स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Fri, 10/05/2024 - 17:26
केन्द्रीय सरकार CM
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हाइलाइट
  • स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएगे:-
    • इस योजना के तहत लाभार्थी को स्टार्टअप ऋृण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी को योजना के अंतर्गत संपार्श्विक मुक्त ऋृण दिया जाएगा।
    • योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे अधिकतम 10 करोड़ रुपये या उनकी वास्तविक बकाया क्रेडिट राशि दोनों में से जो कम हो, उसके अनुसार गारंटी दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर:- 1800-115-565
  • स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- startup@ncgtc.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना।
आरंभ वर्ष 2022
लाभ संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट या ऋण।
लाभार्थी डीपीआईआईटी से पंजीकृत स्टार्टअप।
नोडल विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
आवेदन का तरीका
  • योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किये जाएगे।
  • आवेदन से पहले आवेदक को DIPP से अपने स्टार्टअप को पंजीकृत कराना होगा।

योजना के बारे मे

  • विश्व में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा केंद्र है।
  • DPIIT के अनुसार अभी तक 123,073 स्टार्टअप DPIIT के साथ पंजीकृत है।
  • लगभग 48% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से है।
  • लेकिन काफी स्टार्टअप ऐसे भी है जिन्हे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमे से सबसे बड़ी दिक्क्त उन्हें आर्थिक रूप से होती है।
  • इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्टार्टअप के समर्थन के लिए कुछ सक्रिय कदम उठाये।
  • सरकार ने 2022 में स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना की शुरुवात की।
  • इस योजना के तहत, लाभार्थी को अनुसूचित बैंकों, एनबीएफसी आदि द्वारा जारी किए गए ऋण के लिए निर्धारित सीमा तक क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।
  • लाभार्थी को योजना के अंतर्गत संपार्श्विक मुक्त ऋृण दिया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे अधिकतम 10 करोड़ रुपये या उनकी वास्तविक बकाया क्रेडिट राशि दोनों में से जो कम हो, उसके अनुसार गारंटी दी जाएगी।
  • योजना के तहत गारंटी 'लेन-देन आधारित गारंटी' और 'अम्‍ब्रेला आधारित गारंटी ' के आधार पर दी जाएगी।
  • एकल उधारकर्ता के आधार पर, संस्थान के सदस्य को लेनदेन आधारित गारंटी प्रदान की जाती है।
  • जबकि, अंब्रेला आधारित गारंटी सेबी के एआईएफ विनियमन के तहत पंजीकृत उद्यम आधारित फंड (वीडीएफ) को गारंटी प्रदान करती है।

योजना के अंतगर्त मिलने वाले लाभ

  • इस योजना के तहत लाभार्थी को स्टार्टअप ऋृण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी को योजना के अंतर्गत संपार्श्विक मुक्त ऋृण दिया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे अधिकतम 10 करोड़ रुपये या उनकी वास्तविक बकाया क्रेडिट राशि दोनों में से जो कम हो, उसके अनुसार गारंटी दी जाएगी।
  • सरकार इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो प्रकार की योजनाओ के आधार पर कवर प्रदान करती है:-
    योजना का प्रकार कवर प्रतिशत
    लेन-देन आधारित गारंटी
    • यदि ऋण 3 करोड़ रुपये तक है तो 80%
    • यदि ऋण 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो 75%
    • यदि ऋण 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा और 10 करोड़ रुपये से कम है तो 65%
    अम्‍ब्रेला आधारित गारंटी वास्तविक हानि या एकत्रित निवेश का 5%, जो भी कम हो (प्रति उधारकर्ता अधिकतम 10 करोड़ है)।

पात्रता

  • स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना के तहत क्रेडिट गारंटी के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा:-
    • योजना के तहत केवल वही स्टार्टअप आवेदन के योग्य है जिनका पंजीकरण उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत हो रखा है।
      • इसके लिए कंपनी का संचालन 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
      • कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत पार्टनशिप फर्म या फिर सीमित देयता भागीदारी के रूप में सम्मिलित होनी चाहिए।
      • कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
      • कंपनी का किसी भी मौजूदा व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
    • यदि कोई स्टार्टअप को किसी सस्थान द्वारा डिफॉल्ट बताया गया गया है या फिर उसके पास गैर निष्पादित संपत्ति है तो वह योजना के आवेदन के लिए योग्य नहीं है।
    • स्टार्टअप की गारंटी कवर के लिए संस्था द्वारा ही पात्रता तय की जाती है।
    • पिछले 12 महीनो में स्टार्टअप की स्थिर आय होनी चाहिए।
    • अनुसूचित बैंक और एनबीएफसी की रेटिंग 'BBB' या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना के तहत आवेदन करते समय आवेदक को ध्यान रखना होगा की उसके पास निम्नलिखित दस्तावेज आवयशक हो:-
    • पैन कार्ड।
    • कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र।
    • राजस्व विवरण।
    • मतदाता पहचान पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर।
    • निवास प्रमाण।
    • कंपनी का पता प्रमाण।
    • डीआईपीपी मान्यता प्रमाणपत्र।

आवेदन की प्रक्रिया

  • योजना के तहत केवल वही स्टार्टअप आवेदन के योग्य है जिनका पंजीकरण उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत हो रखा है।
  • जो स्टार्टअप DPIIT के तहत पंजीकृत नहीं उन्हें सबसे पहले अपना पंजीकरण कराना होगा।
  • पंजीकरण के लिए सबसे पहले निवेशक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आवेदक 'राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम' की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते है।
  • पंजीकरण के बाद, पोर्टल पर लॉगिन करके "स्टार्टअप के रूप में पंजीकरण" करने के लिए आवेदन पत्र को भरे।
  • आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जरुरी विवरणों को भर कर जमा कर दे।
  • इसके बाद आवेदक का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा और वह 'स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना' के तहत आवेदन कर सकता है।
  • स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना के तहत के लिए आवेदक को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी पैनल पर मौजूद संस्थान के सदस्यों से क्रेडिट या ऋण के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी पैनल के अनुसार 16 फरवरी, 2024 तक 31 संस्थाएँ है जिनका वर्णन नीचे किया गया:-
    संस्था का प्रकार संस्था का नाम
    सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक
    • बैंक ऑफ बड़ौदा
    • बैंक ऑफ इंडिया
    • बैंक ऑफ महाराष्ट्र
    • केनरा बैंक
    • सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
    • इंडियन बैंक
    • पंजाब एंड सिंध बैंक
    • पंजाब नेशनल बैंक
    • भारतीय स्टेट बैंक
    • यूको बैंक
    • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
    निजी बैंक
    • ऐक्सिस बैंक
    • एचडीएफसी बैंक
    • आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
    • आईडीबीआई बैंक
    • कर्नाटक बैंक
    • तमिलैंड मर्केंटाइल बैंक
    • करूर वैश्य बैंक
    • यस बैंक
    विदेशी बैंक
    • स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
    लघु वित्त बैंक
    • एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
    एआईएफ
    • रेवएक्स कैपिटल फंड-I
    वित्तीय संस्थान
    • सिडबी
    • एक्ज़िम बैंक
    एनबीएफसी
    • कैस्पियन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
    • इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
    • समुन्नति फाइनेंशियल इंटरमीडियेशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना हेल्पलाइन नंबर:- 1800-115-565
  • स्टार्टअप हेतु ऋण गारंटी योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- startup@ncgtc.in
  • कार्यालय का पता:- इन्वेस्ट इंडिया, 110,
    विज्ञान भवन एनेक्सी, 001, मौलाना आज़ाद रोड,
    नई दिल्ली 110001
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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