उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Wed, 10/01/2024 - 14:21
उत्तराखण्ड CM
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हाइलाइट
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • लाभार्थी को अनुग्रह राशि के रूप में 40,000/-रुपए दिए जाएगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना।
लाभ 40,000/-रुपए अनुग्रह राशि तथा 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • निर्माण श्रमिक का कार्य जोखिम भरा होता है जिसके कारण वह कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते है।
  • दुर्घटना के कारण अधिक हानि होने से स्थाई रूप से विकलांग होने पर उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है।
  • विकलांगता के कारण वह आगे काम नहीं कर पाते तथा उनके आय का कोई स्त्रो नहीं रहता।
  • आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपना जीवन अच्छी तरह नहीं जी पाते।
  • इन्ही समस्याओ को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विकलांग निर्माण श्रमिकों के लिए उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो स्थाई रूप से निशक्त है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना उत्तराखण्ड के श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1,000/-रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी को पेंशन के साथ 40,000/-अनुग्रह राशि भी दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो निम्नलिखित कारणों से स्थाई रूप से विकलांग हुए है वह पात्र है :-
    • लकवा।
    • कुष्ठरोग।
    • तपेदिक(Tuberculosis)।
    • दुर्घटना के कारण।
    • आदी।
  • आवेदक के स्थाई रूप से अपंग होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
  • आवेदक का विकलांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र राजकीय सी.एम.एस(CMS)/ सी.एम.ओ(CMO) द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक को श्रमिक कार्ड तथा स्थाई रूप से विकलांग होने का प्रमाण जमा करना अनिवार्य है।
  • आवेदक किसी भी अन्य निःशक्त पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।
  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना का लाभ अपने नज़दीकी श्रमिक सुविधा केंद्र में जा कर आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक सीएससी सेंटर में जा कर भी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना से जुड़े आवेदन पत्र को भर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को 1,000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
    • लाभार्थी को अनुग्रह राशि के रूप में 40,000/-रुपए दिए जाएगे।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक उत्तराखण्ड के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक जो स्थाई रूप से निम्नलिखित कारण से विकलांग है वह पात्र है :-
    • लकवा।
    • कुष्ठरोग।
    • तपेदिक(Tuberculosis)।
    • दुर्घटना के कारण।
    • आदी।
  • आवेदक ने किसी अन्य निशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं लिया होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ श्रमिक कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • स्थाई रूप से विकलांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • एजेंट की सहायता से अपने नज़दीकी श्रमिक सुविधा केंद्रे या सीएसी सेंटर जा कर उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक निःशक्तता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी।
  • जाँच के पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा चुनने गए लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन एवं अनुग्रह राशि उनके दिए गए बैंक खाते में दी जाएगी।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल:- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी 64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड- 248001.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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