हरियाणा फसल विविधीकरण योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हरियाणा फसल विविधीकरण योजना लोगो
हाइलाइट
  • हरियाणा फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • फसल विविधीकरण करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहयता दो किस्तों में।
    • मक्का और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों का फसल बीमा भी किया जाएगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान प्रोत्साहन राशि से किया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2571553
    • 0172-2571544
    • 0172-2563242
    • 1800-180-2117
  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • agriharyana2009@gmail.com
    • agriharyana@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा फसल विविधीकरण योजना।
आरंभ होने की तिथि 2021.
लाभ
  • हरियाणा फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • फसल विविधीकरण करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहयता दो किस्तों में।
    • मक्का और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों का फसल बीमा भी किया जाएगा।
नोडल विभाग कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा। 
आवेदन का तरीका ऑनलाइन मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल द्वारा। 

योजना के बारे मे

  • हरियाणा फसल विविधीकरण योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। 
  • हरियाणा, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा हरियाणा फसल विविधीकरण योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • फसल विविधीकरण योजना के तहत धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
  • इस योजना के तहत किसानों को धान के स्थान पर वैकिल्पक फसलों (कपास, मक्का, दलहन, मूगंफली, तिल, ग्वार, अरण्ड, सब्जियां व फल) की बिजाई करनी होगी।
  • हरियाणा फसल विविधीकरण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
    • उम्मीदवार किसान होना चाहिए।
    • जिन किसानो ने पिछले वर्ष धान की जगह वैकल्पिक फसलें लगाई थी वे इस वर्ष भी इस योजना का लाभ उठा सकते है।
    • जो किसान धान की जगह चारा लगाते है या अपने खेत खाली भी रखते है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के तहत किसानों को धान एवं गेहूं के फसल चक्र से निकालकर उसकी जगह पर अधिक लाभ देने वाली फसलों का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
  • हरियाणा फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • फसल विविधीकरण करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहयता दो किस्तों में।
    • मक्का और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों का फसल बीमा भी किया जाएगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान प्रोत्साहन राशि से किया जाएगा।
  • लाभार्थियों को यह वित्तीय सहयता दो किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जायेगी।
  • इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा राज्य में गिरते जलस्तर में कमी लाकर वृद्धि करने का प्रयास करना है। 
  • पात्र व्यक्ति हरियाणा फसल विविधीकरण योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • हरियाणा फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • फसल विविधीकरण करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहयता दो किस्तों में।
    • मक्का और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों का फसल बीमा भी किया जाएगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान प्रोत्साहन राशि से किया जाएगा।

पात्रता

  • हरियाणा फसल विविधीकरण योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
    • उम्मीदवार किसान होना चाहिए।
    • जिन किसानो ने पिछले वर्ष धान की जगह वैकल्पिक फसलें लगाई थी वे इस वर्ष भी इस योजना का लाभ उठा सकते है।
    • जो किसान धान की जगह चारा लगाते है या अपने खेत खाली भी रखते है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा फसल विविधीकरण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड। 
    • निवास प्रमाण पत्र। 
    • कृषि योग्य भूमि के दस्तावेज। 
    • पहचान पत्र। 
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 
    • बैंक खाता विवरण। 

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • हरियाणा फसल विविधीकरण योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करके जारी रखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक किसान को सूचित कर दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2571553
    • 0172-2571544
    • 0172-2563242
    • 1800-180-2117
  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • agriharyana2009@gmail.com
    • agriharyana@nic.in
  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा पता :-
    कृषि भवन, सेक्टर 21, बुदनपुर,
    पंचकुला-134117 (हरियाणा)

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