उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Fri, 19/01/2024 - 09:35
उत्तराखण्ड CM
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उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना लोगो।
हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 75,000/-रुपए तथा साक्षात्कार की तैयारी हेतु 25,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
    • उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 60,000/-रुपए तथा साक्षात्कार की तैयारी हेतु 20,000/-रुपए लाभार्थी को दिए जाएगे।
    • लाभार्थी को राष्ट्रिय स्तर की संस्थानों की प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद तथा संस्थानों में प्रवेश लेने पर 50,000/-रुपए से 60,000/-रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना।
लाभ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर संस्थानों में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी ।
नोडल विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • समाज में भेदभाव होता रहता है परन्तु अधिक प्रभाव अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के जीवन में पढ़ता है।
  • अक्सर देखा जाता है की जाती भेदभाव के कारण समाज में हिंसा तथा गंभीर परिस्थितिया पैदा हो जाती है।
  • अल्पसंख्यक वर्ग को समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है।
  • पहचान नहीं मिलने के कारण उनका तथा उनके बच्चो का भी विकास नहीं हो पाता।
  • अच्छी शिक्षा तथा सही मार्ग दर्शन नहीं मिलने के कारण उन्हें छोटे- मोटे काम करके या गलत काम करके जीवन व्यतीत करना पड़ता है।
  • इन्ही समस्याओ के समाधान हेतु उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना की शुरुवात की है।
  • योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की ओर भागीदारी को बढ़ाने के लिए तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने हेतु 75,000/-रुपए तथा साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए 25,000/-रुपए लाभार्थी विद्यार्थी को दिए जाएगे।
  • लाभार्थी छात्रों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा(सीधी भर्ती) संयुक्त  प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 60,000/-रुपए तथा साक्षात्कार की तैयारी के लिए 20,000/-रुपए दिए जाएगे।
  • लाभार्थी छात्रों को राष्ट्रिय स्तर संस्थानों की प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद एवं संस्थानों में प्रवेश लेने के बाद 50,000/-रुपए से 60,000/-रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक जिनके माता/ पिता की वार्षिक आय 4,50,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
  • योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतु निम्लिखित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी:-
    • मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 75,000/-रुपए दिए जाएगे।
    • साक्षात्कार की तैयारी हेतु लाभार्थी को 25,000/-रुपए देय होंगे।
  • उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा की तैयारी हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी :-
    • प्रारम्भिक परीक्षा पास करने बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 60,000/-रुपए राशि देय होगी।
    • मुख्य परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार की तैयारी करने हेतु 20,000/-रुपए की राशि दी जाएगी।
  • लाभार्थी को निम्नलिखित संस्थानों की प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद तथा संस्थानों में प्रवेश लेने पर 60,000/-रुपए प्रोत्साहन राशि देय होगी:-
    • आईआईटी (IIT)।
    • आईआईएम(IIM)।
  • 50,000/-रुपए लाभार्थी को निम्नलिखित संस्थानों की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तथा संस्थानों में प्रवेश लेने पर दी जाएगी:-
    • आईएमएमएस (AIIM)।
    • आईआईएस (IIS) ।
    • आईआईएसएआर (IISAR) ।
    • एमसीआई (MCI) ।
    • एआईसीटीई (AICTE) ।
    • क्लैट (CLAT)।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • अल्पसंख्यक वर्ग के निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • मुस्लिम।
    • सिख।
    • ईसाई।
    • पारसी।
    • बौद्ध।
    • जैन।
  • आवेदक जिन्होंने निम्नलिखित परीक्षाओ की प्रारम्भिक/ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है वह पात्र है :-
    • संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा।
    • उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा(सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा।
    • राष्ट्रिय स्तर के संस्थानों प्रवेश परीक्षा।
  • आवेदक के माता/ पिता की वार्षिक आय 4,50,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जो आवेदक पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत या चयनित है तथा उनके माता/ पिता की वार्षिक आय 4,50,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है वह पात्र है।
  • आवेदक का न्यायालय में कोई केस लम्बित नहीं होना चाहिए एवं वह न्यायालय में दण्डित नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/ संस्थान प्रवेश पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तथा राष्ट्रिय स्तर संस्थानों में प्रवेश हेतु पात्र आवेदक उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकते है।
  • उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र को आवेदक निदेशालय/ जिला अल्पसंख्यक कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
    • शैक्षणिक विवरण।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कर्यालय में जमा करना होगा।
  • आवेदक को परीक्षा परिणाम जारी होने के 30 दिन के अंदर आवेदन करने होगा।
  • आवेदक को परीक्षा की साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर आवेदन पत्र को पुनः प्रस्तुत करना होगा।
  • संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  • जाँच के दौरान विद्यार्थी को भी अधिकारी द्वारा बुलाया जा सकता है।
  • जाँच के बाद सभी जानकारियों के सही पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • लाभार्थी को जनपदों द्वारा उनके दिए गए बैंक खाते में लाभ प्रदान किया जाएगा।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी के प्रतियोगी परीक्षा के प्रथम बार परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि का 100% दिया जाएगा तथा द्वितीय बार 50% राशि दी जाएगी तथा उसके बाद कोई सहायता राशि नहीं प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अगर एक ही वर्ष में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा तथा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा(सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा/ प्रान्तीय सिविल (न्यायिक)सीधी भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो वह एक ही परीक्षा के लिए लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • विद्यार्थी जो पूर्व में राजकीय सेवा में चयनित है उन्हें योजना के अंतर्गत परीक्षा के लिए लाभ प्रदान किया जाएगा परन्तु उनके माता/पिता की वार्षिक आय 4,50,000/-रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक द्वारा जमा किया गया आय प्रमाण पत्र एक वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी गलत पाए जाती है तो आवेदक को सहायता राशि ब्याज के साथ जमा करनी होगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0135-2788723.
    • 0135-2780122.
  • उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • alpsankhyak1@gmail.com.
    • ukdirectorminority@gmail.com.
  • अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
    अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम
    अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी,
    अधोईवाला देहरादून.
जाति लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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