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मध्य प्रदेश के खेतीहर मजदूर के लिए मुखयमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना संचालित हैं जिसके अंतर्गत पंजीकृत मजदूर व उस पर आश्रिमि सदस्यों को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिया जाता हैं।
पात्रता
- ग्राम पंचायत में 5 साल से नियमित निवास कर रहा हो।
- मजदूरी करने में सक्षम हो।
- कृषि/उद्यानिकी/वनरोपण/वनोउपज संग्रह/मत्स्याखेट आदि मजदूरी कर जीवकोपार्जन करता हो।
- आवेदक/ उसके परिवार के सदस्य के पास किसी भी तरह की कृषि भूमि न हो।
- आवेदक की आयु 18 साल से 59 साल के बीच हो।
- आवेदक अन्य किसी अर्थात म0प्र0 भवन संनिर्माण कर्मकार मण्डल, हम्माल एवं तुलावटी तथा इस प्रकार की अन्य श्रमिक संवर्ग की राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत न हो।
योजना का क्षेत्र
सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एवं कृषि आधारित मजदूरी करने वाले पंजीकृत हितग्राहियों के लिए |
अपात्रता
- पंजीयन हेतु पात्रता की शर्तो में न आने वाले आवेदक।
- शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले आवेदक तथा
- सहायता राशि के संबंध में दिये गये मापदण्ड के भीतर योजनांतर्गत परिवार की परिभाषा में न आने वाले व्यक्ति पंजीयन/सहायता हेतु अपात्र माने जायेगे।
योजना के लाभ
क्र. | सहायता | विवरण |
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1 | प्रसूति अवकाश सहायता |
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2 | छात्रवृत्ति/मेद्यावी छात्र पुरस्कार |
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3 | विवाह सहायता |
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4 | चिकित्सा सहायता |
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5 | बीमा अनुग्रह सहायता |
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6 | अन्त्येष्टि सहायता |
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योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें ?
- पंजीयन- ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा 7 दिन की अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- पंजीयन शुल्क 10 /-रुपये होगा, जो कि ग्राम पंचायत में जमा कराया जायेगा तथा
- हर साल के आखिर में जमा राशि का विवरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के माध्यम से आयुक्त, सामाजिक न्याय को भेजेगा ।
- पंजीयन अवधि 5 साल की होगी।
- पंजीयन का नवीनीकरण - मूल पंजीयन अवधि के समाप्त होने वाली तिथि से अगले 5 साल के लिए ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर नवीनीकरण अगले 5 सालों के लिए किया जा सकेगा, इस के लिए यह अनिवार्य होगा, कि हितग्राही ग्राम पंचायत में रहकर मजदूरी कर रहा हो तथा पात्रता की शर्तो में आता हो।
- पंजीयन का निरसन - पंजीकृत हितग्राहियों ने योजना के मापदण्डों से हटकर अन्य जीवकापर्जान के लिए अन्य कोई श्रम/व्यवसाय/नौकरी/करने लगा हो तथा अपने मूल निवास स्थान से विस्थापित हुए छः माह से अधिक का समय हो गया हो।
राज्य सरकार
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