल्कि राज्य के अन्य लोगो के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
  • हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना को सफल बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी युवाओ को आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी।
  • जिसके लिए प्रशिक्षित युवाओ को सरकार की तरफ से एक वर्ष के लिए तीन लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना के तहत कुल 10,000 युवाओ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • योजना का लाभ राज्य के पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को इसका नोडल विभाग चयनित किया है।
  • ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है और इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा धारक है योजना के लिए पात्र होंगे।
  • इसके साथ ही उक्त पात्र व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा आयोजित सीईटी की वर्ग 'सी' और 'डी' की परीक्षा में पास होना आवश्यक है।
  • पात्र व्यक्ति हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।
  • योजना के लिए आवेदन हेतु पात्र व्यक्ति के पास राज्य सरकार द्वारा जारी परिवार पहचान पत्र या सीईटी परीक्षा की आईडी होना अनिवार्य है।
  • प्रशिक्षण के लिए चयनित व्यक्ति के पास पैन नंबर, टैन नंबर के साथ उनकी फर्म का जीएसटी तथा टिन नंबर और वह इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर पंजीकृत हो।
  • प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत 25 लाख तक का ठेका उनके कौशल के आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • योजना के प्रशिक्षण के दौरान उक्त प्रशिक्षु से प्रशिक्षण और आवास शुल्क उनके वर्ग के आधार पर लिया जाएगा।
  • योजना से सम्बंधित अन्य जानकारी हेउ व्यक्ति योजना के अंतर्गत जारी हेल्पलाइन नंबर 0172-2586074 पर कॉल करके भी प्राप्त कर सकते है।

हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना विवरण।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे : -
    • तीन महीने का कौशल प्रशिक्षण।
    • तीन लाख तक का ब्याज उक्त ऋण।
    • प्रशिक्षित युवा को 25 लाख तक का ठेका।

पात्रता

  • हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना के लिए केवल निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे : -
    • आवेदक राज्य के स्थानीय निवासी हो।
    • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
    • आवेदक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री धारक हो।
    • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र हो।
    • आवेदक राज्य की सीईटी परीक्षा की ग्रुप सी और डी के मेरिट सूची में उत्तीर्ण हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना के आवेदन हेतु,आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक है : -
    • आधार कार्ड।
    • पीपीपी (परिवार पहचान पत्र)।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • सीईटी रोल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • आवेदक हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।
  • ठेकेदार सक्षम युवा योजना के आवेदन पत्र युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को वेबसाइट के मुख्य पेज से कांट्रेक्टर सक्षम युवा योजना के पंजीकरण लिंक का चयन करना है।
  • आवेदक को अपनी परिवार पहचान पत्र में अंकित आईडी की संख्या या सीईटी आईडी को दर्ज करना है।
  • इसे दर्ज करने के बाद पोर्टल द्वारा आवेदक की जानकारी की स्वतः जारी होगी।
  • इसके बाद आवेदक को योजना के आवेदन फॉर्म का चयन करके उसमे जरूरी विवरण को दर्ज करना है।
  • जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करे और आवेदन पत्र को जमा कर दे।
  • प्राप्त आवेदन पत्रों को विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात आवेदक को इसकी जानकारी एसमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
  • इसके अलावा आवेदक अपने आवदेन की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से भी चेक कर सकते है।

प्रशिक्षण शुल्क

  • प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थी व्यक्ति से 26,000/- रूपए का प्रशिक्षण मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क निम्नलिखित शर्तो के आधार पर लिया जाएगा : -
    • आवेदक जिनके परिवार की सालाना आय तीन लाख से कम है उनसे किसी भी तरह का प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
    • आवेदक जिनके परिवार की सालाना आय तीन लाख से अधिक और छह लाख से कम है उनसे कुल शुल्क का 50 प्रतिशत प्रशिक्षण शुल्क लिया जाएगा जो की 13,000/- रूपए होगा।
    • आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय छह लाख से अधिक की है उन्हें पूरा शुल्क देना होगा।

आवास शुल्क

  • आवेदक से आवास शुल्क उनके वर्ग और निम्नलिखित शर्तो के आधार पर लिया जाएगा : -
    • X शहर/कस्बो के व्यक्ति से प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से कुल 375/- रूपए का आवास शुल्क लिया जाएगा।
    • Y शहर/कस्बो के व्यक्ति से प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से कुल 315/- रूपए का आवास शुल्क लिया जाएगा।
    • Z शहर/कस्बो के व्यक्ति से प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से कुल 250/- रूपए का आवास शुल्क लिया जाएगा।
    • आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से कम है उनसे आवास शुल्क नहीं लिया जाएगा।
    • आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक और छह लाख से कम है उनसे 50 प्रतिशत आवास शुल्क उनके वर्ग के अनुसार लिया जाएगा।
    • आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय छह लाख से अधिक है उनसे पूरा आवास शुल्क लिया जाएगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना हेल्पलाइन नंबर : - 0172-29963211
    0172-2997265
  • हरियाणा ठेकेदार सक्षम युवा योजना ईमेल हेल्पडेस्क : - itisharyana@gmail.com
  • कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय,
    हरियाणा, कौशल भवन,
    सेक्टर 3, पंचकुला।
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