हाइलाइट
- राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना के तहत लाभार्थी को: -
- कक्षा 8 में जिले/राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को 40000 रूपए।
- कक्षा 10 में अपने जिले में प्रथम स्थान करने वाली छात्रा को 75000 रूपए।
- कक्षा 12 में अपने जिले में सभी संकायों की छात्रा को 100000 रूपए व सभी को एक-एक स्कूटी भी दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान शाला दर्पण हेल्पलाइन नंबर: 0141-2700872
- राजस्थान शाला दर्पण हेल्पडेस्क: rajbalikasf@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना |
आरंभ वर्ष | 2019 |
लाभ | |
लाभार्थी | राज्य की स्थायी निवासी बालिका। |
नोडल विभाग | राजस्थान शिक्षा विभाग। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना का आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे। |
योजना के बारे मे
- 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में बालिका का साक्षरता दर 52.12 प्रतिशत थी।
- वही हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार राजस्थान मे लड़कियों की साक्षरता दर 57.6 प्रतिशत देश में सबसे कम है।
- इसको मद्देनजर रखते हुए, राज्य सरकार समय-समय पर कई योजनाओ को लागु करती आयी है।
- जिसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों के साक्षरता दर को बढ़ाना और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना है।
- इसको और अधिक मजबूती देने के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक नयी योजना का अवलोकन किया गया है, जिसका नाम है "इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना"।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऐसी बालिका को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10 एवं 12 में अपने जिले में प्रथम आने पर नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
- पुरस्कार स्वरुप कक्षा 8 की बालिका को 40000, कक्षा 10 की बालिका को 75000 व कक्षा 12 की बालिका को 100000 रूपए दिए जाएंगे।
- कक्षा 12 की पात्र छात्रा को पुरस्कार राशि के साथ एक एक स्कूटी दिया जाना भी प्रस्तावित है।
- हालाँकि यह ध्यान देने वाली बात है की योजना का लाभ केवल राज्य की स्थायी निवासी छात्रा ही ले सकती है।
- इसके साथ योजना का लाभ केवल सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, विशेष पिछड़ा वर्ग, व बीपीएल लाभार्थी को ही प्राप्त होगा।
- स्वामी विवेकानंद मॉर्डन स्कूल से अध्यनरत छात्रा दी गई श्रेणियों में कक्षा 12 में राज्य स्तर में 9 सीजीपीए व राज्य स्तर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है, योजना के लिए पात्र होंगी।
- योजना स्वरुप प्रोत्साहन राशि सीधा बालिका के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना के तहत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे: -
- कक्षा 8 में जिले/राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को 40000 रूपए।
- कक्षा 10 में अपने जिले में प्रथम स्थान करने वाली छात्रा को 75000 रूपए।
- कक्षा 12 में अपने जिले में सभी संकायों की छात्रा को 100000 रूपए व सभी को एक-एक स्कूटी भी दी जाएगी।
पात्रता
- राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना का लाभ केवल उन्ही छात्राओं को मिलेगा जो निम्न पात्रता को पूर्ण करेंगी: -
- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी हो।
- केवल लड़कियां ही इस योजना हेतु पात्र होंगी।
- सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, विशेष पिछड़ा वर्ग, बीपीएल की छात्रा ही ले सकेंगी।
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 8, 10, एवं 12 में अध्यनरत ऐसी बालिका जिन्होंने परीक्षा में अपने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया हो, तथा
- संस्कृत विभाग की कक्षा 8, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर में पहला स्थान प्राप्त किया हो।
- ऐसी छात्रा जिन्होंने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 9 सीजीपीए प्राप्त करने के साथ राज्य स्तर में पहला स्थान प्राप्त किया हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
- बैंक सम्बंधित दस्तावेज।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- अनुसूचित जाती प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
- अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
- अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
- निःशक्त प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
- विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (यदि लागु हो)।
- बीपीएल कार्ड (यदि लागु हो)।
आवेदन की प्रक्रिया
- राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना की आवेदन प्रक्रिया कुछ प्रकार से है: -
- योजना की पात्रता पूर्ण करने वाली छात्रा अपना आवेदन अपने अध्यनरत शिक्षण संस्थान के द्वारा कर सकती है।
- इसके लिए उन्हें बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा जारी आवेदन पत्र में अपना विवरण दर्ज करना है।
- विद्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, निदेशालय द्वारा बालिकाओ की सूची तैयार की जाएगी।
- तैयार सूची के आधार पर जिला शिक्षक अधिकारी, शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करेंगे।
- अधिकारी द्वारा लाभार्थी योजना पोर्टल' में योजना का चयन करते हुए प्रत्येक बालिका का विवरण प्रपत्र भरकर जमा किया जाएगा।
- आवेदन जमा उपरान्त लाभार्थी को योजना स्वरुप राशि डिबीटी माध्यम सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान शाला दर्पण हेल्पलाइन नंबर: 0141-2700872
- राजस्थान शाला दर्पण हेल्पडेस्क: rajbalikasf@gmail.com
- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग,
जयपुर राजस्थान 302017
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