राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Fri, 22/12/2023 - 17:34
राजस्थान CM
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हाइलाइट
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    दुर्घटना के प्रकार सहायता राशि
    दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 5,00,000/-रुपए
    दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण दिव्यांग होने पर 3,00,000/-रुपए
    दुर्घटना के कारण एक हाथ या पैर से अपंग होने पर 1,00,000/-रुपए
    दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल होने पर 20,000/-रुपए
    दुर्घटना से साधारण रूप से घायल होने पर 5000/-रुपए
    सामान्य मृत्यु होने पर 75,000/-रुपए
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना।
लाभ निर्माण श्रमिकों या उनके उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम विभाग, राजस्थान।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • निर्माण श्रमिकों का कार्य बहुत ही कठिन होता है जिसके कारण उनकी जान का खतरा बना रहता है।
  • दुर्घटना के कारण मृत्यु या घायल होने पर उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें तथा उनके परिवार को बहुत मुश्किलों का समना करने पढ़ता है।
  • इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक की मृत्यु या उनके घायल होने पर उनको तथा उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिल पाए।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • राजस्थान सरकार द्वारा निम्लिखित तीन अलग अलग योजनाओ को समलित कर एक योजनाओ को बनाया गया है :-
    • समूह बिमा योजना।
    • दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) तत्काल सहायता योजना।
    • मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना को हिताधिकारी के लिए सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में (मृत्यु या घायल होने की दशा में) सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाएगी :-
    • 5,00,000/-रुपए निर्माण श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु होने पर।
    • 3,00,000/-रुपए निर्माण श्रमिक के दुर्घटना से स्थायी पूर्ण विकलांग होने पर।
    • 1,00,000/-रुपए निर्माण श्रमिक के दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी अपंग होने पर।
    • 20,000/-रुपए दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल तथा 5000/-रुपए दुर्घटना के कारण सधारण रूप से घायल होने पर देय होंगे।
    • निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 75,000/-रुपए दिए जाएगे।
  • निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • निर्माण कामगार जिनकी मृत्यु तथा वह घायल निम्नलिखित दुर्घटनाओं के कारण हुई है वह योजना के लिए पात्र नहीं है :-
    • आत्महत्या।
    • मादक द्रव्यों या पदार्थो से मृत्यु।
    • कानून का उल्लंघन कर के एक दूसरे से मारपीट करने से।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    दुर्घटना के प्रकार सहायता राशि
    दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 5,00,000/-रुपए
    दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण दिव्यांग होने पर 3,00,000/-रुपए
    दुर्घटना के कारण एक हाथ या पैर से अपंग होने पर 1,00,000/-रुपए
    दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल होने पर 20,000/-रुपए
    दुर्घटना से साधारण रूप से घायल होने पर 5000/-रुपए
    सामान्य मृत्यु होने पर 75,000/-रुपए

परिस्तिथियाँ जिनमे योजना का लाभ देय होगा

  • राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कारण से मृत्यु या घायल होने पर लाभ प्रदान किया जाएगा :-
    • दुर्घटना से मृत्यु होने पर।
    • दुर्घटना से स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर (दोनों हाथ,दोनों आंख या दोनों पांव से अपंग)।
    • दुर्घटना से आंशिक स्थायी अपंग होने पर (एक हाथ या एक पाव से अपंग)।
    • दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल होने पर (कम से कम 5 दिन तक अस्पताल में अंतरंग के रूप में भर्ती से है)।
    • दुर्घटना से सधारण रूप से घायल होने पर(5दिन से कम वक्त के लिए अस्पताल में भर्ती रहने से है)।
    • सामान्य मृत्यु होने पर ।

पात्रताएं

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक जो धारा 12 के अंदर पंजीकृत है वह योजना के लिए पात्र है।
  • आवेदक जो अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करा रहे है वह पात्र है।
  • निर्माण कामगार की मृत्यु की स्थिति में आवेदन उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • जन आधार कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • भामाशाह कार्ड।
    • निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र (निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में )
    • चिकित्सा प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
    • विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग होने पर)
    • ऍफ़ आई आर/ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट। (दुर्घटना मृत्यु होने पर )
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकता है।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के राजस्थान एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए पहले आवेदक को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जन आधार/ गूगल आईडी में से चुना होगा।
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना को योजनाओ की सूचि में से चुना होगा।
  • आवेदन पत्र को ठीक से भर कर सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी निर्माण श्रमिक/ उनके उत्तराधिकारी को लाभ प्रदान किया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक राजस्थान निर्माण श्रमिक घायल/ मृत्यु सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यलय/ केंद्र से प्राप्त कर सकते है :-
    • ई-मित्र केंद्र।
    • श्रम विभाग कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्र करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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