उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना

द्वारा प्रस्तुत pinky on Mon, 09/10/2023 - 13:04
उत्तर प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • इस योजना के तहत लाभार्थीयों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र इकाइयो या सेवा केंद्र में दिया जायगा।
    • योजना के तहत लाभार्थीयों को तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र इकाइयो या सेवा केंद्र में दिया जायगा।
    • प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद लाभार्थीयों को संबंधित ट्रेडो की टूलकिट दी जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 05122218401
    • 05122234956
    • 05122219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना।
लाभ उद्यमशीलता बढ़ाने के उदेश्य से प्रशिक्षण कराया जायगा।
लाभार्थी राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को।
नोडल विभाग उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शरू की गयी है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में उद्यमशीलता बढ़ाने के उदेश्य से प्रशिक्षण कराया जाता है
  • इस योजना के तहत राज्य के पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियो का कौशल विकास को बढ़ाना है।
  • 'उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • पिछड़ा वर्ग बेरोजगार युवक - युवतियों को रोजगार प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शरू की गयी है।
  • इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद लाभार्थीयों को संबंधित ट्रेडो की टूलकिट दी जाती है।
  • इस योजना के तहत लाभार्थीयों को एक माह तक सैद्धांतिक प्रशिक्षण तथा तीन माह तक व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र इकाइयों या सेवा केंद्र में दिया जायगा।
  • उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान किया जायगा।
  • योजना के तहत लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जूनियर हाई स्कूल होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत उनकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनना है।
  • इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत राज्य की पिछड़ा वर्ग की महिलाओ को 30 प्रतिशत तथा दिव्यांगजनो को 04 प्रतिशत आरक्षण दिया जायगा।
  • उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के तहत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों द्वारा चलायी जा रही सूक्ष्म गृह इकाइयों को विकसित करना है।
  • उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना यह प्रशिक्षण राज्य में चार माह तक चलेगी।
  • उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के तहत कुल 37 प्रशिक्षार्थी चुने जायगे।
  • लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति कौशल प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • इस योजना के तहत लाभार्थीयों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र इकाइयो या सेवा केंद्र में दिया जायगा।
    • योजना के तहत लाभार्थीयों को तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्र इकाइयो या सेवा केंद्र में दिया जायगा।
    • प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद लाभार्थीयों को संबंधित ट्रेडो की टूलकिट दी जाती है।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए।
    • आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जूनियर हाई स्कूल होनी चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक 45 वर्ष होनी चाहिए।
    • अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के पात्र वह लाभार्थी होगा जो नए उद्यमी के रूप में कार्य करना चाहता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षण

  • उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना के तहत निम्नलिखित ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा :-
    • बढ़ई।
    • सुरक्षा गार्ड।
    • प्लंबरिंग।
    • राज मिस्त्री।
    • इलेक्ट्रिशियन।
    • दुपहिया वाहन रिपेयरिंग।
    • कालीन एवं दरी बुनाई।
    • साड़ियों की कढ़ाई छपाई।
    • मेडिकल नर्सिंग।
    • ट्रैक्टर रिपेयरिंग।
    • बिजली मोटर रिपेयरिंग।
    • बांसबेत।
    • बोरिंग मिस्त्री।
    • टेलरिंग।
    • लेथ मशीन मैकेनिक।
    • पंचार रिपेयरिंग।
    • बिजली के छोटे मोठे समान बनाने एवं रिपेयरिंग।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • पैन कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का पोर्टल खोलने के बाद उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का चयन करना होगा।
  • उसके बाद लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाईल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आधार कार्ड का नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करे।
  • पोर्टल में लॉगिन करने के बाद उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना का ऑनलाइन आवेदक फॉर्म खुल जायगा।
  • उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
  • फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधा कार्ड।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।
  • आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • उद्योग एवं उद्यम केंद्र के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
    • 05122218401
    • 05122234956
    • 05122219166
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
  • उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार सरकार

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