बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
Scheme Open
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लोगो
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए।
    • ई- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • परिवहन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2547346
  • परिवहन विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-  honbletransportminister@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना।
आरंभ होने की तिथि 2018.
लाभ
  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए।
    • ई- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए।
नोडल विभाग परिवहन विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन बिहार, परिवहन विभाग द्वारा।

योजना के बारे मे

  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। 
  • बिहार, परिवहन विभाग द्वारा बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक को बिहार राज्य के ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
    • अनुसूचित जाति/ जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं कमज़ोर वर्गों के बेरोज़गार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।
  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी।
    • ई- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए अनुदान दिया जायेगा।
  • वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है - वाहन का एक्स - शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनो को जोड़ कर कुल राशि।
  • मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा।
  • प्रत्येक पंचायत को वाहन खरीदने हेतु तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को लाभ दिया जायेगा।
  • पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी।
    • ई- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपए अनुदान दिया जायेगा।

पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक को बिहार राज्य के ग्रामीण निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
    • अनुसूचित जाति/ जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग।
    • आवेदक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए।
    • आवेदक के पास पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • ड्राइविंग लाइसेंस।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं बिहार, परिवहन विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को  बिहार, परिवहन विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • परिवहन विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2547346
  • परिवहन विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-  honbletransportminister@gmail.com

टिप्पणियाँ

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन

Rich Format