हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लोगो
हाइलाइट
  • हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सब्जियों व मसलों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़।
    • फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़।
    • किसान का अंशदान बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना।
आरंभ होने की तिथि 2021.
लाभ
  • हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सब्जियों व मसलों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़।
    • फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़।
    • किसान का अंशदान बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत होगा।
नोडल विभाग बागवानी विभाग , हरियाणा सरकार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। 
  • बागवानी विभाग , हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं से बागवानी फसलों के होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से बागवानी किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक किसान होना चाहिए।
    • किसान द्वारा बागवानी की फसल की होनी चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत 14 सब्जियों , दो मसाले और चार फल सहित 20 फसलों को शामिल किया गया है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सब्जियों व मसलों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़।
    • फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़।
    • किसान का अंशदान बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत होगा।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य के किसान नागरिकों को उच्च जोखिम वाली बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपनी फसल एवं क्षेत्र का ब्यौरा प्रदान करते हुए पंजीकरण करना होगा।
  • पात्र व्यक्ति हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत देय बीमा राशि व प्रीमीयम :-
    फसल बीमा राशि प्रीमीयम राशि (2.5 प्रतिषत)
    सब्जियां व मसाले 30,000 रुपए प्रति एकड़ 750 रुपए प्रति एकड़
    फल 40,000 रुपए प्रति एकड़ 1,000 रुपए प्रति एकड़
  • सब्जियों एवं मसालों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि प्रति एकड़ 15,000 रूपये व अधिकतम 30,000/- रूपये।
  • तथा फलों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 20,000 रूपये व अधिकतम 40,000/- रूपये होगी।

पात्रता

  • हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक किसान होना चाहिए।
    • किसान द्वारा बागवानी की फसल की होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आय का प्रमाण।
    • फसल का ब्योरा।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करके जारी रखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक किसान को सूचित कर दिया जायेगा।

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