राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Sat, 06/04/2024 - 13:16
राजस्थान CM
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राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना लोगो।
हाइलाइट
  • राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना के तहत लाभार्थी को: -
    • कक्षा 8 में जिले/राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को 40000 रूपए।
    • कक्षा 10 में अपने जिले में प्रथम स्थान करने वाली छात्रा को 75000 रूपए।
    • कक्षा 12 में अपने जिले में सभी संकायों की छात्रा को 100000 रूपए व सभी को एक-एक स्कूटी भी दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान शाला दर्पण हेल्पलाइन नंबर: 0141-2700872
  • राजस्थान शाला दर्पण हेल्पडेस्क: rajbalikasf@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना
आरंभ वर्ष 2019
लाभ
  • कक्षा 8 की छात्र को 40000
  • कक्षा 10 की छात्र को 75000
  • कक्षा 8 की छात्र को 100000 व स्कूटी।
  • लाभार्थी राज्य की स्थायी निवासी बालिका।
    नोडल विभाग राजस्थान शिक्षा विभाग।
    सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
    आवेदन का तरीका राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना का आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।

    योजना के बारे मे

    • 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में बालिका का साक्षरता दर 52.12 प्रतिशत थी।
    • वही हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार राजस्थान मे लड़कियों की साक्षरता दर 57.6 प्रतिशत देश में सबसे कम है।
    • इसको मद्देनजर रखते हुए, राज्य सरकार समय-समय पर कई योजनाओ को लागु करती आयी है।
    • जिसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों के साक्षरता दर को बढ़ाना और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना है।
    • इसको और अधिक मजबूती देने के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक नयी योजना का अवलोकन किया गया है, जिसका नाम है "इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना"।
    • इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऐसी बालिका को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 एवं 12 में अपने जिले में प्रथम आने पर नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
    • पुरस्कार स्वरुप कक्षा 8 की बालिका को 40000, कक्षा 10 की बालिका को 75000 व कक्षा 12 की बालिका को 100000 रूपए दिए जाएंगे।
    • कक्षा 12 की पात्र छात्रा को पुरस्कार राशि के साथ एक एक स्कूटी दिया जाना भी प्रस्तावित है।
    • हालाँकि यह ध्यान देने वाली बात है की योजना का लाभ केवल राज्य की स्थायी निवासी छात्रा ही ले सकती है।
    • इसके साथ योजना का लाभ केवल सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, विशेष पिछड़ा वर्ग, व बीपीएल लाभार्थी को ही प्राप्त होगा।
    • स्वामी विवेकानंद मॉर्डन स्कूल से अध्यनरत छात्रा दी गई श्रेणियों में कक्षा 12 में राज्य स्तर में 9 सीजीपीए व राज्य स्तर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है, योजना के लिए पात्र होंगी।
    • योजना स्वरुप प्रोत्साहन राशि सीधा बालिका के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

    योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

    • राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना के तहत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे: -
      • कक्षा 8 में जिले/राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को 40000 रूपए।
      • कक्षा 10 में अपने जिले में प्रथम स्थान करने वाली छात्रा को 75000 रूपए।
      • कक्षा 12 में अपने जिले में सभी संकायों की छात्रा को 100000 रूपए व सभी को एक-एक स्कूटी भी दी जाएगी।

    पात्रता

    • राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना का लाभ केवल उन्ही छात्राओं को मिलेगा जो निम्न पात्रता को पूर्ण करेंगी: -
      • आवेदक राजस्थान की मूल निवासी हो।
      • केवल लड़कियां ही इस योजना हेतु पात्र होंगी।
      • सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, विशेष पिछड़ा वर्ग, बीपीएल की छात्रा ही ले सकेंगी।
      • राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 8, 10, एवं 12 में अध्यनरत ऐसी बालिका जिन्होंने परीक्षा में अपने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया हो, तथा
      • संस्कृत विभाग की कक्षा 8, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर में पहला स्थान प्राप्त किया हो।
      • ऐसी छात्रा जिन्होंने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 9 सीजीपीए प्राप्त करने के साथ राज्य स्तर में पहला स्थान प्राप्त किया हो।

    लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

    • राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
      • शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
      • बैंक सम्बंधित दस्तावेज।
      • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
      • अनुसूचित जाती प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
      • अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
      • अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
      • अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
      • निःशक्त प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
      • विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
      • बीपीएल कार्ड (यदि लागु हो)।

    आवेदन की प्रक्रिया

    • राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना की आवेदन प्रक्रिया कुछ प्रकार से है: -
      • योजना की पात्रता पूर्ण करने वाली छात्रा अपना आवेदन अपने अध्यनरत शिक्षण संस्थान के द्वारा कर सकती है।
      • इसके लिए उन्हें बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा जारी आवेदन पत्र में अपना विवरण दर्ज करना है।
      • विद्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, निदेशालय द्वारा बालिकाओ की सूची तैयार की जाएगी।
      • तैयार सूची के आधार पर जिला शिक्षक अधिकारी, शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करेंगे।
      • अधिकारी द्वारा लाभार्थी योजना पोर्टल' में योजना का चयन करते हुए प्रत्येक बालिका का विवरण प्रपत्र भरकर जमा किया जाएगा।
      • आवेदन जमा उपरान्त लाभार्थी को योजना स्वरुप राशि डिबीटी माध्यम सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

    महत्वपूर्ण लिंक

    सम्पर्क करने का विवरण

    • राजस्थान शाला दर्पण हेल्पलाइन नंबर: 0141-2700872
    • राजस्थान शाला दर्पण हेल्पडेस्क: rajbalikasf@gmail.com
    • राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
      शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग,
      जयपुर राजस्थान 302017
    लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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