उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Fri, 22/09/2023 - 12:24
उत्तर प्रदेश CM
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उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना लोगो।
हाइलाइट
  • उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को जल संसाधनों को खरीदने के लिए 40% का अनुदान दिया जाएगा।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित जल उपकरण के लिए सब्सिडी दी जाएगी:-
      • वुडेन फिशिंग बोट/ एफ आर पी बोट।
      • जाल।
      • लाइफ जैकेट।
      • आइसबॉक्स।
      • अदि उपकरण।
    • लाभार्थी को बोट तथा अदि उपकरण के लिए 2023 में अधिकतम 70,350/-रुपए राशि दी जाएगी।
    • योजना के अंतर्गत प्रतियेक वर्ष 70,350/-रुपए राशि में 5 % की वृद्धि की जाएगी।
    • 70,350/- रुपए से अधिक मूल्य आने पर बचे हुई राशि का भुक्तान लाभार्थी को स्वयं करना होगा।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना।
लाभ जल उपकरण खरीदने के लिए 40% की सब्सिडी दी जाएगी।
लाभार्थी उत्तरप्रदेश के मत्स्य पालक एवं मछुआरे।
नोडल विभाग मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
  • उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना का उदेश यह है की मत्स्य पालक एवं मछुआरों अपना कार्य ठीक से कर पाए जिस के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए।
  • उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत मत्स्य पलकों एवं मछुआरों को जल उपकरण खरीदने हेतु 40% की सब्सिडी दी जाएगी।
  • लाभार्थी को निम्नलिखित उपकरणों के लिए योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाएगी :-
    • वुडेन फिशिंग बोट/ एफ आर पी बोट।
    • जाल।
    • लाइफ जैकेट।
    • आइसबॉक्स।
    • अदि उपकरण।
  • योजना के अंतर्गत 2022 में अधिकतम 67,000/-रुपए का अनुदान लाभार्थियों को दिया जाता था।
  • 2023 में लाभार्थी को 5 % की वृद्धि के साथ अधिकतम 70,350/- रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत अनुदान राशि में प्रतियेक वर्ष 5 % की वृद्धि की जाएगी।
  • वर्ष 2026-27 में अनुदान राशि में 20% की वृद्धि की जाएगी, जिसेक माध्यम से मत्स्य पलकों और मछुआरों को अधिक लाभ मिल पाएगा।
  • जिन आवेदकों के पास पूर्व में नाव थी वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • वह मत्स्य पालक जो न्यूनतम 0.4 हेक्टर(Hector)के तालाब के पट्टाधारक है केवल वह योजना के लिए पात्र होंगे।
  • निजी तालाब के मालिक तथा वह मछुआरे जो मत्स्य आखेट के साथ साथ नौकायन में भी लेंगे हुई है, वह आवेदक योजना के लिए पात्र होंगे।
  • वह आवेदक जो किसी अन्य योजना के अंतर्गत नाव खरीद कर लाभ ले चुके है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना में सब्सिडी का लाभ निम्नलिखित माध्यमों से आवेदन कर के ले सकते है :-

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को जल संसाधनों को खरीदने के लिए 40% का अनुदान दिया जाएगा।
    • लाभार्थी को निम्नलिखित जल उपकरण के लिए सब्सिडी दी जाएगी:-
      • वुडेन फिशिंग बोट/ एफ आर पी बोट।
      • जाल।
      • लाइफ जैकेट।
      • आइसबॉक्स।
      • अदि उपकरण।
    • लाभार्थी को बोट तथा अदि उपकरण के लिए 2023 में अधिकतम 70,350/-रुपए राशि दी जाएगी।
    • योजना के अंतर्गत प्रतियेक वर्ष 70,350/-रुपए राशि में 5 % की वृद्धि की जाएगी।
    • 70,350/- रुपए से अधिक मूल्य आने पर बचे हुई राशि का भुक्तान लाभार्थी को स्वयं करना होगा।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक जिस के पास पूर्व में नाव नहीं थी, केवल वह योजना के लिए पात्र है।
  • निम्नलिखित आवेदक योजना के लिए पात्र है :-
    • निजी तालाब के मालिक।
    • मत्स्य आखेट के साथ नौकायन का कार्य करने वाले।
    • मछुआरे।
  • केवल वही मत्स्य पालक पात्र है, जो न्यूनतम 0.4 हेक्टर(Hector) के तालाब के पट्टाधारक है।
  • आवेदक जो किसी अन्य योजना के अंतर्गत नाव ले चुके है वह पात्र नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • फॅमिली आईडी।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
  • उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग पोर्टल में उपलब्ध है।
  • उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना का आवेदन पत्र भरने के लिए पहले आवेदक को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को ईमेल आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को अपनी प्रोफाइल पोर्टल पर बनानी होगी।
  • प्रोफाइल बनाने के बाद योजनाओ की सूची में से "उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना" का चयन करना होगा।
  • योजना का चयन करने के बाद "आवेदन करे" पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन में पूछी गए सभी जानकारी को ठीक से भरे तथा सभी आवश्यक दस्तावेजो को पोर्टल पर उपलोड करे।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद "शपथ पत्र" से मंजूरी देते हुई "फाइनल सबमिट" पर क्लिक करे।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को बोट खरीदने हेतु सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी उठा सकते है।
  • आवेदक उत्तर प्रदेश निषादराज बोट सब्सिडी योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को मत्स्य विभाग के जनपदीय कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा ।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को उसी कर्यालय में जमा किया जाएगा जहाँ से आवेदन पत्र लिया गया है।
  • प्राप्त अवदान पत्र को जनपद अधिकारियो द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वार की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थी के बैंक खाते पर सब्सिडी राशि दी जाएगी।

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