उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Tue, 16/01/2024 - 16:03
उत्तराखण्ड CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे:-
    • लाभार्थी जोड़े को 25,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
    • प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित युवक/ युवती के विवाह होने पर दी जाएगी :-
      • सामान्य व्यक्ति के विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर।
      • दोनों विकलांग व्यक्ति के विवाह करने पर।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 05946-297051.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना।
लाभ 25,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि।
लाभार्थी राज्य के युवक/ युवती जिन्होंने विकलांग व्यक्ति से विवाह किया है।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • विकलांग व्यक्ति को जीवन व्यतीत करने में बहुत कठिनाइयों का समाना करना पढ़ता है।
  • विकलांग व्यक्ति के विवाह होने में भी मुश्किलें आती है।
  • इन्ही बातो को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की विकलांग युवक एवं युवती को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है।
  • उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना को दिव्यांग युवक/ युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति के समान्य व्यक्ति से विवाह करने पर या दोनों विकलांग व्यक्ति के विवाह करने पर 25,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक जो आयकरदाता है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत विकलांग वर/ वधु की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से कम है तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक जो न्यूनतम 5 वर्ष से राज्य में रह रहा है वह पात्र है।
  • विवाहिक जोड़े में से कोई भी एक आपराधिक मामले में अपराधी है तो वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • आवेदक को विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदक करके प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे:-
    • लाभार्थी जोड़े को 25,000/-रुपए की प्रोत्साहन राशि देय होगी।
    • प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित युवक/ युवती के विवाह होने पर दी जाएगी :-
      • सामान्य व्यक्ति के विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर।
      • दोनों विकलांग व्यक्ति के विवाह करने पर।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवास होना चाहिए या न्यूनतम 5 वर्ष से राज्य में रह रहा होना चाहिए।
  • विकलांग वर या वधु की विकलांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • निम्नलिखित विवाहित जोड़ी योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है :-
    • विकलांग युवक/ युवती द्वारा सामान्य युवक/ युवती के विवाह करने पर।
    • दोनों विकलांग युवक तथा युवती के विवाह करने पर।
  • शादी के समय युवक/ युवती की निम्नलिखित आयु होनी चाहिए :-
    लिंग आयु
    युवक(दूल्हा) 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में हो
    युवती(दुल्हन) 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में हो
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक का पूर्व में कोई जीवित पति/ पत्नी नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक ने रीती रिवाज के साथ विवाह किया हो या कानूनी विवाह किया होना चाहिए।
  • विवाहिक जोड़े में से कोई भी किसी आपराधिक मामले में अपराधी नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र/ 5 वर्ष से राज्य में निवास का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • यू.डी.आई कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • शादी का प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र(अगर संबंधित हो)
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • विकलांग व्यक्ति से विवाह करने पर पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड दिव्यांग युवक/युवती विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र को सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उस मे पूछी गई जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद आवेदन पत्र में सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
  • आवेदक को विकास खण्ड कार्यालय में आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा।
  • सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
  • जाँच के बाद आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराए जाएगे।
  • जनपद में जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्रों को स्वीकृत प्रदान की जाएगी।
  • स्वीकृति प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 05946-297051.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
  • समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
    मानपुर पुरब, रामपुर रोड हल्‍द्वानी,
    नियर दैनिक जागरण/अमर उजाला प्रैस हल्‍द्वानी,
    जनपद-नैनीताल उत्‍तराखण्‍ड.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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