झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छत्रवृत्ति योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छत्रवृत्ति योजना लोगो
हाइलाइट
  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए 5,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • कक्षा 9वीं से और अन्य समान या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 10,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 20,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 50,000/- रुपए की छात्रवृति।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना।
लाभ
  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए 5,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • कक्षा 9वीं से और अन्य समान या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 10,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 20,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 50,000/- रुपए की छात्रवृति।
नोडल विभाग श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग झारखण्ड।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन झारखण्ड श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना की शुरुआत झारखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
  • झारखण्ड, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • कक्षा 1 से 5वीं तक को छोड़कर किसी भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या 45% अंक प्राप्त करने की हो।
    • किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो।
  • यह योजना झारखण्ड राज्य के गरीब वर्ग के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए 5,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • कक्षा 9वीं से और अन्य समान या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 10,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों लिए 20,000/- रुपए की छात्रवृति।
    • इंजीनियरिंग और मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 50,000/- रुपए की छात्रवृति।
  • इस योजना के लाभार्थी छात्रों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों में सक्षम बनाने में मदद मिलती है।
  • पात्र व्यक्ति झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    श्रेणी छात्रवृति राशि
    कक्षा 1 से 8वीं तक। 5,000/-
    कक्षा 9 से 12वीं और अन्य समान या समकक्ष
    पाठ्यक्रम के लिए।
    10,000/-
    स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर या समकक्ष पाठ्यक्रम
    (डिप्लोमा सहित) (इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर)।
    20,000/-
    इंजीनियरिंग तथा मेडिकल स्नातक स्तर के मेडिकल
    तथा इंजीनियरिंग कोर्स में।
    50,000/-

पात्रता

  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक एक छात्र होना चाहिए।
    • पंजीकृत श्रमिक के दो बच्चो को इस योजना का लाभ मिलेगा।
    • कक्षा 1 से 5वीं तक को छोड़कर किसी भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या 45% अंक प्राप्त करने की हो।
    • किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • माता-पिता का ई-श्रम कार्ड।
    • निर्माण श्रमिक के रूप में माता-पिता का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
    • पिछली योग्यता परीक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट/ मार्कशीट।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • इस योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं झारखण्ड श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को झारखण्ड श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • पूर्ण जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप अटैच कर दें।
  • इन सभी जानकारियों को भरने के बाद, आपको आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक छात्रों को सूचित कर दिया जायेगा।

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