झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
झारखंड CM
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हाइलाइट
  • झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना में लाभार्थी को सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर अनाथ हुवे बच्चे/ बच्चो को मासिक पेंशन दी जाएगी।
    • लाभार्थी को मृत श्रमिक को मिल रही पेंशन का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रूपये प्रति माह दिए जायेंगे।
    • 18 वर्ष से काम के लाभार्थी होने पर पेंशन धनराशि आधी आधी बाँट कर दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना।
लाभ पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर अनाथ हुवे बच्चे/ बच्चो को मासिक पेंशन दी जाएगी।
लाभार्थी झारखण्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक के अनाथ बच्चे।
नोडल विभाग श्रम ,रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
आवेदन का तरीका झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के पंजीकृत संगठित निर्माण श्रमिकों के बहुत सी कल्याणकारी योजनाओ की शुरुआत की गयी है।
  • प्रत्येक योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को मिल रहा है।
  • इन्ही योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना।
  • श्रमिक अनाथ पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के श्रमिकों की मृत्यु हो जाने के बाद उनके अनाथ हुवे बच्चों को आर्थिक सम्बल प्रदान करना है।
  • झारखण्ड सरकार द्वारा श्रमिकों को मृत्यु हो जाने के पश्चात अनाथ हुवे बच्चों को प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी बच्चों को मृत श्रमिक को मिल रही पेंशन धनराशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रूपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • योजना का लाभ केवल उन्ही मृत श्रमिकों के अनाथ हुवे बच्चों को मिलेगा जिसका पंजीकरण झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में होगा।
  • झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय मृत श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है।
  • अनाथ बच्चो के 18 वर्ष से काम आयु के होने पर पेंशन की धनराशि बराबर बाँट कर दी जाएगी।
  • परिवार की वंशवली या आवेदक का मृत श्रमिक से रिश्ता स्थापित करने का दस्तावेज़ आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा।
  • लाभार्थी श्रमिक अनाथ पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रति माह की पेंशन का लाभ लेने के लिए झारखण्ड श्रमाधान पोर्टल पर जा कर श्रमिक अनाथ पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना में लाभार्थी को सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर अनाथ हुवे बच्चे/ बच्चो को मासिक पेंशन दी जाएगी।
    • लाभार्थी को मृत श्रमिक को मिल रही पेंशन का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500/- रूपये प्रति माह दिए जायेंगे।
    • 18 वर्ष से काम के लाभार्थी होने पर पेंशन धनराशि आधी आधी बाँट कर दी जाएगी।

पात्रता

  • झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है :-
    • मृत श्रमिक झारखण्ड का मूल निवासी होनी चाहिए।
    • मृत श्रमिक झारखण्ड बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रशन वर्कर वेलफयर बोर्ड (JBOCWW बोर्ड) में पंजीकृत हो।
    • मृत श्रमिक बोर्ड से पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
    • आवेदक श्रमिक की मृत्यु के बाद अनाथ हो गया हो।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है :-
    • झारखण्ड के निवासी होने का प्रमाण।
    • मृत श्रमिक का ई-श्रम कार्ड या श्रमिक पंजीकरण संख्या।
    • मृत श्रमिक का आधार कार्ड।
    • आवेदक की आयु का प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
    • मृत श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • मृत श्रमिक के परिवार की वंशावली।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • श्रमिक अनाथ पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र झारखण्ड सरकार के श्रमदान पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी को श्रमिक अनाथ पेंशन योजना में अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है जिसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
  • पंजीकरण करते समय लाभार्थी को स्वयं अपना यूजर नेम और पासवर्ड चुनना होगा।
  • उसके पश्चात चुने गए यूजर नेम और पासवर्ड से श्रमाधान पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात लाभार्थी को निजी जानकारी भरनी होगी और योजनाओं की सूची में से श्रमिक अनाथ पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • उसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही झारखण्ड श्रमिक अनाथ पेंशन योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
  • आवेदन पत्र की जांच सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • पात्र पाए गए आवेदन पत्रों के लाभार्थी को श्रमिक अनाथ पेंशन योजना के तहत प्रति माह की पेंशन उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0651-2490514.
    • 0651-2490956.
  • झारखण्ड श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- sec-labour-jhr@nic.in.
  • श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार,
    नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची,
    झारखण्ड - 834002.

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